विकास रिबेट
विकास छूट.
33. 37 [(1) (क) एक नया जहाज या नई मशीनरी या निर्धारिती द्वारा स्वामित्व में है और पूरी तरह से उसके द्वारा पर किए गए व्यापार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है जो (कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहनों के अलावा) संयंत्र के संबंध में, , के अनुसार और इस खंड की और खंड 34 के प्रावधानों के अधीन, एक कटौती जहाज का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष या मशीनरी या संयंत्र के संबंध में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी या स्थापित किया गया था, यदि जहाज, मशीनरी या संयंत्र पहले खंड (ख) में निर्दिष्ट के रूप में विकास छूट के माध्यम से, कि पिछले वर्ष के संबंध में, तो तुरंत सफल पिछले वर्ष में एक राशि का उपयोग करने के लिए लगाया जाता है.
(ख) राशि (एक) होने वाले खंड में निर्दिष्ट
एक जहाज, उसके निर्धारिती को वास्तविक लागत का चालीस प्रतिशत के मामले में (ए);
(बी) मशीनरी या संयंत्र के मामले में -
मशीनरी या संयंत्र पांचवीं अनुसूची में सूची में निर्दिष्ट लेख या चीजों में से किसी एक या एक से अधिक के निर्माण, निर्माण या उत्पादन के व्यापार के प्रयोजनों के लिए स्थापित किया गया है जहां - (i)
(क) पैंतीस प्रति यह अप्रैल, 1970 के 1 दिन पहले स्थापित किया गया है जहां निर्धारिती, मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत का प्रतिशत, और
(ख) यह मार्च, 1970 के 31 वें दिन के बाद स्थापित किया गया है जहां इस तरह की लागत का पच्चीस फीसदी;
(Ii) जहां मशीनरी या संयंत्र एक होटल और ऐसे होटल के रूप में यह द्वारा इस्तेमाल किया परिसर में एक भारतीय कंपनी जा रहा है एक निर्धारिती द्वारा मार्च, 1967 के 31 वें दिन के बाद स्थापित किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है कुछ समय के लिए है -
(क) पैंतीस प्रति यह अप्रैल, 1970 के 1 दिन पहले स्थापित किया गया है जहां निर्धारिती, मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत का प्रतिशत, और
(ख) यह मार्च, 1970 के 31 वें दिन के बाद स्थापित किया गया है जहां इस तरह की लागत का पच्चीस फीसदी;
(Iii) मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती, द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक पूंजी प्रकृति की एक परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व खर्च किया जा रहा है, मार्च, 1967 के 31 वें दिन के बाद स्थापित किया गया है, जहां -
(क) पैंतीस प्रति यह अप्रैल, 1970 के 1 दिन पहले स्थापित किया गया है जहां निर्धारिती, मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत का प्रतिशत, और
(ख) यह मार्च, 1970 के 31 वें दिन के बाद स्थापित किया गया है जहां इस तरह की लागत का पच्चीस फीसदी;
(Iv) किसी भी अन्य मामले में, -
(क) बीस प्रति यह अप्रैल, 1970 के 1 दिन पहले स्थापित किया गया है जहां निर्धारिती, मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत का प्रतिशत, और
(ख) यह मार्च, 1970 के 31 वें दिन के बाद स्थापित किया गया है जहां इस तरह की लागत का पन्द्रह प्रतिशत.]
38 [ 39 (1 ए) (क), मार्च, 1964 के 31 वें दिन के बाद, उसके द्वारा अधिग्रहण की तारीख करेगा, धारा 34 के उपबंधों के अधीन भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया था इससे पहले जो किसी भी जहाज का अधिग्रहण, जो एक निर्धारिती जैसे दर या दरों पर विकास छूट के रास्ते से एक कटौती राशि के रूप में अनुमति दी जानी निर्धारित किया जा सकता है, निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं, बशर्ते कि: -
(I) ऐसे जहाज भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय स्वामित्व वाली इस तरह के अधिग्रहण की तारीख करने के लिए पिछले नहीं था;
(Ii) ऐसे जहाज पूरी तरह निर्धारिती द्वारा किए गए व्यापार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है; और
(Iii) के रूप में इस तरह के अन्य शर्तों में निर्धारित किया जा सकता है.
