धारा 49 का संशोधन
खंड 49 का संशोधन.
प्र.35. आयकर अधिनियम की धारा में, उप - धारा (2) के बाद, निम्न उप वर्गों अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 2000, से प्रभावी डाला जाएगा: -
'(2 बी) पूंजीगत लाभ धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (IIIA) में निर्दिष्ट निर्दिष्ट सुरक्षा के स्थानांतरण से पैदा होती है, वहां इस तरह निर्दिष्ट सुरक्षा के अधिग्रहण की लागत पर उचित बाजार मूल्य होगी विकल्प के व्यायाम की तारीख.
(2 सी) जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण की लागत demerged कंपनी में निर्धारिती द्वारा आयोजित की शेयरों के अधिग्रहण की लागत को भालू जो राशि होगी एक डीमर्जर में हस्तांतरित परिसंपत्तियों का नेट बुक वैल्यू के रूप में उसी अनुपात तुरंत इस तरह के डीमर्जर से पहले demerged कंपनी की निवल मूल्य के लिए भालू.
(2 डी) demerged कंपनी में शेयरधारक द्वारा आयोजित मूल के शेयरों के अधिग्रहण की लागत के रूप में तो उप - धारा (2 सी) के तहत पर पहुंचे राशि से कम हो गई है समझा जाएगा.
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "निवल मूल्य" चुकता शेयर पूंजी और तुरंत डीमर्जर से पहले demerged कंपनी के खाते की किताबों में दिखने के रूप में सामान्य भंडार के कुल का अर्थ होगा '..

