आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 33कख

चाय विकास खाते

धारा

धारा संख्या

33कख

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1994

चाय विकास खाते

चाय विकास खाते
15 [चाय विकास खाते.
33AB.              (1) भारत में चाय बढ़ रही है और निर्माण के कारोबार पर ले जाने के एक निर्धारिती, पिछले वर्ष के अंत से या उनके आय विवरणी प्रस्तुत करने से पहले छह महीने की समाप्ति से पहले है, जहां 16 [जो भी पहले हो, राष्ट्रीय के साथ जमा बैंक के अनुसार उस बैंक के साथ निर्धारिती द्वारा बनाए रखा (विशेष खाते के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) एक खाते में कोई राशि या मात्रा, और में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, इस खंड में एक योजना (इसके बाद योजना के रूप में भेजा ) चाय बोर्ड द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी, निर्धारिती, इस धारा के प्रावधानों के अधीन,] की अनुमति दी जाएगी कि पहले साल से आगे लाया कटौती (यदि हो तो ऐसी कटौती, हानि से पहले अनुमति दी जा रही, धारा 72 के तहत बंद सेट है ) के
(क) राशि या तो जमा राशियों की कुल के बराबर राशि; या
(ख) (इस धारा के तहत किसी भी कटौती करने से पहले सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के तहत अभिकलन) इस तरह के कारोबार से होने वाली आय का बीस प्रतिशत के बराबर राशि,
इनमें से जो भी कम है:
ऐसे निर्धारिती एक फर्म या व्यक्तियों की किसी भी संस्था या व्यक्तियों के शरीर के किसी भी है जहां, इस धारा के तहत कटौती के किसी भी साथी, या मामले के रूप में की आय की गणना में अनुमति नहीं दी जाएगी बशर्ते कि हो सकता है, इस तरह के किसी भी सदस्य फर्म, व्यक्तियों में व्यक्तियों या शरीर के एसोसिएशन:
आगे किसी भी कटौती, विशेष खाते में जमा किसी भी राशि के संबंध में जहां बशर्ते कि 17 [या चाय जमा खाता में], किसी भी पिछले एक साल में इस उपधारा के तहत अनुमति दी गई है, कोई कटौती इस तरह की राशि के संबंध में अनुमति दी जाएगी किसी भी अन्य पिछले वर्ष में.
के रूप में परिभाषित कटौती का दावा किया है, जिसके लिए आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की इस तरह के कारोबार के खातों एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जब तक कि (2) उप - धारा के तहत कटौती (1) स्वीकार्य नहीं होगा उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (2) धारा 288 और निर्धारिती की आय के बारे में उनकी वापसी के साथ साथ प्रस्तुत, निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट 18 विधिवत ऐसे एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित:
ऐसे निर्धारिती इस तरह के व्यापार के खातों ऐसे कानून और प्रस्तुत तहत अंकेक्षित हो जाता है निर्धारिती द्वारा या उसके खातों लेखापरीक्षित पाने के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत आवश्यक है, जहां एक मामले में, यह इस उप अनुच्छेद के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया जाएगा बशर्ते कि ऐसे अन्य कानून और इस उपधारा के तहत निर्धारित प्रपत्र में एक और रिपोर्ट के तहत आवश्यक रूप ऑडिट की रिपोर्ट.
(3) में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि 19 या नीचे निर्दिष्ट परिस्थितियों में [विशेष खाता योजना में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए छोड़कर वापस लिया जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी]: -
व्यापार की (ए) के बंद होने;
(ख) एक निर्धारिती की मौत;
(ग) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का विभाजन;
एक फर्म के (घ) विघटन;
(ई) एक कंपनी के परिसमापन.
(4) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (3), उप - धारा के तहत कोई कटौती (1) की खरीद के लिए उपयोग किसी भी राशि के संबंध में अनुमति दी जाएगी
(क) किसी भी कार्यालय परिसर या एक अतिथि घर की प्रकृति में किसी भी आवास सहित रिहायशी आवास, में स्थापित होने के लिए किसी मशीनरी या संयंत्र;
(ख) किसी भी कार्यालय उपकरणों (कंप्यूटर नहीं किया जा रहा);
(ग) किसी मशीनरी या संयंत्र, जो की वास्तविक लागत की पूरी किसी भी एक का सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में एक कटौती (चाहे ह्रास के माध्यम से या अन्यथा) के रूप में अनुमति दी है पिछले वर्ष;
(घ) किसी भी नई मशीनरी या संयंत्र ग्यारहवीं अनुसूची में सूची में विनिर्दिष्ट किसी लेख या बात का निर्माण, निर्माण या उत्पादन के व्यापार के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक उपक्रम में स्थापित किया जाना है.
