अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना
अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना
328.जो कोई किसी व्यक्ति को कोई विष या कोई मूर्च्छा पैदा करने वाली, मादक या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य वस्तु इस आशय से देगा या लेने देगा कि उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाए या कोई अपराध करने या करने में सहायता करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इससे चोट पहुंचेगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

