धारा 80 आईए के संशोधन
धारा 80जजघ का संशोधन
32. आय-कर अधिनियम की धारा 80जजघ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2003 से,–
(i) खंड (ग) में "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "पच्चीस प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
(ii) खंड (घ) में "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "पंद्रह प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[वित्त अधिनियम, 2002]

