खंड 207 के संशोधन
अनुभाग 207 का संशोधन.
प्र.33. आयकर अधिनियम की धारा 207 में, उप - धारा (1) में, '. सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य अलावा और आय के मामले में' शब्दों के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
'अन्य आय के मामले में अधिक
सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत (क) आय प्रभार्य; और
(ख) आय धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट. '.
[वित्त अधिनियम, 1972]

