वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय
82A वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय.
प्र.35. (1) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में, निम्नलिखित कटौतियों की अनुमति दी, किया जाएगा
(मैं) (पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा है) किसी भी व्यय बाहर रखी या व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च किया.
83 [स्पष्टीकरण: उप नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के व्यय (नहीं किया जा रहा खर्च अप्रैल, 1973 के 1 दिन पहले बाहर रखी या खर्च) (किसी भी वेतन का भुगतान करने पर व्यापार के प्रारंभ से पहले बाहर रखी या खर्च कर दिया गया है की धारा (5) अनुभाग 40A ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में या इस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त सामग्री की खरीद पर लगे एक कर्मचारी के लिए), व्यय की कुल तो तुरंत व्यापार के प्रारंभ से ठीक पहले बाहर रखी या तीन साल के भीतर खर्च , यह विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, इस हद तक जाएंगे 84 ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान पर बिछाई या खर्च किया गया है, बाहर रखी या कारोबार शुरू किया है, जिसमें पिछले वर्ष में खर्च किया गया है समझा जाएगा;]
(Ii) किसी राशि है जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था का भुगतान अपने उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली अन्य संस्था को उपक्रम के रूप में:
85 ऐसे एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान विहित प्राधिकारी द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए प्रदान की है कि 84 ;
86 (ग) के लिए मंजूरी दे दी है कुछ समय के लिए है जो एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान की जा रही है, सामाजिक विज्ञान या को आगे बढ़ाया व्यापार के वर्ग से संबंधित सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को भुगतान किसी भी राशि विहित प्राधिकारी द्वारा इस खंड के प्रयोजनों 84 ;
(Iv) निर्धारिती, उप - धारा के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य हो सकता है के रूप में इस तरह के कटौती द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक पूंजी प्रकृति के किसी भी व्यय के संबंध में (2).
(2) खंड के प्रयोजनों के लिए (चार) की उपधारा (1), -
87 तरह के पूंजीगत व्यय अप्रैल, 1967 के 1 दिन पहले किए गए है जहां एक मामले में [(i) किसी भी पिछले वर्ष में किए गए पूंजीगत व्यय का पांचवां हिस्सा है कि पिछले वर्ष के लिए कटौती की जाएगी; और व्यय के संतुलन चार तुरंत सफल पिछले वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में कटौती की जाएगी;
(आइए) ऐसे पूंजीगत व्यय मार्च, 1967 के 31 वें दिन के बाद किए गए है जहां एक मामले में, किसी भी पिछले वर्ष में किए गए इस तरह के पूंजीगत व्यय की पूरी है कि पिछले वर्ष के लिए कटौती की जाएगी:]
88 [कोई कटौती भूमि फरवरी, 1984 के 29 वें दिन के बाद, इस तरह के रूप में या किसी भी संपत्ति के हिस्से के रूप में प्राप्त कर लिया है, चाहे वह किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर किए गए व्यय के संबंध में इस खंड के अधीन देय होगी.]
स्पष्टीकरण 89 [1]: किसी भी पूंजीगत खर्च के कारोबार के प्रारंभ से ठीक पहले किए गए कर दिया गया है, तो तुरंत व्यापार के प्रारंभ से ठीक पहले तीन साल के भीतर किए गए व्यय के कुल में पिछले वर्ष में खर्च किया गया है समझा जाएगा जो कारोबार शुरू किया है.
