आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 35

खंड 80ठ के संशोधन

धारा

धारा संख्या

35

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2002

खंड 80ठ के संशोधन

खंड 80ठ के संशोधन

धारा 80ठ का संशोधन

35. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ की उपधारा (1) में, खंड (iiiक) के पश्चात्, निम्न खंड 1 अप्रैल, 2003 से अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(iv) किसी भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश;

(v) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से यूनिटों के संबंध में प्राप्त ऐसी आय, जो ऐसी यूनिटों के अंतरण से होने वाली आय से भिन्न आय हो;

(vक) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों के संबंध में प्राप्त आय, जो ऐसी यूनिटों के अंतरण से होने वाली आय से भिन्न आय हो।"।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2002]

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