अवक्षयण
मूल्यह्रास.
58 32. (1) 58A इमारतों के अवमूल्यन के संबंध में [, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर स्वामित्व 59 [, पूरी तरह या आंशिक रूप से,] निर्धारिती द्वारा और धारा 34 के उपबंधों के अधीन व्यापार या पेशे के उद्देश्यों, निम्न कटौती करेगा, के लिए प्रयोग किया जाता है, किया जा अनुमति दी-]
60 [के रूप में एक पीढ़ी में लगे उपक्रम या पीढ़ी और बिजली के वितरण, निर्धारिती को उसके वास्तविक लागत पर इस तरह के प्रतिशत की संपत्ति के मामले में (मैं) निर्धारित किया जा सकता 60A ;]
(Ii) 61 [संपत्ति के किसी भी ब्लॉक, उसके निर्धारित किया जा सकता है के रूप में नीचे लिखा मूल्य पर इस तरह के प्रतिशत के मामले में 62 ]:
63 [***]
(क) किसी मोटर कार इसे इस्तेमाल किया जाता है जब तक इस तरह के मोटर कार, फरवरी, 1975 के 28 वें दिन के बाद निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है, जहां भारत के बाहर निर्मित
पर्यटकों के लिए भाड़े पर चलने के एक व्यापार में (मैं); या
(Ii) किसी दूसरे देश में अपने व्यवसाय या पेशे में भारत के बाहर; और
(ख) किसी मशीनरी या संयंत्र वास्तविक लागत क्या है धारा 42 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा किए गए एक समझौते के तहत एक या अधिक वर्षों में कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है:]
66 [आगे कि जहाँ (द्वितीय), जैसा भी मामला हो, पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है और एक के लिए व्यापार या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए लगाया जाता है खंड (मैं) या खंड में निर्दिष्ट एक परिसंपत्ति कि पिछले एक साल में कम से कम एक सौ अस्सी दिन की अवधि, ऐसी संपत्ति के संबंध में इस उपधारा के तहत कटौती खंड (क) के तहत एक परिसंपत्ति के लिए निर्धारित प्रतिशत पर गणना की राशि का पचास प्रतिशत तक ही सीमित है या किया जाएगा खंड (द्वितीय), जैसा भी मामला हो सकता है:]
67 [भी, बशर्ते कि अप्रैल, 1991 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में, इस धारा के तहत संपत्ति के किसी भी ब्लॉक के संबंध में कटौती, एक कंपनी के मामले में प्रतिबंधित किया जाएगा तुरंत कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ से पहले इस अधिनियम के तहत निर्धारित ऐसी संपत्ति के नीचे लिखा मूल्य पर प्रतिशत पर राशि की गणना,, की पचहत्तर प्रतिशत करने के लिए:]
68 [भी प्रदान की जाती है कि इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के अवमूल्यन के संबंध में कुल कटौती, 68a [, ठोस परिसंपत्ति जा रहा है या पता है कि कैसे, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार इसी तरह की प्रकृति, उत्तराधिकार के मामले में पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी को स्वीकार्य किया जा रहा अमूर्त आस्तियों], में निर्दिष्ट 68b धारा 47 या] खंड 170 या समामेली कंपनी और एकीकृत कंपनी में की [खंड (तेरहवीं) और खंड (चौदह) एकीकरण के मामले में, जैसा भी मामला हो, किसी भी पिछले वर्ष में अधिक नहीं होगी उत्तराधिकार या समामेलन जगह नहीं लिया था, और इस तरह के कटौती पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी के बीच विभाजित किया जाएगा के रूप में यदि निर्धारित दरों पर गणना की कटौती, या समामेली कंपनी और एकीकृत कंपनी, मामले के रूप में संपत्ति के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए दिनों की संख्या के अनुपात में, हो सकता है.]
