वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय
97 वैज्ञानिक अनुसंधान पर [व्यय.
(मैं) (पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा है) किसी भी व्यय बाहर रखी या व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च किया.
99 ऐसे किसी व्यय कारोबार के प्रारंभ से पहले बाहर रखी या खर्च की गई है [स्पष्टीकरण. कहाँ स्पष्टीकरण 2 के रूप में परिभाषित [किसी भी वेतन के भुगतान पर (व्यय अप्रैल, 1973 के 1 दिन पहले बाहर रखी या खर्च नहीं किया जा रहा) 1 तुरंत के प्रारंभ से ठीक पहले (5) इस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में या इस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त सामग्री की खरीद पर लगे एक कर्मचारी को] अनुभाग 40A की उप - धारा नीचे, व्यय की कुल ताकि बाहर रखी या तीन साल के भीतर खर्च व्यापार, यह विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, इस हद तक जाएगा 2 ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान पर बिछाई या खर्च किया गया है, बाहर रखी या कारोबार शुरू किया है, जिसमें पिछले वर्ष में खर्च किया गया है समझा जाएगा;]
3 (द्वितीय) की है जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था का भुगतान किसी भी राशि अपनी वस्तु के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली अन्य संस्था को उपक्रम:
ऐसे एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान को मंजूरी दी जा रही है समय के लिए प्रदान की है कि 4 विहित प्राधिकारी द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए 5 [सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा];
6 [ 7 (iii) विश्वविद्यालय, कॉलेज या सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली अन्य संस्था को भुगतान किसी भी राशि:
ऐसे विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान को मंजूरी दी जा रही है समय के लिए प्रदान की है कि 8 निर्धारित से इस खंड के प्रयोजनों के लिए 9 शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण;]
(Iv) निर्धारिती, उप - धारा के प्रावधानों (2) के तहत स्वीकार्य हो सकता है के रूप में इस तरह के कटौती द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक पूंजी प्रकृति के किसी भी व्यय के संबंध में:
10 [वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था (iii) की मंजूरी के अनुदान के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र और तरीके में एक आवेदन पत्र बनाने, या खंड (द्वितीय) या खंड में निर्दिष्ट बशर्ते कि निरंतरता क्या है, के तहत खंड (द्वितीय) या, जैसा भी मामला हो, खंड (iii):
आगे विहित प्राधिकारी, धारा के तहत मंजूरी देने से पहले (द्वितीय) या खंड (ग), या वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था से जानकारी यह आवश्यक समझे (लेखापरीक्षित वार्षिक खातों सहित) इस तरह के दस्तावेजों की मांग कर सकता है, बशर्ते कि यह इस संबंध में आवश्यक समझें रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन की गतिविधियों की असलियत के बारे में खुद को संतुष्ट करने के क्रम में, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था और कहा कि प्राधिकरण ने ऐसी जांच कर सकते हैं:
(Ii) या खंड खंड के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिसूचना (iii) किसी भी एक समय में, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे, नहीं तीन मूल्यांकन एक आकलन वर्ष सहित वर्षों (या वर्ष से अधिक से पहले शुरू होने कि भी प्रदान की जैसे अधिसूचना जारी की जाती है, जिस पर तारीख) अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है.]
(2) खंड के प्रयोजनों के लिए (चार) की उपधारा (1), -
11 तरह के पूंजीगत व्यय अप्रैल, 1967 के 1 दिन पहले किए गए है जहां एक मामले में [(i) किसी भी पिछले वर्ष में किए गए पूंजीगत व्यय का पांचवां हिस्सा है कि पिछले वर्ष के लिए कटौती की जाएगी; और व्यय के संतुलन चार तुरंत सफल पिछले वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में कटौती की जाएगी;
(आइए) ऐसे पूंजीगत व्यय मार्च, 1967 के 31 वें दिन के बाद किए गए है जहां एक मामले में, किसी भी पिछले वर्ष में किए गए इस तरह के पूंजीगत व्यय की पूरी है कि पिछले वर्ष के लिए कटौती की जाएगी:]
12 [कोई कटौती भूमि फरवरी, 1984 के 29 वें दिन के बाद, इस तरह के रूप में या किसी भी संपत्ति के हिस्से के रूप में प्राप्त कर लिया है, चाहे वह किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर किए गए व्यय के संबंध में इस खंड के अधीन देय होगी.]
