अवक्षयण
मूल्यह्रास.
प्र.32. (1) इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर निर्धारिती के स्वामित्व और व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की मूल्यह्रास के संबंध में, निम्नलिखित कटौतियों के प्रावधानों के अधीन होगा खंड 34 , अनुमति दी जा
1 जहाजों आमतौर पर मामलों के किसी भी मामले या कक्षा में या किसी भी अवधि या अवधि के संबंध में मई के रूप में निर्धारिती को उसके वास्तविक लागत पर अंतर्देशीय जल, ऐसे प्रतिशत पर चलाने के अलावा अन्य जहाजों के मामले में [(i) निर्धारित हो * .
अलग प्रतिशत जहाज के अधिग्रहण की तारीख को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अवधियों के लिए निर्धारित किया जा सकता है बशर्ते कि;]
(Ii) खंड (मैं) में शामिल जहाजों के अलावा अन्य इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, तत्संबंधी मई के रूप में मामलों के किसी भी मामले या वर्ग में निर्धारित किया जा हासिल मूल्य पर इस तरह के प्रतिशत के मामले में * .
किसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत ७५० रुपए से अधिक नहीं है जहां, वास्तविक लागत क्या है ऐसी मशीनरी या संयंत्र पहले निर्धारिती द्वारा उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए:
2 [आगे कोई कटौती ऐसी मोटर कार फरवरी, 1975 के 28 वें दिन के बाद निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है, जहां भारत के बाहर निर्मित किसी मोटर कार के संबंध में इस खंड या खंड (ग) के तहत अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि और है पर्यटकों के लिए किराए पर चलाने का एक व्यापार की तुलना में अन्यथा उपयोग किया है;]
[ 3 (आईआईए) मार्च, 1980 के 31 वें दिन के बाद लेकिन अप्रैल, 1985, के बराबर आगे योग एक के 1 दिन पहले स्थापित किया गया है जो (पोतों और विमानों के अलावा) कोई भी नई मशीनरी या संयंत्र के मामले में खंड के अधीन देय राशि (द्वितीय) के आधे से पिछले के संबंध में (मशीनरी या एक होटल के रूप में इस्तेमाल किसी भी परिसर में स्थापित संयंत्र के संबंध में मशीनरी या संयंत्र और अतिरिक्त भत्ता की डबल या एकाधिक पाली काम के लिए अतिरिक्त भत्ता के अनन्य) मशीनरी या संयंत्र पहले तो यह है कि पिछले वर्ष के संबंध में तुरंत सफल पिछले वर्ष में उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, तो ऐसी मशीनरी या संयंत्र, या स्थापित कर रहा है, जिसमें वर्ष:
कोई कटौती के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि
(क) किसी मशीनरी या किसी भी कार्यालय परिसर या किसी भी रिहायशी आवास में स्थापित संयंत्र;
(ख) किसी भी कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहनों; और
(ग) किसी मशीनरी या संयंत्र, जो की वास्तविक लागत की पूरी किसी भी एक का सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में एक कटौती (चाहे ह्रास के माध्यम से या अन्यथा) के रूप में अनुमति दी है पिछले वर्ष.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "नई मशीनरी या संयंत्र" इस उपधारा के खंड (vi) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड (2) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ख) "आवास" एक गेस्ट हाउस की प्रकृति में आवास भी शामिल है, लेकिन एक होटल के रूप में इस्तेमाल परिसर शामिल नहीं है; ]
(Iii) किसी भी इमारत, मशीनरी, संयंत्र या (यह पहली बार उपयोग में लाया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में अन्य) को पिछले वर्ष में बेच दिया, त्याग, ध्वस्त या नष्ट कर दिया है, जिसमें फर्नीचर, जिसके द्वारा राशि के मामले में पैसे की रक़म एक साथ स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ इस तरह के निर्माण, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, यदि कोई हो, के संबंध में देय उसके नीचे लिखा मूल्य का कम होना:
इस तरह की कमी वास्तव में निर्धारिती की किताबों में लिखा है कि उपलब्ध कराई गई.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
किसी भी इमारत के संबंध में (1) "धनराशि देय", मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर भी शामिल है,
