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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 341

अपील

धारा

धारा संख्या

341

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

वर्ष

अपील

अपील

आकर्षण

341. ऐसी एक शिकायत ऐसी द्वारा किया गया है (2) धारा 340 का, या जिनके खिलाफ (1) जिनके आवेदन उच्च न्यायालय के अलावा अन्य किसी भी कोर्ट पर कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा के तहत शिकायत करने से इनकार कर दिया गया है न्यायालय, (4) धारा 195, और सुपीरियर कोर्ट के इस के बाद, संबंधित पक्षों को नोटिस के बाद, शिकायत की वापसी के लिए प्रत्यक्ष, या हो सकता है जैसे कि पूर्व न्यायालय उप - धारा के अर्थ के भीतर अधीनस्थ है जो करने के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं , जैसा भी मामला ऐसे पूर्व कोर्ट धारा 340 के तहत बनाया जा सकता है जो शिकायत की है, जिससे हो सकता है, और यह ऐसी शिकायत करता है, तो उस धारा के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.

(2) एक इस खंड के अंतर्गत आदेश, और ऐसे किसी आदेश के अधीन धारा 340 के तहत एक आदेश अंतिम होगा, और संशोधन के अधीन नहीं होगा.

टिप्पणियाँ

विधि आयोग रिपोर्ट

उप - धारा के तहत आदेश (2) अंतिम - उप - धारा (2) एक नया प्रावधान है, इस प्रकार विधि आयोग द्वारा समझाया गया है, जिसके लिए कारण है:

"वर्गों 476, 476A और 476B के तहत आदेश, वर्तमान में कर रहे हैं, संशोधन करने के लिए विषय के रूप में माना जाता है. हमारे विचार में, धारा 476B द्वारा प्रदत्त अपील की पर्याप्त अधिकार है और इस तरह के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण के रास्ते से आगे नहीं कार्यवाही होनी चाहिए. अनुभाग 476 के तहत या अनुभाग 476A के तहत एक आदेश, धारा 476B द्वारा प्रदान की गई अपील के अधीन अंतिम होना चाहिए; और खंड 476B के तहत एक आदेश अपील पर पारित एक आदेश से ही किया जा रहा है, अंतिम होना चाहिए. यह एक सिविल कोर्ट के आदेश खंड 476 संशोधन में चुनौती दी है के तहत पारित जहां सिविल प्रक्रिया संहिता की या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करेगा कि क्या करने के रूप में बाकी पर विवाद स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है. "

फ़ुटनोट