69 निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे उसके द्वारा स्वामित्व नहीं एक इमारत में लेकिन निर्धारिती अधिभोग का एक पट्टा या अन्य अधिकार रखती है और किसी भी पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए है जिनके संबंध में पर किया जाता है [स्पष्टीकरण 1. कहाँ के रूप में अगर किसी भी संरचना का निर्माण या में या के संबंध में, और निर्माण, के लिए नवीकरण या विस्तार की, या सुधार के रास्ते से किसी भी काम के कर पर व्यापार या पेशे के उद्देश्यों, तो इस खंड के प्रावधानों को लागू नहीं होगी कहा संरचना या काम निर्धारिती द्वारा स्वामित्व वाली एक इमारत है.
स्पष्टीकरण 2. के लिए "संपत्ति के ब्लॉक का मूल्य नीचे लिखा" इस खंड के प्रयोजनों के खंड के रूप में ही अर्थ होगा * उप - धारा (ग) † धारा 43 (6).]
निम्नलिखित स्पष्टीकरण 3 और 4 उप - धारा (1) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा धारा 32 की व्याख्या 2 के बाद सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04:
स्पष्टीकरण 3 -. इस उप - धारा, अभिव्यक्ति "संपत्ति" और "संपत्ति के ब्लॉक" के प्रयोजनों के लिए मतलब होगा
(क) मूर्त संपत्ति, किया जा रहा इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर;
(ख) अमूर्त संपत्ति, ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या इसी तरह की प्रकृति के किसी अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार जा रहा है.
स्पष्टीकरण 4 -. इस उप - धारा, अभिव्यक्ति "पता कैसे" के प्रयोजनों के लिए माल का निर्माण या संसाधन में या एक खदान, तेल अच्छी तरह से या अन्य स्रोतों के कामकाज में सहायता करने की संभावना किसी भी औद्योगिक सूचना या तकनीक का मतलब ; (बहां पहुँच की जीत के लिए खोज या जमा के परीक्षण के लिए खोज सहित) खनिज भंडार की
70 (आईआईए) [***]
71 [(iii) जो ह्रास के संबंध में किसी भी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के मामले में दावा किया है और खंड (क) के तहत अनुमति दी है और पिछले की तुलना में अन्य (पिछले वर्ष में बेच दिया, त्याग, ध्वस्त या नष्ट हो जाता है जो यह पहली बार उपयोग में लाया जाता है, जिसमें वर्ष), यदि कोई हो, एक साथ स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ, इस तरह के निर्माण, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में देय धनराशि उसके नीचे लिखा मूल्य का कम होना है जिसके द्वारा राशि:
इस तरह की कमी वास्तव में निर्धारिती की किताबों में लिखा है कि उपलब्ध कराई गई.
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
किसी भी इमारत के संबंध में (1) "धनराशि देय", मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर भी शामिल है,
(क) उसके संबंध में देय किसी भी बीमा, बचाना या मुआवजा धनराशि;
(ख) भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर बेचा जाता है जहां इसे बेचा जाता है, जिसके लिए कीमत,
तो, हालांकि, एक मोटर कार की वास्तविक लागत पच्चीस हजार रूपए हो लिया धारा 43 के खंड के परन्तुक (1) के अनुसार, जहां कि, इस तरह के मोटर कार के संबंध में देय धनराशि लिया जाएगा मोटर कार जैसा भी मामला हो, या बेचा जाता है, जिसके लिए राशि के लिए भालू जो एक योग हो, उसके (यदि कोई हो, स्क्रैप मूल्य की राशि सहित) संबंध में देय किसी भी बीमा, बचाना या मुआवजा धनराशि की राशि पच्चीस हजार रुपए की राशि के रूप में उसी अनुपात में यह कहा परंतुक लागू करने से पहले का अभिकलन किया गया होगा के रूप में निर्धारिती को मोटर कार की वास्तविक लागत के लिए भालू;
(2) "बेचा" विनिमय के माध्यम से एक हस्तांतरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक अनिवार्य अधिग्रहण शामिल है, लेकिन एकीकृत कंपनी को मिलाकर कंपनी द्वारा किसी भी संपत्ति के एकीकरण की योजना में एक हस्तांतरण, शामिल नहीं है एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है.]