(5) विशेष खाते में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि, कहां 20 [या चाय जमा खाता में], खंड में निर्दिष्ट परिस्थितियों (एक) या खंड (घ में निर्धारिती द्वारा किसी भी पिछले वर्ष के दौरान वापस ले लिया है ) उप - धारा (3), इस तरह की राशि का पूरा लाभ और है कि पिछले वर्ष के कारोबार या पेशे के लाभ होना समझा जाएगा और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में आय कर के दायरे में होगी मानो व्यापार के मामले में, फर्म भंग नहीं किया गया था हो सकता है, के रूप में बंद कर दिया या नहीं दिया था.
(6) विशेष खाते में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि कहां 20 [या चाय जमा खाता में] योजना के अनुसार इस तरह के कारोबार के सिलसिले में किसी भी खर्च के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जाता है 21 [या जमा योजना], ऐसे व्यय सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में अनुमति नहीं दी जाएगी.
(7) विशेष खाते में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि, कहां 21 नेशनल बैंक द्वारा किसी भी पिछले वर्ष के दौरान जारी किया गया है जो [या चाय जमा खाता में], 21 [या से निर्धारिती द्वारा वापस ले लिया है जो योजना के अनुसार इस तरह के व्यापार के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जा रहा के लिए चाय जमा खाता] 21 [या जमा योजना] तो या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से, उपयोग नहीं किया है कि पिछले एक साल के भीतर, ऐसी राशि या के पूरे जैसा भी मामला हो, तो उपयोग नहीं कर रहा है जो उसके भाग के मुनाफे और व्यापार के लाभ और है कि पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर के हिसाब से प्रभार्य हो समझा जाएगा:
इस उप - धारा ऐसी राशि खंड में निर्दिष्ट परिस्थितियों में खाता बंद में किसी भी पिछले वर्ष के दौरान जारी की है जहां एक मामले में लागू नहीं होगा बशर्ते कि उप - धारा (ख), (ग) और (ई) (3) .
(8) जहां योजना के अनुसार का अधिग्रहण किसी भी संपत्ति 21 को पिछले वर्ष के अंत से [या जमा योजना] बेचा जाता है या अन्यथा आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा किसी भी पिछले वर्ष में तबादला उप - धारा के तहत अनुमति दी कटौती करने के लिए सम्बद्ध है के रूप में इस तरह के संपत्ति की लागत का यह अधिग्रहण कर लिया था, जिसमें इस तरह के भाग (1) संपत्ति है, जिसमें पिछले वर्ष की व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ होना समझा जाएगा बेचा या अन्यथा हस्तांतरित और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में आय कर के दायरे में होगी:
इस उप - धारा में कुछ भी नहीं लागू-नहीं होगी
(मैं) परिसंपत्ति सरकार, एक स्थानीय प्राधिकारी, कंपनी द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या एक सरकार के अधीन स्थापित किसी निगम को बेचा या अन्यथा निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहा है, जहां 22 , 1956 को कंपनी अधिनियम की धारा 617 के रूप में परिभाषित (1956 का 1); या
(Ii) संपत्ति की बिक्री या स्थानांतरण फर्म किसी भी संपत्ति बेचता है या कंपनी के लिए अन्यथा स्थानान्तरण जिनमें से एक परिणाम के रूप में फर्म द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे में एक कंपनी द्वारा एक फर्म के उत्तराधिकार के संबंध में किया जाता है जहां और योजना 21 [या जमा योजना] फर्म को लागू ढंग से कंपनी को लागू करने के लिए जारी है.
स्पष्टीकरण.-परंतुक के खंड के प्रावधानों (द्वितीय) लागू नहीं होगी, जहां केवल-
(मैं) उत्तराधिकार कंपनी की संपत्तियों बनने से पहले तुरंत व्यापार या पेशे से संबंधित फर्म के सभी गुण;
(Ii) तुरंत उत्तराधिकार से पहले व्यवसाय या पेशे से संबंधित फर्म के सभी देनदारियों कंपनी की देनदारियों हो; और
(Iii) कंपनी के सभी शेयरधारकों तुरंत उत्तराधिकार से पहले फर्म के भागीदार थे.
यह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है अगर (9) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट की जाए इस धारा के तहत कटौती स्वीकार्य ऐसी तारीख के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी कि प्रत्यक्ष कर सकते हैं.
स्पष्टीकरण इस खंड, में. -
(क) "नेशनल बैंक" कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981 (1981 का 61) के लिए नेशनल बैंक की धारा 3 के तहत स्थापित मतलब है.
(ख) "चाय बोर्ड" चाय बोर्ड चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के तहत स्थापित मतलब है.]