(क) उसके संबंध में देय किसी भी बीमा, बचाना या मुआवजा धनराशि;
(ख) भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर बेचा जाता है जहां इसे बेचा जाता है, जिसके लिए कीमत,
तो, हालांकि, एक मोटर कार की वास्तविक लागत के खंड के परन्तुक (1) के अनुसार, जहां कि धारा 43 पच्चीस हजार रुपए, ऐसे मोटर कार के संबंध में धनराशि देय हो लिया, करेगा जैसा भी मामला हो, मोटर कार या बेचा जाता है, जिसके लिए राशि के लिए भालू जो एक राशि होने के लिए लिया जाना, क्या है (अगर, स्क्रैप मूल्य की राशि सहित संबंध में देय किसी भी बीमा, बचाना या मुआवजा धनराशि की राशि यह कहा परंतुक लागू करने से पहले का अभिकलन किया गया होगा के रूप में किसी भी) पच्चीस हजार रुपए की राशि के रूप में उसी अनुपात निर्धारिती को मोटर कार की वास्तविक लागत के लिए भालू;
(2) "बेचा" विनिमय के माध्यम से एक हस्तांतरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक अनिवार्य अधिग्रहण शामिल है, लेकिन एकीकृत कंपनी को मिलाकर कंपनी द्वारा किसी भी संपत्ति के एकीकरण की योजना में एक हस्तांतरण, शामिल नहीं है एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है;
(Iv) नव निर्माण पूरी तरह से व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के निवास और तहत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति प्रभार्य की आय के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है जहां मार्च, 1961, 31, 1 दिन के बाद बनवाया गया है जो किसी भी इमारत के मामले में सिर "वेतन" है 1 [दस हजार रुपये] या उससे कम, या इमारत एक अस्पताल, क्रेच, स्कूल, कैंटीन, पुस्तकालय, मनोरंजन केन्द्र, आश्रय, बाकी के कमरे के रूप में ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए पूरी तरह या मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जहां या दोपहर के भोजन के कमरे, के बराबर राशि 2 इमारत के निर्माण के पिछले वर्ष के संबंध में निर्धारिती को निर्माण की वास्तविक लागत का [प्रतिशत चालीस]; लेकिन ऐसे किसी भी राशि उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा (1);
इमारत एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व और एक होटल है और ऐसे होटल के रूप में इस तरह कंपनी द्वारा किया जाता है, जहां मार्च 1967, को 31 दिन की समय के लिए है के बाद (v) किसी भी नए निर्माण के मामले में, जो की निर्माण पूरा हो गया है केन्द्र सरकार, इमारत का निर्माण पूरा कर लिया है या जो में पिछले वर्ष के संबंध में निर्धारिती को इमारत के निर्माण की वास्तविक लागत का पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि, द्वारा इस संबंध में मंजूरी दी जा रही है यदि ऐसे भवन पहला तो यह है कि पिछले वर्ष के संबंध में तुरंत सफल पिछले वर्ष में एक होटल के रूप में उपयोग में लाया जाता है; लेकिन ऐसे किसी भी राशि के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा;
1 नया जहाज या जहाज या विमान के संचालन के कारोबार में या नई मशीनरी या संयंत्र (अन्य की तुलना के मामले में लगे एक निर्धारिती द्वारा मई, 1974 के 31 वें दिन के बाद का अधिग्रहण एक नए विमान के मामले में [(vi) पीढ़ी या बिजली के वितरण या सत्ता का या लेख या चीजों में से किसी एक या एक से अधिक के निर्माण, निर्माण या उत्पादन के किसी अन्य रूप से व्यापार के प्रयोजनों के लिए उस तारीख के बाद स्थापित कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहन) निर्दिष्ट 2 आइटम में [ 1 नौवीं अनुसूची में या व्यापार के प्रयोजनों के लिए एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम में उस तारीख के बाद स्थापित नई मशीनरी या (कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहनों के अलावा) संयंत्र के मामले में सूची में] (दोनों समावेशी) 24 को किसी भी अन्य लेख या बातें, निर्धारिती को जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत का बीस प्रतिशत के बराबर राशि का निर्माण या उत्पादन की, जो पिछले वर्ष के संबंध में जहाज या विमान हासिल कर ली है या जो में मशीनरी या संयंत्र स्थापित, या जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र पहले तुरंत सफल पिछले वर्ष में उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, तो, कि पिछले वर्ष के संबंध में है; लेकिन ऐसे किसी भी राशि के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा:
