अवक्षयण मोक और विकास रिबेट के लिए शर्तें
मूल्यह्रास भत्ता और विकास छूट के लिए शर्तें.
प्र.34. (1) 48 [***]
(2) 49 [***]
वास्तव में अनुमति दी जाए विकास छूट की पचहत्तर प्रतिशत के बराबर राशि का लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है जब तक कि (3) (ए) धारा 33 में निर्दिष्ट कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी 50 में [किसी भी पिछले वर्ष कटौती की अनुमति दी जानी है सम्मान है जो की उप - धारा के तहत (2) है कि अनुभाग या किसी भी पहले पिछले वर्ष की (जहाज का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें वर्ष या मशीनरी या संयंत्र से पहले नहीं पिछले एक वर्ष से किया जा रहा जहाज या स्थापित किया गया था , मशीनरी या संयंत्र पहले) का उपयोग करने के लिए रखा] और अधिक अन्य उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अगले आठ वर्षों की अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जा करने के लिए एक रिजर्व खाते में जमा किया गया था
लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए (i); या
(द्वितीय) के मुनाफे के रूप में भारत से बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के सृजन के लिए:
निर्धारिती विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अर्थ के भीतर एक लाइसेंसधारी जा रहा है, एक कंपनी है, जहां इस खंड लागू नहीं होगा, बशर्ते कि या जहाज का अधिग्रहण या गया है, जहां मशीनरी या संयंत्र स्थापित किया गया है जनवरी, 1958 के दिन 1 से पहले:
51 [आगे एक जहाज फरवरी, 1966 के 28 वें दिन के बाद अधिग्रहण किया गया है, जहां शब्दों के लिए "पचहत्तर" शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया गया था के रूप में अगर, इस खंड में इस तरह के जहाज के संबंध में प्रभावी होंगे बशर्ते कि. ]
स्पष्टीकरण -. 52 [वित्त अधिनियम, 1990, wref द्वारा छोड़े गए1962/01/04. इससे पहले, यह वित्त अधिनियम, 1966, wref द्वारा डाला गया था 1962/01/04.]
किसी भी जहाज, मशीनरी या संयंत्र का अधिग्रहण या स्थापित किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को बेच दिया या अन्यथा निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए (ख), किसी भी भत्ता खंड के अधीन किए गए 33 या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के संगत प्रावधानों के तहत, उस जहाज के संबंध में, मशीनरी या संयंत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गलत तरीके से बनाया गया है समझा जाएगा, और उप के प्रावधानों खंड 155 की धारा (5) के हिसाब से लागू होंगे:
बशर्ते कि इस खंड लागू नहीं होगा कि
(I) जहाज का अधिग्रहण किया गया है या मशीनरी या संयंत्र जनवरी, 1958 के दिन 1 से पहले स्थापित किया गया है जहां; या
(Ii) जहां जहाज, मशीनरी या कंपनी अधिनियम की धारा 617 में परिभाषित के रूप में पौधे को बेच दिया या अन्यथा सरकार, एक स्थानीय प्राधिकारी, एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम या किसी सरकारी कंपनी को निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहा है 1956 53 (1956 का 1); या
(Iii) जहाज, मशीनरी या संयंत्र की बिक्री या स्थानांतरण समामेलन या उत्तराधिकार के संबंध में किया जाता है जहां उपधारा में निर्दिष्ट (3) या उपधारा (4) धारा 33 की.
प्र 48 कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. मूल उप - धारा (1), 1971/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में खड़ा था:
"(1) उप - धारा (1) या धारा 32 की उप - धारा (1 ए) में निर्दिष्ट कटौती निर्धारित ब्यौरे सुसज्जित किया गया है केवल तभी अनुमति दी जाएगी, और धारा 33 में निर्दिष्ट कटौती केवल तभी अनुमति दी जाएगी खंड (मैं) और खंड (द्वितीय) के उद्देश्य के लिए निर्धारित ब्यौरे उप - धारा (1) के खंड 32 के जहाज या मशीनरी या संयंत्र के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया है. "
प्र.49. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. मूल उप - धारा (2), वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा यथा संशोधित, 1965/01/04 से प्रभावी, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967, 1967/01/04 से प्रभावी, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970, 1971/01/04 से प्रभावी, प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, 1975/1/4 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी, 1981/01/04 से प्रभावी, नीचे के रूप में खड़ा था:
"(2) धारा 32 के प्रयोजनों के लिए -
(I) उप - धारा (1) या धारा 32 की उप - धारा (1 ए) के तहत या भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कर दिया मूल्यह्रास के संबंध में सभी कटौतियों के कुल 1922 (1922 का 11), या किसी भी कानून के तहत अधिनियम द्वारा या भारतीय आयकर अधिनियम के तहत निरस्त कर दिया, 1886 (1886 का 2), किसी भी मामले में, मामले के रूप में निर्माण, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, संरचना या काम की निर्धारिती को वास्तविक लागत, से अधिक नहीं होगी हो सकता है.
एक पूंजी परिसंपत्ति हस्तांतरित है व्याख्या. कहाँ
(मैं) अपनी सहायक कंपनी के लिए एक होल्डिंग कंपनी द्वारा या इसकी होल्डिंग कंपनी, या करने के लिए एक सहायक कंपनी द्वारा
(Ii) समामेलन की एक योजना में एक और कंपनी के लिए एक कंपनी से,
जैसा भी मामला हो और खंड में निर्दिष्ट शर्तों (चतुर्थ) या खंड (v) या, धारा 47 के खंड (vi) इस खंड, खाते के अंतर्गत मूल्यह्रास के संबंध में सभी कटौतियों के कुल का निर्धारण करने में, तो, संतुष्ट हैं भी संपत्ति का तबादला कर दिया गया है, जिसमें से कंपनी के मामले में अनुमति दी मूल्यह्रास के संबंध में कटौती के लिए जाएंगे;
(Ii) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (आईआईए) या खंड (चतुर्थ) या खंड (v) या खंड (vi) उप - धारा (1) के खंड 32 के अधिकृत करने के लिए समझा जाएगा किसी भी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, बेचा, त्याग ध्वस्त कर दिया या कि साल में नष्ट कर के संबंध में किसी भी राशि के किसी भी पिछले साल के लिए भत्ता;
धारा 32 की उप - धारा (1 ए) के खंड (ग) कुछ भी नहीं है (मैं) में या में निर्दिष्ट एक इमारत के संबंध में किसी भी संरचना या काम के संबंध में किसी भी राशि के किसी भी पिछले साल के लिए भत्ता अधिकृत करने के लिए समझा जाएगा , बेचा त्याग, ध्वस्त या नष्ट कर दिया या कि साल में निर्माण के संबंध में पट्टा या अधिभोग की अन्य अधिकार के दृढ़ संकल्प का एक परिणाम के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया है, जो कि उपधारा. "
प्र.50. वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा "प्रासंगिक पिछले साल" के लिए एवजी, 1962/01/04 wref.
51 वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा डाला 1966/01/04.
52.चूक के लिए पहले, स्पष्टीकरण के अधीन के रूप में पढ़ा:
"विवरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा धारा 33 में निर्दिष्ट कटौती कारण से इनकार नहीं किया जा सकेगा कि घोषित किया जाता है कि केवल प्रासंगिक पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट और रिजर्व खाते में जमा राशि लाभ और हानि खाते के अनुसार (डेबिट पूर्वोक्त बनाने के बिना पर पहुंचे के रूप में) पूर्वोक्त ऐसे में पिछले वर्ष के लाभ की राशि से अधिक है. "
५३."सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 31 देखें. 1.89 पूर्व.