88 [स्पष्टीकरण 2: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "भूमि" देश में कोई रुचि भी शामिल है; और
(ख) किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए उसे ऐसी भूमि के हस्तांतरण के साधन पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत दर्ज किया गया है जिस पर तारीख पर निर्धारिती द्वारा बनाया गया है समझा, या जहां की जाएगी वह लिया या संपत्ति अधिनियम के स्थानांतरण की धारा 53A में निर्दिष्ट प्रकृति का एक अनुबंध के भाग के प्रदर्शन में ऐसी भूमि या उसके किसी भाग के कब्जे को बरकरार रखा है. 1882 (1882 का 4), वह इसलिए लिया जाता है या ऐसी भूमि या भाग के कब्जे को बरकरार रखा है, जिस पर तारीख;]
(Ii) पूंजी प्रकृति के व्यय का प्रतिनिधित्व एक परिसंपत्ति जहां खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी 90 [अप्रैल, 1967 के 1 दिन पहले किए गए,] व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पिछले एक साल में इस्तेमाल किया जा करने के लिए रहता है और एक साथ पहले से ही खंड (क) के तहत अनुमति दी कटौतियों की कुल के साथ बंद करने के समय में संपत्ति के मूल्य, ने कहा, खर्च कम हो जाता है तो
(क) वहाँ इस तरह के कमी के बराबर राशि का है कि पिछले वर्ष के लिए कटौती की अनुमति दी, और किया जाएगा
(ख) कोई कटौती नहीं है कि पिछले वर्ष के लिए या किसी भी बाद पिछले वर्ष के लिए है कि खंड के अधीन दी जाएगी;
खंड (ख) में उल्लिखित संपत्ति अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, बिना बेचा जाता है अगर (तीन), नशा उन्मूलन के वर्ष में, बिक्री मूल्य समाप्ति के समय संपत्ति का मूल्य हो लिया जाएगा; और परिसंपत्ति समाप्ति के वर्ष के लिए बाद में पिछले एक साल में, अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, बिना बेचा, और बिक्री मूल्य एक राशि के बराबर, समाप्ति के समय ध्यान में रखा संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है अगर कमी को बिक्री हुई थी जो पिछले वर्ष के लिए एक कटौती के रूप में दी जाएगी;
एक कटौती व्यय के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी पिछले साल के लिए अनुमति दी गई है, जहां (चतुर्थ) पूरी तरह या आंशिक रूप से एक परिसंपत्ति से, कोई कटौती के तहत अनुमति दी जाएगी प्रतिनिधित्व 91 की [(द्वितीय) उप - धारा (1) के खण्ड] खंड 32 उसी के लिए 92 [या किसी भी अन्य] कि संपत्ति के संबंध में पिछले वर्ष;
(वि) जहां परिसंपत्ति 93 यह है कि व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, मूल्यह्रास के तहत स्वीकार्य होगी प्रयोग की जाने वाली रहता बाद के कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है [(द्वितीय) खंड में वर्णित] 94 की उपधारा [खंड (i) ( 1)] की धारा 32 .
95 [(2) 96 कहां 97 [, मार्च, 1984 के 1 दिन पहले,] निर्धारिती किसी भी राशि का भुगतान करता है 98 [(राशि किसी भी भूमि का अधिग्रहण या के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि एक विशेष दिशा के साथ भुगतान किसी भी राशि से किया जा रहा इमारत या किसी भी इमारत का निर्माण)] एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या कॉलेज या करने के लिए भेजा अन्य संस्था को खंड (द्वितीय) की उपधारा (1) 99 [या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए] वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए किए गए विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी एक कार्यक्रम के तहत 1 भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, तब -
(क) एक और एक तिहाई बार तो भुगतान राशि के बराबर राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी; और
(ख) ऐसी राशि के संबंध में कोई कटौती नहीं ही है या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उप - धारा (1) (ii) धारा के तहत अनुमति दी जाएगी.]
99 [स्पष्टीकरण: इस उप - धारा, "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी" के प्रयोजनों के लिए (ख) की उप - धारा (2 बी) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड के रूप में ही अर्थ होगा अनुभाग 32A .]
2 [(2 बी) (क) जहां 3 [, मार्च, 1984 के 1 दिन पहले,] एक निर्धारिती (किसी व्यय वहन किया किसी के किसी भी भूमि या भवन या निर्माण के अधिग्रहण पर किए गए पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा इमारत) भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी एक कार्यक्रम के तहत किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर, उन्होंने कहा कि इस उप - धारा के प्रावधानों के अधीन, एक राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी एक और तो पिछले वर्ष के दौरान खर्च किया गया है विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित खर्च का एक चौथाई गुना राशि के बराबर.
(ख) एक कटौती खंड के अधीन (क) किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी पिछले साल के लिए, इस तरह के व्यय के संबंध में कोई कटौती उप - धारा (1) या खंड (IA के खंड (क) के तहत अनुमति दी जाएगी अनुमति दी गई है कहां ) उप - धारा (2) के समान या किसी भी अन्य पिछले साल के लिए.
