आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 33

खंड 207 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

33

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1972

खंड 207 के संशोधन

खंड 207 के संशोधन

अनुभाग 207 का संशोधन.

प्र.33. आयकर अधिनियम की धारा 207 में, उप - धारा (1) में, '. सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य अलावा और आय के मामले में' शब्दों के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'अन्य आय के मामले में अधिक

सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत (क) आय प्रभार्य; और

(ख) आय धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट. '.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1972]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट