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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 326

खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना

धारा

धारा संख्या

326

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना

खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना

खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना।

326.जो कोई, धारा 335 द्वारा उपबंधित मामले के सिवाय, गोली चलाने, छुरा घोंपने या काटने के किसी उपकरण द्वारा, या किसी ऐसे उपकरण द्वारा, जो अपराध के हथियार के रूप में उपयोग किए जाने से मृत्यु कारित होने की संभावना है, या आग या किसी गर्म पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसे सांस के साथ अंदर लेना, निगलना या रक्त में मिलना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी पशु द्वारा स्वेच्छा से गंभीर चोट कारित करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

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