खंड 132 के संशोधन
अनुभाग 132 का संशोधन
प्र.34. खंड 132 में आयकर अधिनियम की, अप्रैल, 1989, के 1 दिन से प्रभावी -
(क) उप - धारा (1) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, डाला जाएगा: -
"इसके अलावा यह किसी भी महत्वपूर्ण लेख या बात का भौतिक कब्जा लेने और कारण इसकी मात्रा, वजन या अन्य शारीरिक विशेषताओं के कारण या एक खतरनाक प्रकृति की अपनी किया जा रहा करने के लिए एक सुरक्षित जगह पर इसे हटाने के लिए संभव या व्यावहारिक नहीं है जहां, अधिकृत बशर्ते कि अधिकारी मालिक या वह ऐसे अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति और अधिकृत अधिकारी की इस तरह की कार्रवाई के साथ छोड़कर हटाने के साथ भाग या अन्यथा इसके साथ सौदा नहीं होगा कि उसके तत्काल कब्जे या नियंत्रण में है, जो व्यक्ति को एक आदेश में सेवा कर सकता करेगा खंड (ग) के तहत ऐसी बहुमूल्य लेख या बात की जब्ती नहीं समझा जाएगा. ";
(ख) उप - धारा (3), शब्दों के बाद "अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज,", शब्द, कोष्ठक और चित्रा "उप - धारा को दूसरे परंतुक में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य कारणों के लिए (1)," करेगा सम्मिलित किया.
[वित्त अधिनियम, 1988]

