आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 32

नई धारा 80-झड़ के निवेशन

धारा

धारा संख्या

32

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2007

नई धारा 80-झड़ के निवेशन

नई धारा 80-झड़ के निवेशन

नई धारा 80झङ का अंतःस्थापन

32. आय-कर अधिनियम में यथा अंतःस्थापित धारा 80झघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

'80झङ. पूर्वोत्तर राज्यों में कतिपय उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध - (1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से ऐसे किसी उपक्रम को, जिसे यह धारा लागू होती है, व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा किसी ऐसे उपक्रम को लागू होती है जिसने पूर्वोत्तर राज्यों में से किसी राज्य में 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान,-

(i) किसी पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करना ;

(ii) किसी पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करने के लिए सारवान् विस्तार करना ;

(iii) कोई पात्र कारबार करना,

आरंभ किया है या आरंभ करता है ।

(3) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :-

(i) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित या उसका पुनर्निर्माण करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी, जो निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुनःस्थापन, पुनर्निर्माण या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है ;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण - धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा के अधीन या धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी उपक्रम को इस धारा के अधीन कोई कटौती उस दशा में अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां कि कटौती की कुल अवधि, जिसके अंतर्गत इस धारा के अधीन कटौती की अवधि या, यथास्थिति, धारा 80झग या धारा 80झख की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक या धारा 10ग के अधीन की कटौती की अवधि दस निर्धारण वर्षों से अधिक हो जाती है ।

(6) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन पात्र उपक्रम को लागू होंगे ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उपक्रम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या सारवान् विस्तार पूरा करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ;

(ii) "पूर्वोत्तर राज्यों" से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य अभिप्रेत है ;

(iii) "सारवान् विस्तार" से ऐसे संयंत्र और मशीनरी में विनिधान करने में उस पूर्ववर्ष के, जिसमें सारवान् विस्तार किया जाता है, प्रथम दिन को संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक की (किसी वर्ष में अवक्षयण को लेने से पूर्व) वृद्धि अभिप्रेत है;

(iv) "पात्र वस्तु या चीज" से निम्नलिखित से भिन्न वस्तु या चीज अभिप्रेत है :-

() केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाला माल, जो तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू प्रतिरूपों से संबंधित है ;

() केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 21 के अंतर्गत आने वाला पान मसाला ;

() पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 705(अ) , तारीख 2 सितम्बर, 1999 और का.आ.698(अ) , तारीख 17 जून, 2003 के द्वारा यथाविनिर्दिष्ट 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक थैले ; और

() केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला पेट्रोलियम तेल या गैस रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित माल ;

(v) "पात्र कारबार" से निम्नलिखित का कारबार अभिप्रेत है, अर्थात् :-

() होटल (दो-सितारा प्रवर्ग से नीचे का न हो) ;

() साहसिक और सावकाश खेल-कूद, जिसके अंतर्गत रज्जुमार्ग भी है ;

() 25 बिस्तरों की न्यूनतम क्षमता वाले परिचर्या गृह में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना ;

() वृद्धाश्रम चलाना ;

() होटल प्रबंधन, खानपान और फूड क्वट, उद्यम विकास, परिचर्या और परा-चिकित्सा, नागर विमानन संबंधी प्रशिक्षण, फैशन डिजाइन और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान चलाना ;

() सूचना-प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र चलाना ;

() सूचना-प्रौद्योगिकी हार्डवेयर का विनिर्माण करना ; और

() जैव-प्रौद्योगिकी ।'।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2007]

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