72 (चतुर्थ) [***]
73 (वी) [***]
74 (vi) [***]
(1 ए) 75 [***]
76 [(2) निर्धारिती पूर्ण प्रभाव के आकलन में (द्वितीय) धारा के तहत किसी भी भत्ता नहीं दिया जा सकता है कहां उप - धारा (1) के किसी भी पिछले वर्ष में है कि पिछले वर्ष या के लिए कोई लाभ या लाभ प्रभार्य वहाँ जा रहा है के कारण जैसा भी मामला हो भत्ता से भी कम समय में किया जा रहा लाभ या लाभ के कारण, तो, प्रभाव नहीं दिया गया है, जो करने के लिए भत्ता या भत्ता का हिस्सा है,, (बाद के रूप अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता के लिए कहा गया है) -
किसी भी अगर (मैं) उसे और कहा कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे की, मुनाफा और लाभ के खिलाफ बंद सेट किया जाएगा;
अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता पूर्ण खंड (क) के तहत बंद सेट नहीं किया जा सकता है अगर (द्वितीय), तो बंद सेट नहीं राशि है कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय, यदि कोई हो, किसी भी अन्य मद में आय से दूर स्थापित किया जाएगा;
अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता पूर्ण खंड (i) और खंड (ख) के तहत बंद सेट नहीं किया जा सकता है अगर (तीन), तो बंद सेट नहीं भत्ते की राशि निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया और किया जाएगा
किसी भी अगर (एक) यह उसे और कहा कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे की, मुनाफा और लाभ के खिलाफ बंद सेट किया जाएगा;
अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता पूर्ण इतनी दूर स्थापित नहीं किया जा सकता है यदि (ख), तो बंद सेट नहीं अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता की राशि निम्नलिखित निर्धारण वर्ष तुरंत निर्धारण वर्ष सफल आठ से अधिक मूल्यांकन साल नहीं किया जा रहा करने के लिए आगे किया जाएगा, जिसके लिए पूर्वोक्त भत्ता पहली अभिकलन किया गया था:
भत्ता मूल रूप से अभिकलन किया गया था जिसके लिए व्यापार या पेशे कि आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में उसके द्वारा पर ले जाने के लिए जारी रखा बशर्ते कि:
आगे उपखंड में निर्दिष्ट आठ आकलन वर्ष की समय सीमा (ख) ने कहा कि कंपनी एक बीमार हो गया है जो पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के साथ शुरुआत निर्धारण वर्ष के लिए एक कंपनी के मामले में लागू नहीं होगा बशर्ते कि उप - धारा के तहत औद्योगिक कंपनी (1) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 17 की और इस तरह कंपनी के पूरे निवल मूल्य हो जाता है जिसमें पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष समाप्त होने के साथ के बराबर या संचित घाटे से अधिक है.
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "निवल मूल्य" उप - धारा (1) के खंड 3 के के खंड (GA) में उसे सौंपे अर्थ होगा 77 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) के.]
58 31-8-1965, पत्र [F.No. दिनांक 23-3-1943 दिनांकित भी सर्कुलर नं 9,, सर्कुलर नंबर 29 डी (xix-14), देखें 10/14/66-IT (एआई)], पत्र [F.No., 1966/12/12 दिनांकित 10/47/68-IT (ए) द्वितीय], 21-6-1968 के पत्र दिनांक, 29-7-1991 सर्कुलर नं 609,, सर्कुलर नंबर 622, 6 दिनांक के साथ पढ़ा, 17-7-1968 दिनांकित 14-6-1993 दिनांकित -1-1992 और सर्कुलर नंबर 652,.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
58A. इन शब्दों के साथ शुरुआत उद्घाटन हिस्से के लिए रखे जाएँगे "इमारतों के अवमूल्यन के संबंध में, मशीनरी, संयंत्र या स्वामित्व फर्नीचर, पूरी तरह या आंशिक रूप से," और शब्द और अंक "खंड में 34, की अनुमति दी हो" से समाप्त होने के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04:
"का मूल्यह्रास के संबंध में
(मैं) इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, मूर्त संपत्ति जा रहा है;
(Ii) पता है कि कैसे, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्य व्यवसाय या इसी तरह की प्रकृति के वाणिज्यिक अधिकार, अप्रैल, 1998 के 1 दिन या उसके बाद का अधिग्रहण अमूर्त आस्तियों जा रहा है,
निर्धारिती द्वारा, पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वामित्व और व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो निम्न कटौती की अनुमति दी 'किया जाएगा
५९.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
60 रू आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1998, द्वारा डाला प्रभावी 1998/01/04. इससे पहले, मूल खंड (i) कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) द्वारा छोड़े गए 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, और बाद में अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था1988/01/04.