बशर्ते कि निर्धारिती हो सकता है, समय की समाप्ति की उप - धारा के तहत अनुमति दी से पहले (1) या उपधारा (2) के खंड 139 , मूल रूप से या विस्तार पर तय है, चाहे संबंध में आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वह पहली बार इस धारा के तहत कटौती के हकदार हो जाता है, जिनमें से इस खंड के प्रावधानों उसे लागू नहीं होगा कि लिखित रूप में आयकर अधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत है, और वह ऐसा करता है, तो इस खंड के प्रावधानों को लागू नहीं होगा कि आकलन वर्ष के लिए और हर बाद आकलन वर्ष के लिए उसे; तो यह है कि निर्धारिती मई, उप - धारा (1) या उपधारा के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले आयकर अधिकारी को सुसज्जित लिखित में नोटिस (2) की धारा 139 , मूल रूप से या पर तय करें कि क्या विस्तार, किसी भी तरह के बाद के आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए, अपनी घोषणा को वापस ले और इस तरह के निरसन पर, इस खंड के प्रावधानों कि बाद के आकलन वर्ष के लिए और उसके बाद हर निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती को लागू नहीं होगी:
कोई कटौती के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी कि आगे प्रदान की
(क) किसी भी कार्यालय परिसर या एक अतिथि घर की प्रकृति में किसी भी आवास में शामिल किसी भी रिहायशी आवास, में स्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र, 1 [***]
(ख) जो के संबंध में किसी भी जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र विकास छूट के माध्यम से कटौती के तहत स्वीकार्य है धारा 33 , 2 [और]
2 [(ग) मार्च, 1976 के 31 वें दिन या उस तारीख के बाद से स्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र के बाद का अधिग्रहण किसी भी जहाज या विमान.]
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(1)'' नए जहाज "या" नए विमान "यह किसी भी समय के स्वामित्व में इस तरह के अधिग्रहण की तारीख करने के लिए पिछले नहीं था अगर निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया था जो एक जहाज या विमान शामिल भारत में किसी भी व्यक्ति के निवासी;
(2) "नई मशीनरी या संयंत्र" मशीनरी या निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं अगर निर्धारिती द्वारा इसकी स्थापना से पहले, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया था, जो संयंत्र शामिल हैं: -
(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत में इस्तेमाल किया निर्धारिती, द्वारा इस तरह के स्थापना की तारीख करने के लिए पिछले किसी भी समय नहीं था;
(ख) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत के बाहर किसी भी देश से भारत में आयात किया जाता है; और
(ग) ऐसे मशीनरी या संयंत्र के सम्मान में ह्रास के कारण कोई कटौती नहीं की अनुमति है या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है, या किसी की कुल आय की गणना में इस अधिनियम की गई है पूर्व निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से किसी भी अवधि के लिए व्यक्ति;
मशीनरी और संयंत्र का समग्र मूल्य स्थापित अगर (3) एक औद्योगिक उपक्रम उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए, पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में, एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम होने के लिए समझा जाएगा नहीं ७,५०,००० रुपए से अधिक; और इस उद्देश्य के लिए किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य, किया जाएगा -
(क) निर्धारिती के स्वामित्व में किसी मशीनरी या संयंत्र के मामले में, निर्धारिती को उसके वास्तविक लागत; और
(ख) निर्धारिती द्वारा काम पर रखा किसी मशीनरी या संयंत्र के मामले में, क्या ऐसी मशीनरी या संयंत्र के मालिक के मामले में वास्तविक लागत.]