(ख) निर्धारिती द्वारा इस तरह के स्थापना अनुभाग 34 के प्रावधानों को होगा, इस विषय में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया था, इससे पहले भी रूप में अनुमति दी जानी है, जो (कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहनों से भिन्न) किसी मशीनरी या संयंत्र स्थापित करता है जो एक निर्धारिती जैसे दर या दरों पर विकास छूट के रास्ते से एक राशि निर्धारित की जा सकती कटौती, निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं, बशर्ते कि: -
(I) ऐसी मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती द्वारा इस तरह की स्थापना की तारीख करने के लिए पिछले किसी भी समय भारत में उपयोग नहीं किया गया था;
(Ii) यह भारत के बाहर किसी भी देश से निर्धारिती द्वारा भारत में आयात किया जाता है;
(Iii) ऐसे मशीनरी या संयंत्र के सम्मान में ह्रास या विकास छूट के कारण कोई कटौती की अनुमति या कुल कंप्यूटिंग में भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है किया गया है पूर्व निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से किसी भी अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति की आय;
(Iv) ऐसी मशीनरी या संयंत्र पूरी तरह निर्धारिती द्वारा किए गए व्यापार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है; और
(वी) के रूप में इस तरह के अन्य शर्तों में निर्धारित किया जा सकता है.
(ग) इस उपधारा के तहत विकास छूट जहाज का अधिग्रहण किया गया था या जहाज, मशीनरी या संयंत्र पहले उपयोग करने के लिए लगाया जाता है अगर मशीनरी या संयंत्र, या स्थापित किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी में तुरंत कि पिछले वर्ष के संबंध में, फिर, पिछले वर्ष सफल.]
(2) एक हासिल कर ली जहाज या मशीनरी या दिसंबर, 1957, के 31 दिन के बाद स्थापित संयंत्र के मामले में जहां जहाज का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष या मशीनरी के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती निर्धारणीय की कुल आय या स्थापित संयंत्र या तुरंत सफल पिछले वर्ष, मामले के रूप में ((1) उप - धारा के तहत किसी भी भत्ता बनाने के बिना अभिकलन किया जा रहा है इस उद्देश्य के लिए कुल आय हो सकती है 40 [) या उपधारा (1 ए] 41 [इस अनुभाग की या उप - धारा (1) के खंड 33A की] 42 [या के तहत किसी भी कटौती अध्याय VI-A 43 [***]]) नहीं के बराबर है या नीचे की दर लागू बहां पर गणना की विकास छूट की पूरी राशि से कम है 44 , [उप - धारा (1) या उपधारा (1 ए), जैसा भी मामला हो सकता है] -
(मैं) योग उप - धारा के तहत है कि आकलन वर्ष के लिए विकास की छूट (1) के माध्यम से की अनुमति दी जाए 45 ने कहा कि कुल आय को कम करने के लिए पर्याप्त है के रूप में [या उप - धारा (1 ए)] केवल इस तरह की राशि होगी शून्य करने के लिए ; और
(द्वितीय) विकास छूट की राशि, यह पूर्वोक्त रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया है जो करने के लिए इस हद तक, निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, और विकास छूट निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति दी जा के रूप में इस तरह की राशि होगी यदि कोई हो, अभी भी बकाया इतने पर निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया और किया जाएगा, शून्य, ढंग पूर्वोक्त में अभिकलन कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय निर्धारिती की कुल आय,, और विकास छूट की शेष राशि को कम करने के लिए पर्याप्त है ,, विकास छूट का कोई भाग तुरंत जहाज का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष या मशीनरी या स्थापित संयंत्र या तुरंत सफल पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष सफल आठ से अधिक मूल्यांकन वर्षों के लिए आगे किया जाएगा कि, लेकिन इतना जैसा भी मामला हो.