13 [स्पष्टीकरण 1]. कहाँ किसी भी पूंजीगत खर्च के कारोबार के प्रारंभ से पहले खर्च किया गया है, तो तुरंत व्यापार के प्रारंभ से ठीक पहले तीन साल के भीतर किए गए व्यय की कुल पिछले वर्ष में खर्च किया गया है समझा जाएगा जो में कारोबार शुरू किया है.
14 [स्पष्टीकरण 2 इस खंड के प्रयोजनों. के लिए -
(क) "भूमि" देश में कोई रुचि भी शामिल है; और
(ख) किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए उसे ऐसी भूमि के हस्तांतरण के साधन पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत दर्ज किया गया है जिस पर तारीख पर निर्धारिती द्वारा बनाया गया है समझा, या जहां की जाएगी वह ले लिया है या ऐसी भूमि के कब्जे या अनुभाग 53A में निर्दिष्ट प्रकृति का एक अनुबंध के भाग के प्रदर्शन में उसके किसी भाग को बरकरार रखा है 15 संपत्ति अधिनियम, 1882 (1882 का 4) के हस्तांतरण की, दिनांक वह तो ले लिया है, जिस पर या ऐसी भूमि या भाग के कब्जे को बरकरार रखा;]
(Ii) पूंजी प्रकृति के व्यय का प्रतिनिधित्व एक परिसंपत्ति जहां खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी 16 [अप्रैल, 1967 के 1 दिन पहले किए गए,] व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पिछले एक साल में इस्तेमाल किया जा करने के लिए रहता है और एक साथ पहले से ही खंड (क) के तहत अनुमति दी कटौतियों की कुल के साथ बंद करने के समय में संपत्ति के मूल्य, ने कहा, खर्च कम हो जाता है तो
(क) वहाँ इस तरह के कमी के बराबर राशि का है कि पिछले वर्ष के लिए कटौती की अनुमति दी, और किया जाएगा
(ख) कोई कटौती नहीं है कि पिछले वर्ष के लिए या किसी भी बाद पिछले वर्ष के लिए है कि खंड के अधीन दी जाएगी;
खंड (ख) में उल्लिखित संपत्ति अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, बिना बेचा जाता है अगर (तीन), नशा उन्मूलन के वर्ष में, बिक्री मूल्य समाप्ति के समय संपत्ति का मूल्य हो लिया जाएगा; और परिसंपत्ति समाप्ति के वर्ष के लिए बाद में पिछले एक साल में, अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, बिना बेचा, और बिक्री मूल्य एक राशि के बराबर, समाप्ति के समय ध्यान में रखा संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है अगर कमी को बिक्री हुई थी जो पिछले वर्ष के लिए एक कटौती के रूप में दी जाएगी;
एक कटौती व्यय के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी पिछले साल के लिए अनुमति दी गई है, जहां (चतुर्थ) पूरी तरह या आंशिक रूप से एक परिसंपत्ति से, कोई कटौती के तहत अनुमति दी जाएगी प्रतिनिधित्व 17 धारा 32 के [(द्वितीय) उप - धारा (1) के खंड] उसी के लिए 18 [या किसी भी अन्य] कि संपत्ति के संबंध में पिछले वर्ष;
(वि) जहां परिसंपत्ति 19 यह है कि व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, मूल्यह्रास के तहत स्वीकार्य होगी प्रयोग की जाने वाली रहता बाद के कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है [(द्वितीय) खंड में वर्णित] 20 की उपधारा [खंड (द्वितीय) ( 1)] धारा 32 के.
21 [(2) 22 कहां 23 [, मार्च, 1984 के 1 दिन पहले,] निर्धारिती किसी भी राशि का भुगतान करता है 24 [(राशि किसी भी भूमि का अधिग्रहण या के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि एक विशेष दिशा के साथ भुगतान किसी भी राशि से किया जा रहा इमारत या किसी भी इमारत का निर्माण)] एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या कॉलेज या करने के लिए भेजा अन्य संस्था को खंड (द्वितीय) की उपधारा (1) 25 [या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए] वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए किए गए विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी एक कार्यक्रम के तहत 26 भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, तब -
(क) एक और एक तिहाई बार तो भुगतान राशि के बराबर राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी; और
(ख) ऐसी राशि के संबंध में कोई कटौती नहीं ही है या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उप - धारा (1) (ii) धारा के तहत अनुमति दी जाएगी.]
