कुछ घरेलू कंपनियों के मामले में सीमित अवधि के लिए अनवशोषित मूल्यह्रास और अनवशोषित निवेश छूट पर प्रतिबंध
50 कुछ घरेलू कंपनियों के मामले में सीमित अवधि के लिए अनवशोषित मूल्यह्रास और अनवशोषित निवेश छूट पर [प्रतिबंध.
34A. (1) प्रभाव अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता या अनवशोषित निवेश के लिए दिया जा रहा है, जहां अप्रैल, 1992, के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में एक घरेलू कंपनी के व्यापार के लाभ और लाभ कंप्यूटिंग में भत्ता या दोनों अप्रैल, 1991 के 1 दिन या उससे पहले शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में कटौती ऐसी भत्ता या भत्ते और शेष राशि का दो तिहाई के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा -
(क) यह मूल्यह्रास भत्ता से संबंधित है जहां, अप्रैल, 1993 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए मूल्यह्रास भत्ता के लिए जोड़ दिया और कहा कि भत्ता का हिस्सा नहीं समझा जाएगा या ऐसी कोई भत्ता अगर वहाँ कि पिछले वर्ष के लिए, कि पिछले वर्ष के लिए भत्ता नहीं समझा और इतने पर सफल पिछले वर्षों के लिए किया;
(ख) यह निवेश भत्ता से संबंधित है जहां, अप्रैल, 1993 के 1 दिन और निवेश भत्ता के संतुलन को शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, यदि कोई हो, अभी भी बकाया निम्नलिखित निर्धारण वर्ष और जहां तक आगे ले जाया जाएगा इस तरह के संतुलन का भाग निकाला जाता है इससे पहले आठ साल की अवधि समाप्त हो गई है, उक्त अवधि में ऐसे समय जब तक कहा संतुलन के हिस्से को घरेलू कंपनी के व्यापार के लाभ और लाभ में लीन है आठ साल से परे विस्तारित किया जाएगा.
(2) अप्रैल, 1992 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, उप - धारा के प्रावधानों (2) धारा 32 और उप - धारा (3) के खंड 32A के इस तरह के उपबंधों से असंगत नहीं कर रहे हैं सीमा तक लागू नहीं होगी इस खंड की उप - धारा (1) के प्रावधानों.
(3) अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता की या मामले के रूप अनवशोषित निवेश छूट की राशि में हो सकता है जहां उप - धारा में समाहित कुछ भी नहीं (1) की आपूर्ति करेगा, या एक घरेलू कंपनी के मामले में इस तरह के भत्ते की कुल राशि कम है एक लाख रुपये से अधिक है.
(4) कुछ भी नहीं वर्गों 234B में रखी जाती है और 234C का मूल्यांकन कर पर देय या, जैसा भी मामला हो, ऐसी कमी मूल्यह्रास भत्ता की राशि या सीमित करने के कारण है, जहां आय लौटे किसी भी टैक्स के भुगतान में किसी भी कमी को लागू नहीं होगी इस अनुभाग और निर्धारिती के तहत निवेश भत्ता धारा 139 की उपधारा (1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले की कमी की राशि का भुगतान किया गया है.]
प्र.50. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/04.