स्पष्टीकरण. कहाँ के लिए किसी भी निर्धारण वर्ष विकास छूट एक से अधिक पिछले वर्ष में स्थापित हासिल कर ली जहाजों या मशीनरी या संयंत्र के संबंध में उप - धारा के प्रावधानों (2) के अनुसार की अनुमति दी जानी है, और निर्धारिती की कुल आय (इस उद्देश्य के लिए कुल आय (1) उप - धारा के तहत किसी भी भत्ता बनाने के बिना अभिकलन किया जा रहा है कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय 46 [या उप - धारा (1 ए)] 47 [धारा 33A के इस भाग या उप - धारा (1) के ] 48 [या अध्याय छठी ए के तहत किसी भी कटौती 49 [***]]) कि आकलन वर्ष के लिए उक्त संपत्ति के संबंध में अनुमति होने की वजह से राशियों की कुल तुलना में कम है, निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात् : -
(I) धारा के तहत भत्ता (द्वितीय) की उपधारा (2) किया जाता है कि उप खंड के खंड (क) के तहत किसी भी भत्ता से पहले किया जाएगा; और
(Ii) एक भत्ता (2) एक से अधिक निर्धारण वर्ष से आगे बढ़ाया मात्रा के संबंध में, पहले के एक आकलन वर्ष से आगे बढ़ाया राशि दी जाएगी उप खंड के खंड (ख) के तहत बनाया जाना है, जहां पहले किसी भी राशि एक बाद में निर्धारण वर्ष से आगे बढ़ाया.
50 [(3), समामेलन की एक योजना में, समामेली कंपनी बेचता है या एकीकृत कंपनी को अन्यथा स्थानान्तरण जो विकास छूट के संबंध में किसी भी जहाज, मशीनरी या संयंत्र उप - धारा के तहत समामेली कंपनी को अनुमति दी गई है कहां (1) या उप - धारा (1 ए), -
(क) एकीकृत कंपनी उप खंड में वर्णित शर्तों को पूरा करने के लिए जारी करेगा (3) ऐसे जहाज, मशीनरी या संयंत्र नहीं होगा जो भीतर समामेली कंपनी और अवधि के संबंध में द्वारा बनाई गई रिजर्व के संबंध में खंड 34 का बेचा या अन्यथा स्थानांतरित किया है और वे यह डिफ़ॉल्ट प्रतिबद्ध था मिलाकर कंपनी के लिए लागू किया गया होता के रूप में इन शर्तों के किसी के डिफ़ॉल्ट में, उप - धारा के प्रावधानों (5) धारा 155 के एकीकृत कंपनी पर लागू नहीं होगी; और
हालांकि (ख) विकास छूट की शेष राशि, यदि कोई हो, ऐसे जहाज के संबंध में मिलाकर कंपनी को अभी भी बकाया, मशीनरी या संयंत्र उप - धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार एकीकृत कंपनी की अनुमति दी जाएगी, तो, , विकास छूट की शेष राशि को मिलाकर कंपनी के आकलन में आगे ले जाया जाएगा और एकीकृत कंपनी उपधारा में निर्दिष्ट आठ साल की अवधि से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए कुल अवधि (2) और एकीकृत कंपनी माना जाएगा कि इस अनुभाग और अनुभाग 34 के प्रयोजनों के लिए इस तरह के जहाज, मशीनरी या संयंत्र के संबंध में निर्धारिती के रूप में.]
(4) एक फर्म फर्म कंपनी के लिए स्थानान्तरण किसी भी जहाज, मशीनरी या संयंत्र, खंड के प्रावधानों (क) और (ख बेचता है या अन्यथा, जिनमें से एक परिणाम के रूप में यह द्वारा किए गए व्यापार में एक कंपनी से सफल रहा है कहां ) उप - धारा (3), जहां तक हो सके, फर्म और कंपनी के लिए लागू नहीं होगी.