25 [स्पष्टीकरण. के लिए इस उपधारा, "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी" के प्रयोजनों (ख) धारा 32A की उप - धारा (2 बी) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड के रूप में ही अर्थ होगा.]
27 [(2AA) 28 निर्धारिती एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के लिए किसी भी राशि का भुगतान करती कहां 29 ने कहा कि योग इस संबंध में मंजूरी दे दी एक कार्यक्रम के तहत किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि एक विशेष दिशा के साथ [या किसी विश्वविद्यालय या प्रौद्योगिकी का एक भारतीय संस्थान] विहित प्राधिकारी द्वारा 30 , तत्कालीन
(क) एक और एक चौथाई बार तो भुगतान राशि के बराबर राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी; और
(ख) ऐसी राशि के संबंध में कोई कटौती नहीं इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत अनुमति दी जाएगी:
31 [विहित प्राधिकारी, मंजूरी देने से पहले, वैज्ञानिक अनुसंधान बाहर ले जाने और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा की व्यवहार्यता के बारे में खुद को संतुष्ट नहीं होगी. 32 ]
33 [स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(क) 'राष्ट्रीय प्रयोगशाला "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, चिकित्सा अनुसंधान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की परिषद के भारतीय परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला कामकाज का मतलब निर्धारित हो सकता है के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, जैव प्रौद्योगिकी या परमाणु ऊर्जा और जो विभाग के ऐसे ढंग से विहित प्राधिकारी द्वारा एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में मंजूरी दे दी है;
(ख) "विश्वविद्यालय" धारा 47 के खंड (नौ) के स्पष्टीकरण में एक ही अर्थ होगा; और
(ग) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" धारा 3 के खंड (छ) में "संस्थान" के रूप में एक ही अर्थ होगा 34 प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की संस्थान] की.
35 [(2AB) (1) जहां किसी भी दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, रसायन या बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य लेख या बात के निर्माण या उत्पादन के कारोबार में लगी कंपनी वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई खर्च incurs विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित के रूप में घर में अनुसंधान और विकास सुविधा पर (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति में खर्च नहीं किया जा रहा) 36 , फिर, एक और एक चौथाई गुना के बराबर एक राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी व्यय की तो किए गए.
(2) कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत खंड (1) में वर्णित व्यय के संबंध में अनुमति दी जाएगी.
यह इस तरह के अनुसंधान और विकास सुविधा में और है कि सुविधा के लिए बनाए रखा खातों की ऑडिट के लिए सहयोग के लिए विहित प्राधिकारी के साथ एक समझौते में प्रवेश करती है जब तक कि (3) कोई कंपनी खंड (1) के तहत कटौती के लिए पात्र होंगे.
(4) विहित प्राधिकारी ऐसे फार्म में महानिदेशक और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में ऐसे समय के भीतर उक्त सुविधा के अनुमोदन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.]
35A [(5) कोई कटौती मार्च, 2000 के 31 वें दिन के बाद किए गए है जो खंड (1) में निर्दिष्ट व्यय के संबंध में अनुमति दी जाएगी.]
37 [(2 बी) (क) जहां 38 [, मार्च, 1984 के 1 दिन पहले,] एक निर्धारिती (किसी व्यय वहन किया किसी के किसी भी भूमि या भवन या निर्माण के अधिग्रहण पर किए गए पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं किया जा रहा इमारत) भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी एक कार्यक्रम के तहत किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर, उन्होंने कहा कि इस उप - धारा के प्रावधानों के अधीन, एक राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी एक और तो पिछले वर्ष के दौरान खर्च किया गया है विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित खर्च का एक चौथाई गुना राशि के बराबर.
(ख) एक कटौती खंड के अधीन (क) किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी पिछले साल के लिए, इस तरह के व्यय के संबंध में कोई कटौती उप - धारा (1) या खंड (IA के खंड (क) के तहत अनुमति दी जाएगी अनुमति दी गई है कहां ) उप - धारा (2) के समान या किसी भी अन्य पिछले साल के लिए.
(ग) एक कटौती व्यय के संबंध में इस उपधारा के तहत किसी भी पिछले साल के लिए अनुमति दी है कहां पूर्ण प्रतिनिधित्व या आंशिक रूप से एक परिसंपत्ति से, कोई कटौती के तहत उस संपत्ति के संबंध में अनुमति दी जाएगी 39 की उपधारा [खंड (द्वितीय) (1)] एक ही या बाद में किसी भी पिछले साल के लिए धारा 32 के.