 

प्र.15.     वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1991/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, धारा 33AB, 1986/01/04 और बाद में नीचे के रूप में पढ़ा 1988/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1987, द्वारा संशोधित प्रभावी वित्त अधिनियम, 1985, द्वारा सम्मिलित रूप:
                        '33AB.             चाय विकास खाते -. (1) भारत में चाय बढ़ रही है और निर्माण के कारोबार पर ले जाने के एक निर्धारिती है कहां, पिछले वर्ष के दौरान, विशेष रूप में निर्दिष्ट इस खंड में एक खाते में कोई राशि या मात्रा (इसके बाद नेशनल बैंक के पास जमा चाय बोर्ड द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी इसके बाद योजना के रूप में भेजा इस खंड में एक स्कीम () के अनुसार कि बैंक के साथ निर्धारिती द्वारा बनाए रखा खाते), निर्धारिती, इस धारा के प्रावधानों के अधीन, एक कटौती की अनुमति दी जाएगी के
राशि या कुल ताकि पिछले वर्ष के दौरान जमा राशियों की, या के बराबर (एक) एक योग
(ख) (इस धारा के तहत किसी भी कटौती करने से पहले सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के तहत अभिकलन) इस तरह के कारोबार से होने वाली आय का बीस प्रतिशत के बराबर राशि,
                        इनमें से जो भी कम है.
स्पष्टीकरण इस खंड, में. -
(क) "नेशनल बैंक" कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक का अर्थ कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम के लिए नेशनल बैंक, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के तहत स्थापित किया;
(ख) "चाय बोर्ड" चाय बोर्ड चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के तहत स्थापित मतलब है.
                        (2) राशि या पिछले वर्ष के दौरान विशेष खाते में निर्धारिती द्वारा जमा राशियों की कुल (1), अतिरिक्त है कि उप के प्रयोजनों के लिए, माना जाएगा उप - धारा के तहत कटौती के रूप में राशि स्वीकार्य से अधिक है कहां अनुभाग, अगले अगले पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा किए गए एक जमा के रूप में.
                        (3) विशेष खाते में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि योजना के अनुसार, में उप - धारा (1) में निर्दिष्ट व्यापार के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जाता है -
(क) किसी भी संपत्ति प्राप्त करने के लिए निर्माण, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, (1) धारा 43 की, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए है, तो उपयोग राशि से कम हो जाएगा खंड के अधीन निर्धारित के रूप में ऐसी संपत्ति की वास्तविक लागत जा रहा है;
(ख) इस तरह के व्यापार के प्रयोजनों के लिए किसी भी खर्च वसूल लिए, ऐसे व्यय यदि कोई हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खाते में रखा जाएगा, ताकि उपयोग राशि और उसके एवज में राशि से कम हो जाएगा.
                        (4) जहां उपधारा (1 में निर्दिष्ट व्यापार के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जा रहा के लिए नेशनल बैंक द्वारा किसी भी पिछले वर्ष के दौरान जारी किया गया है जो विशेष खाते में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि, जैसा भी मामला हो) योजना के अनुसार तो, या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से, उपयोग नहीं किया है कि पिछले एक साल के भीतर, इस तरह की राशि का पूरा या,, भाग तो उपयोग नहीं कर रहा है जो उसके लाभ और लाभ होना समझा जाएगा व्यापार और कहा कि पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर के हिसाब से प्रभार्य की.
                        (5) इस धारा के प्रावधानों अप्रैल, 1986 के 1 दिन शुरू मूल्यांकन वर्षों के संबंध, और अप्रैल, 1987 के 1 दिन में लागू नहीं होगी. '
प्र.16. "जो भी पहले हो, नेशनल बैंक के पास जमा" और के साथ समाप्त होने के साथ शुरुआत शब्दों में "निर्धारिती इस धारा के प्रावधानों के अधीन, करेगा," निम्न द्वारा 1995/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1994, द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
                        "जो भी पहले हो, -
(एक) नेशनल बैंक के साथ के अनुसार उस बैंक के साथ निर्धारिती द्वारा बनाए रखा (विशेष खाते के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) एक खाते में कोई राशि या मात्रा में जमा है, और में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, एक योजना (इसके बाद में ) योजना के रूप में भेजा इस खंड चाय बोर्ड द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी; या
(ख) के अनुसार निर्धारिती द्वारा खोला (चाय जमा खाता के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) एक खाते में कोई राशि जमा है, और में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, इस खंड में (इसके बाद चाय बोर्ड द्वारा तैयार एक योजना में भेजा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ) जमा योजना के रूप में करने के लिए,
                        निर्धारिती ", इस धारा के प्रावधानों के अधीन होगा
प्र.17. इटैलिक शब्दों Ibid, डाला जाएगा.
प्र.18. खंड 33AB तहत आवश्यक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए 5AC और फार्म सं 3AC नियम (2).
प्र.19.शब्दों में "विशेष खाता या जैसा भी मामला हो चाय जमा खाता जमा योजना में, इस योजना में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए छोड़कर वापस लिया जा करने की अनुमति दी है या नहीं की जाएगी" "विशेष खाता अनुमति नहीं दी जाएगी लिए रखे जाएँगे वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा योजना में निर्दिष्ट उद्देश्यों "के लिए छोड़कर वापस लिया जाना 1995/01/04.
प्र.20. italicised शब्द Ibid, डाला जाएगा.
प्र.21. italicised शब्द वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1995/01/04.
प्र.22."सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट सं 2 देखें. 1.18 पूर्व.

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