स्पष्टीकरण. इस खंड के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, जहां केवल-
(मैं) उत्तराधिकार कंपनी की संपत्ति बन जाता से पहले तुरंत व्यवसाय से संबंधित फर्म के सभी संपत्ति;
(Ii) उत्तराधिकार कंपनी की देनदारियों बनने से पहले तुरंत व्यवसाय से संबंधित फर्म के सभी देनदारियों; और
(Iii) कंपनी के सभी शेयरधारकों तुरंत उत्तराधिकार से पहले फर्म के भागीदार थे.
51 यह ऐसा करने के लिए यह आवश्यक या समीचीन समझता है अगर [(5) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा मई 52 सरकारी राजपत्र में, इस धारा के तहत कटौती स्वीकार्य एक हासिल कर ली जहाज या मशीनरी के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी कि प्रत्यक्ष या संयंत्र उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, जैसा कि पहले इस तरह की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों से नहीं किया जा रहा है, इस तरह की तारीख के बाद स्थापित.]
53 [(6) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, विकास छूट के रास्ते से कोई कटौती मार्च, 1965 के 31 वें दिन के बाद से स्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में अनुमति दी जाएगी, किसी भी कार्यालय परिसर या किसी भी आवासीय में एक अतिथि घर की प्रकृति में किसी भी आवास सहित आवास,:]
54 [इस उप - धारा के प्रावधानों के होटल के लिए है, जहां एक होटल के रूप में यह द्वारा इस्तेमाल किया परिसर में यह द्वारा स्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में, एक भारतीय कंपनी जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में लागू नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया जा रहा समय है.]
प्र.37. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04. उप - धारा (1) पहले, 1965 (नं. 2) अधिनियम 1963/01/04 से प्रभावी आयकर (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1963 में संशोधन किया है, और फिर वित्त अधिनियम, 1965 के द्वारा, और तत्कालीन वित्त द्वारा किया गया था से प्रभावी 1965/01/04.
प्र.38. वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.
प्र.39. नियम 5 ब देखें.
प्र 40 वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.
प्र.41. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
प्र.42. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 43. "या अनुभाग 280 हे"1988/01/04.
प्र.44. वित्त अधिनियम द्वारा "कि उप - धारा", 1964 से प्रभावी के लिए एवजी 1964/01/04.
प्र.45. डाला, Ibid.
प्र.46.डाला, Ibid.
प्र.47. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
प्र 48 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 49. "या अनुभाग 280 हे"1988/01/04.
प्र.50. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04. उप - धारा (3) पहले 1964/01/04 और तत्कालीन वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा, प्रभावी प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964 के द्वारा संशोधित किया गया 1966/01/04.
51 वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.
52.28-5-1971 (5) धारा 33 की, विकास छूट का अनुदान प्राप्त कर लिया जहाजों या मशीनरी या 31-5 के बाद स्थापित संयंत्र के संबंध में बंद कर दिया गया उपधारा के तहत जारी दिनांक अधिसूचना संख्या का.आ. 2167, के संदर्भ में - 1974. हालांकि, वित्त अधिनियम, 1974 की धारा 16, वित्त अधिनियम, 1975 की धारा 30 द्वारा यथा संशोधित, कुछ मामलों में एक सीमित अवधि के लिए विकास छूट को जारी रखने के लिए एक स्वतंत्र प्रावधान किया है. छूट का एक परिणाम के अनुदान के संबंध में 31-5-1977 को 1974/01/06 से, सीमित अवधि, अर्थात् के लिए, कुछ शर्तों के अधीन जारी किया गया था के रूप में
(क) 31-5-1974 लेकिन उसके बाद 1977/01/01 से पहले अधिग्रहण कर लिया था जो जहाज;
(ख) किसी मशीनरी या 31-5-1974 लेकिन उसके बाद 1975/01/06 से पहले स्थापित किया गया था जो [(ग) नीचे में उल्लेख के अलावा अन्य] संयंत्र; और
(ग) कोयला आधारित उपकरण या 31-5-1974 लेकिन उसके बाद 1977/01/06 से पहले स्थापित किया गया था, जो कोयला आधारित उपकरणों में तेल निकाल दिया उपकरण बदलने के लिए किसी मशीनरी या संयंत्र.
Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1994 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पी. 1.428.
५३.वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
54 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.