निर्धारिती एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहता है (घ) वास्तव में किए गए व्यय की अधिकता में वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई व्यय के संबंध में इस उपधारा के अधीन किए गए किसी कटौती को गलत तरीके से इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए किया गया है समझा जाएगा कार्यक्रम की समाप्ति के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमत अवधि, कि प्राधिकरण से प्राप्त इसके पूरा होने का प्रमाण पत्र, और धारा 155 की उपधारा (5 ब) के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.]
(3) किसी भी सवाल है कि क्या करने के रूप में इस खंड के अंतर्गत उठता है, और यदि हां, तो किस हद तक, किसी भी गतिविधि का गठन या गठित, या किसी भी संपत्ति है या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो बोर्ड निर्धारित करने के लिए प्रश्न उल्लेख होगा प्राधिकरण 40 , जिसका निर्णय अंतिम होगा.
(4) धारा 32 की उप - धारा के प्रावधानों (2) (चतुर्थ) की उपधारा (1) वे मूल्यह्रास के संबंध में स्वीकार्य कटौती के संबंध में लागू धारा के तहत स्वीकार्य कटौती के संबंध में लागू नहीं होगी.
41 [(5), समामेलन की एक योजना में, को मिलाकर कंपनी बेचता है या (एक भारतीय कंपनी जा रहा है) एकीकृत कंपनी को अन्यथा स्थानान्तरण वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक पूंजी प्रकृति की किसी भी संपत्ति का प्रतिनिधित्व खर्च -
(मैं) को मिलाकर कंपनी की अनुमति नहीं होगी धारा के तहत कटौती (द्वितीय) या खंड (ग) उप - धारा (2); और
वे बाद इतना बेचा नहीं था अगर amalga संभोग कंपनी के लिए आवेदन किया है या नहीं तो संपत्ति का तबादला किया है के रूप में होगा (द्वितीय) इस धारा के प्रावधानों के रूप में दूर किया जा सकता है, के रूप में एकीकृत कंपनी पर लागू नहीं होगी.]]
97 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधन के साथ पुनः शुरू अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले धारा 35 में एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से छोड़ा गया था.
98 भी वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी 1982/05/06 दिनांकित प्रेस नोट, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
99.प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.
1धारा 40A (5) अब हटा दिया गया है. अनुभाग 40A के लिए छोड़े गए स्पष्टीकरण 2 के पाठ के लिए (5), पी. पर फुटनोट 84 देखें. 1.212 पोस्ट.
प्र.20. नियम 6 (1).नियम 6 के तहत विहित प्राधिकारी (1) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार के साथ सहमति में महानिदेशक (आयकर छूट) है.
(3) नियम 6 देखें (2) और वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुसंधान संस्थान द्वारा आवेदन के फार्म के लिए फार्म सं 3CF.
(4)इस धारा के तहत मंजूरी दे दी वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वविद्यालय / संस्थान, आदि, की पूरी सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1994 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पीपी 1.439-1.544; और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक, 1995 संस्करण., पृ. 6.197, 1996 संस्करण., पीपी 5.23 1997 edn, 5.45 तक., पीपी 5.23-5.30 और 1998 संस्करण., पीपी 6.13-6.22.
प्र.5. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.6. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, खंड (ग) के तहत के रूप में पढ़ा 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा संशोधित:
"(Iii) समय के लिए है जो एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान की जा रही है, सामाजिक विज्ञान या को आगे बढ़ाया व्यापार के वर्ग से संबंधित सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को भुगतान किसी भी राशि के लिए अनुमोदित किया जा रहा है सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा इस खंड के प्रयोजनों; "
प्र.7. नियम 6 देखें (2) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान द्वारा आवेदन के फार्म के लिए फार्म सं 3CF.
8 इस धारा के तहत आदि अनुमोदित सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान विश्वविद्यालय / संस्थान, की पूरी सूची, के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1994 edn देखें., वॉल्यूम. 1, पीपी 1.545-1.571; Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक, 1995 संस्करण., पृ. 6.206, 1996 संस्करण., पीपी 5.46 1997 edn, 5.52 तक., पीपी 5.30 और 5.31 और 1998 संस्करण., 6.25 पीपी 6.23.
9 (1) विहित प्राधिकारी के लिए, पी पर फुटनोट 2 देखें नियम 6 देखें. 1.168 पूर्व.
