खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना।
326.जो कोई, धारा 335 द्वारा उपबंधित मामले के सिवाय, गोली चलाने, छुरा घोंपने या काटने के किसी उपकरण द्वारा, या किसी ऐसे उपकरण द्वारा, जो अपराध के हथियार के रूप में उपयोग किए जाने से मृत्यु कारित होने की संभावना है, या आग या किसी गर्म पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसे सांस के साथ अंदर लेना, निगलना या रक्त में मिलना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी पशु द्वारा स्वेच्छा से गंभीर चोट कारित करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

