अनुभाग 11 का संशोधन
धारा 151 का संशोधन
34. आय-कर अधिनियम की धारा 151 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्ः-
"स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त के लिए, धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने के लिए किसी मामले की उपयुक्तता के बारे निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के संबंध में समाधान हो जाने पर, स्वयं ऐसी सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है ।"।
[वित्त अधिनियम, 2008]

