संपत्ति हड़पने के लिए या किसी अवैध कार्य के लिए बाध्य करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
संपत्ति हड़पने के लिए या किसी अवैध कार्य के लिए बाध्य करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
327.जो कोई भी, व्यक्ति स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाता है, पीड़ित से या पीड़ित से हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जबरन लेने के लिए, या पीड़ित को या ऐसे पीड़ित से हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए विवश करने के लिए जो अवैध है या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुगम हो सकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