व्यवसाय या पेशे निर्धारिती द्वारा लेकिन निर्धारिती अधिभोग का एक पट्टा या अन्य अधिकार रखती है और किसी भी पूंजीगत खर्च व्यवसाय के उद्देश्यों या के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए है जिनके संबंध में स्वामित्व नहीं एक इमारत में किया जाता है जहां (1 ए) किसी भी संरचना के निर्माण पर या में या के संबंध में किसी भी काम कर रही है, और निर्माण, के लिए नवीकरण या का विस्तार, या सुधार के रास्ते से मार्च, 1970 के 31 वें दिन के बाद पेशे,, तो, मूल्यह्रास के के संबंध में ऐसी संरचना या काम, निम्नलिखित कटौतियों के प्रावधानों के अधीन होगा खंड 34 , अनुमति दी जा
(मैं) में से किसी मामले का मामला हो या वर्ग में मई के रूप में संरचना या काम के नीचे लिखा मूल्य पर ऐसी प्रतिशत निर्धारित किया जा *
(Ii) किसी ऐसी संरचना या बेचा, त्याग, ध्वस्त, नष्ट या अन्य की तुलना में पिछले वर्ष में इमारत (के संबंध में पट्टा या अधिभोग की अन्य अधिकार के दृढ़ संकल्प का एक परिणाम के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया है, जो काम के मामले में यह निर्माण या) राशि है जिसके द्वारा किया जाता है, जिसमें पिछले साल इस तरह की संरचना के संबंध या यदि कोई हो, उसके नीचे लिखा मूल्य का कम होना, स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ एक साथ काम में देय धनराशि:
इस तरह की कमी वास्तव में निर्धारिती की किताबों में लिखा है कि उपलब्ध कराई गई.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
, किसी भी संरचना या काम के संबंध में, (मैं) "धनराशि देय" भी शामिल है
(क) उसके संबंध में देय किसी भी बीमा या क्षतिपूर्ति धनराशि;
(ख) संरचना या काम बेचा जाता है जहां इसे बेचा जाता है, जिसके लिए कीमत; और
(Ii) "बेचा" उपधारा के खंड के लिए स्पष्टीकरण (iii) में उसे सौंपे अर्थ होगा (1).
(निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म या उसके सहयोगियों के आकलन में एक पंजीकृत फर्म, के रूप में मूल्यांकन एक अपंजीकृत फर्म है, तो) (2) निर्धारिती के आकलन में, पूर्ण प्रभाव खंड के अधीन किसी भी भत्ता (को नहीं दिया जा सकता है, मैं) या खंड (ख) 1 [या खंड (आईआईए)] या खंड (चतुर्थ) या खंड (वी) 2 उपधारा के [या खंड (vi)] (1) या उपधारा के खंड (क) (1 ए के तहत ) किसी भी पिछले एक साल में, वहाँ है कि पिछले वर्ष के लिए कोई लाभ या लाभ प्रभार्य जा रहा है, या लाभ या लाभ प्रभार्य भत्ता से कम होने के कारण के कारण, तो, उप - धारा (2) के के उपबंधों के अधीन धारा 72 और उप - धारा (3) के खंड 73 मामले, निम्न पिछले वर्ष के लिए मूल्यह्रास के लिए भत्ते की राशि को जोड़ा गया है और समझा जाएगा जा सकता है, भत्ता का भत्ता या भाग जो प्रभाव, नहीं दिया गया है करने के लिए ऐसी कोई भत्ता कि पिछले वर्ष के लिए है कि अगर भत्ता का हिस्सा बनने के लिए, या, कि पिछले वर्ष के लिए भत्ता नहीं समझा, और इतने पर सफल पिछले वर्षों के लिए किया.
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
* नियम 5 और परिशिष्ट आई. देखें
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
(3) वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.
1 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा "+७५०० रूपए" के लिए एवजी 1977/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा "बीस प्रतिशत" के लिए एवजी 1979/01/04.
1 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1975/01/04.
2 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
1 . "और" वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1976/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
* नियम 5 और परिशिष्ट आई. देखें
1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.
प्र.20. प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1975/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1980 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित]