10 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र।11.वित्त द्वारा खंड (मैं) के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी1968/01/04.
प्र.12. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
प्र.13. स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण 1, पूर्वोक्त रूप renumbered मौजूदा.
प्र.14. डाला, Ibid.
प्र.15. संपत्ति अधिनियम के स्थानांतरण की धारा 53A के पाठ के लिए, देखें एक परिशिष्ट.
प्र.16. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
प्र.17. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम द्वारा "खंड (क), (ख), (आईआईए), (ग) और (vi) की उपधारा (1) या उपधारा के तहत (1 ए)" के लिए एवजी 1986 से प्रभावी1988/01/04.
प्र.18. 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा डाला.
प्र.19.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
प्र.20. "खंड (क), (ख) और (ग) उप - धारा (1) के" कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) द्वारा अधिनियम, 1986 से प्रभावी के लिए एवजी1988/01/04.
प्र.21. प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1974/01/04.
प्र.22.वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों का अनुमोदन और अनुमोदित कार्यक्रमों की सूची के लिए दिशा निर्देशों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1994 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पीपी 1.571-1.573.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
प्र 24 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1983 से प्रभावी 1984/01/04.
प्र.25. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/09.
26 नियम 6 (1).पी पर फुटनोट 2 देखें. 1.168 पूर्व.
प्र.27. वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/04.
प्र 28 नियम देखें 6 (3), 6 (5), 6 (6) और 6 (7) और 3CJ के लिए फार्म नं 3CG. के रूप में निम्नानुसार नियम 6 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, अन्य बातों के साथ है:
- विहित प्राधिकारी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या आईआईटी की हेड है.
- अनुमोदन के लिए आवेदन फार्म सं 3CG में प्रायोजक के द्वारा बनाया जा रहा है.
- राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान फार्म सं 3CI में, वैज्ञानिक अनुसंधान के एक अनुमोदित कार्यक्रम से बाहर ले जाने के लिए भुगतान की रसीद जारी करेगा.
- नियम 6 के उपनियम (7) में उल्लिखित शर्तों से संतुष्ट हैं केवल यदि विहित प्राधिकारी अनुमोदन अनुदान देगा.
प्र.29. वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
प्र.30. नियम 6 (1 ए) देखें.जैसा भी मामला हो विहित प्राधिकारी, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या इंडियन इंस्टिट्यूट के सिर है.
प्र.31.वित्त द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1996/01/10. पहले उनके प्रतिस्थापन के लिए कहा, प्रावधानों, 1995/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में पढ़ें:
"इस उपधारा के तहत मंजूरी प्राप्त करने की इच्छुक प्रौद्योगिकी के हर राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ विहित प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र और तरीके में एक आवेदन करेगा बशर्ते कि:
यह वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों की असलियत के बारे में खुद को संतुष्ट करने के क्रम में आवश्यक समझे विहित प्राधिकारी, मंजूरी देने से पहले, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से इस तरह के दस्तावेज या जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं कि आगे प्रदान की ऐसी प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या संस्थान से, जैसा भी मामला हो सकता है. "
प्र.32. नियम 6 देखें (7) (बी) और फार्म सं 3CJ.
प्र.33. वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1995/01/04. स्पष्टीकरण प्रतिस्थापन के लिए पहले, 1994/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1993, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
'स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों. के लिए, "राष्ट्रीय प्रयोगशाला" भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, चिकित्सा अनुसंधान या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की भारतीय परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला का मतलब और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के तरीके में विहित प्राधिकारी द्वारा एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में मंजूरी दे दी है. '
प्र.34. "संस्थान" की परिभाषा के लिए, पृष्ठ 1.54 पूर्व पर फुटनोट 92 देखें.
प्र.35. वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1998/01/04. नियम 6 (1 बी), (4), (5 ए) और (7A) और पर्चा नग 3CK 3cm को देखें.
प्र.36. विहित प्राधिकारी सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार है.
35A. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998, wref 1998/01/04.
प्र.37. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/09.
इस उपधारा के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए दिशा निर्देशों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1994 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पीपी 1.574-1.579.
प्र.38. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
प्र.39. एवजी के लिए "खंड (क), (ख), (आईआईए) और (iii) की उपधारा (1) या उपधारा के तहत (1 ए)" कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) द्वारा अधिनियम, 1986 से प्रभावी1988/01/04.
प्र 40 नियम 6 देखें.
प्र.41. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.

