आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 32

धारा 80जजख का संशोधन

धारा

धारा संख्या

32

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2000

धारा 80जजख का संशोधन

धारा 80जजख का संशोधन

खंड 80HHB का संशोधन.

प्र.32. आयकर अधिनियम की धारा 80HHB में, अप्रैल, 2001, के 1 दिन से प्रभावी -

(क) उप - धारा (1) में, शब्द "फीसदी उसके प्रति पचास के बराबर राशि का इस तरह के लाभ और लाभ से कटौती" के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

        करने के बराबर राशि का इस तरह के लाभ और लाभ से "एक कटौती

अप्रैल, 2001 के दिन 1 पर शुरुआत एक आकलन वर्ष के लिए प्रतिशत उसके प्रति (मैं) चालीस;

अप्रैल, 2002 के 1 दिन पर शुरुआत एक आकलन वर्ष के लिए (द्वितीय) तीस फीसदी तत्संबंधी;

(Iii) अप्रैल, 2003 के दिन 1 पर शुरुआत एक आकलन वर्ष के लिए बीस प्रतिशत क्या है;

(चतुर्थ) अप्रैल, 2004 के 1 दिन पर शुरुआत एक आकलन वर्ष के लिए दस प्रतिशत क्या है,

        और कोई कटौती अप्रैल, 2005 और बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष "के 1 दिन पर शुरुआत निर्धारण वर्ष के संबंध में अनुमति दी जाएगी;

(ख) उप - धारा (3), -

(I) खंड में, शब्द, कोष्ठक और चित्रा "की ऐसी प्रतिशत (ii) और (iii), शब्द, कोष्ठक और चित्रा के लिए" उप - धारा (1) में निर्दिष्ट लाभ और लाभ का पचास प्रतिशत " के रूप में उप - धारा में निर्दिष्ट है लाभ और लाभ (1) प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में "प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(Ii) परंतुक में, शब्द, कोष्ठक और चित्रा के लिए "उपधारा में निर्दिष्ट लाभ और लाभ का पचास फीसदी (1)", शब्द, कोष्ठक और आंकड़ा "के रूप में लाभ और लाभ की ऐसी प्रतिशत है प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में उप - धारा (1) में निर्दिष्ट "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

  
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