एक कटौती व्यय के संबंध में इस उपधारा के तहत किसी भी पिछले साल के लिए अनुमति दी गई है, जहां (ग) एक परिसंपत्ति द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व, कोई कटौती के तहत उस संपत्ति के संबंध में अनुमति दी जाएगी 4 की उपधारा [खंड (द्वितीय) (1)] की धारा 32 में एक ही या बाद में किसी भी पिछले साल के लिए.
निर्धारिती एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहता है (घ) वास्तव में किए गए व्यय की अधिकता में वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई व्यय के संबंध में इस उपधारा के अधीन किए गए किसी कटौती को गलत तरीके से इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए किया गया है समझा जाएगा कार्यक्रम की समाप्ति के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमत अवधि, कि प्राधिकरण से प्राप्त इसके पूरा होने का प्रमाण पत्र, और की उप - धारा (5 ब) के प्रावधानों के अनुभाग 155 के हिसाब से लागू होंगे.]
(3) किसी भी सवाल है कि क्या करने के रूप में इस खंड के अंतर्गत उठता है, और यदि हां, तो किस हद तक, किसी भी गतिविधि का गठन या गठित, या किसी भी संपत्ति है या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो बोर्ड निर्धारित करने के लिए प्रश्न उल्लेख होगा प्राधिकार 1 , जिसका निर्णय अंतिम होगा.
(4) की उप - धारा के प्रावधानों (2) धारा 32 (चतुर्थ) की उपधारा (1) वे मूल्यह्रास के संबंध में स्वीकार्य कटौती के संबंध में लागू धारा के तहत स्वीकार्य कटौती के संबंध में लागू नहीं होगी.
5 [(5) कहाँ, समामेलन की एक योजना में, को मिलाकर कंपनी बेचता है या (एक भारतीय कंपनी जा रहा है) एकीकृत कंपनी को अन्यथा स्थानान्तरण वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक पूंजी प्रकृति की किसी भी संपत्ति का प्रतिनिधित्व खर्च -
(मैं) को मिलाकर कंपनी की अनुमति नहीं होगी धारा के तहत कटौती (द्वितीय) या खंड (ग) उप - धारा (2); और
बाद इतना बेचा या अन्यथा संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया था कि अगर वे समामेली कंपनी के लिए लागू किया गया होता के रूप में (द्वितीय) इस धारा के प्रावधानों के रूप में दूर किया जा सकता है, के रूप में एकीकृत कंपनी पर लागू नहीं होगी.]]
82A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.
83 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.
84 नियम 6 देखें.
85 आदि अनुमोदित संस्थाओं की पूरी सूची के लिए, इस धारा के तहत, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र देखें. वॉल्यूम. 1, 1985 संस्करण., पृ. 216 और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक, 1986 edn .. पी. 4.92/1987 संस्करण., पृ. 3.67/1988 संस्करण., पृ. 5.11.
८६ अनुमोदित संस्थाओं, आदि की पूरी सूची के लिए, इस धारा के तहत, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण. पी. 252 और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक, 1986 संस्करण., पृ. 4.98/1987 अंत., पृ. 3.79, 118/1988 संस्करण., पृ. 5.19.
87 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा खंड (मैं) के लिए एवजी 1968/01/04.
88. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
८९ . वित्त अधिनियम द्वारा स्पष्टीकरण 1, 1984 से प्रभावी रूप में गिने 1984/01/04.
90 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
91. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम द्वारा "खंड (क), (ख), (आईआईए), (ग) और (vi) की उपधारा (1) या उपधारा के तहत (1 ए)" के लिए एवजी 1986 से प्रभावी 1988/01/04.
92 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा डाला.
93 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
94 "खंड (मैं) के लिए एवजी (ii) और (iii) की उपधारा (1)'' कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी से 1988/01/04.
95 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.
96 वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों का अनुमोदन और अनुमोदित कार्यक्रमों की सूची के लिए दिशा निर्देशों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 259 और पी. 264, क्रमशः.
97 वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
98 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1983 से प्रभावी 1984/01/04.
99. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/09.
1 नियम 6 देखें.
प्र.20. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/09. इस उपधारा के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए दिशा निर्देशों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1,1985 संस्करण., पृ. 311.
(3) वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
(4) एवजी के लिए "खंड (क), (ख), (आईआईए) और (iii) की उपधारा (1) या उपधारा के तहत (1 ए)" कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) द्वारा अधिनियम, 1986 से प्रभावी 1988/01/04.
प्र.5. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