60A. नियम 5 (1 ए) और परिशिष्ट आइए देखें.
६१.कराधान कानून द्वारा: "खंड (मैं) में शामिल जहाजों के अलावा अन्य इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, तत्संबंधी मई के रूप में नीचे लिखा मूल्य पर इस तरह के प्रतिशत के मामले में मामलों के किसी भी मामले या वर्ग में निर्धारित किया जा" के लिए एवजी (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 से प्रभावी1988/01/04.
62 उच्च मूल्यह्रास का दावा करने के लिए प्रक्रिया के लिए भी परिशिष्ट दो देखें, आयकर नियम, 1962 के लिए नियम 5 (1) और परिशिष्ट अच्छा.
63 रूपयेवित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए पहले परंतुक 1996/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, पहले परंतुक, 1966/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1966, द्वारा डाला जाता है और नीचे के रूप में पढ़ा 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा संशोधित:
"किसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है जहां, वास्तविक लागत क्या है ऐसी मशीनरी या संयंत्र के लिए पहले निर्धारिती द्वारा उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि अपने व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों: "
64 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04. 1975/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1975, द्वारा डाला जाता है और नीचे के रूप में पढ़ा 1988/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986, द्वारा संशोधित अपने प्रतिस्थापन, दूसरा परंतुक, करने से पहले:
"कोई कटौती ऐसी मोटर कार फरवरी, 1975 के 28 वें दिन के बाद निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है और इसे चलाने के लिए एक व्यापार की तुलना में अन्यथा प्रयोग किया जाता है जहां भारत, बाहर निर्मित किसी मोटर कार के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी आगे कहा कि पर पर्यटकों के लिए किराया: "
65.{{/1}शब्द "आगे" वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1996/01/04.
६६.आयकर (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, दूसरा परंतुक, 1992/01/04 और बाद में नीचे के रूप में पढ़ा 1996/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1995, द्वारा संशोधन पर प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 के द्वारा सम्मिलित रूप:
"परंतु आगे कहा कि संपत्ति का एक ब्लॉक के भीतर गिरने किसी भी संपत्ति पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है और कहा कि पिछले वर्ष, कटौती में कम से कम एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए व्यापार या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, जहां के तहत इस तरह के संपत्ति के संबंध में इस खंड ऐसी परिसंपत्ति जिसमें संपत्ति के ब्लॉक के मामले में इस खंड के अधीन निर्धारित प्रतिशत पर गणना की राशि का पचास प्रतिशत तक ही सीमित किया जाएगा: "
6कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1991 से प्रभावी 15-1-1991.
६८. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
68a. italicised शब्द वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04.
68b. italicised शब्द वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04.
६९.कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
* 'उपखण्ड' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए.
† 'खंड' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए.
70 कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. मूल खंड (आईआईए), 1981/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा सम्मिलित रूप, के रूप में नीचे खड़ा था:
'(आईआईए) मार्च, 1980 के 31 वें दिन के बाद से स्थापित है, लेकिन अप्रैल, 1985, एक आगे राशि के 1 दिन पहले के बराबर एक कर दिया गया है, जो (पोतों और विमानों के अलावा) कोई भी नई मशीनरी या संयंत्र के मामले में खंड के अधीन देय राशि (द्वितीय) के आधे से पिछले के संबंध में (मशीनरी या एक होटल के रूप में इस्तेमाल किसी भी परिसर में स्थापित संयंत्र के संबंध में मशीनरी या संयंत्र और अतिरिक्त भत्ता की डबल या एकाधिक पाली काम के लिए अतिरिक्त भत्ता के अनन्य) मशीनरी या संयंत्र पहले कि पिछले वर्ष के संबंध में, तो तुरंत सफल पिछले वर्ष में उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, तो ऐसी मशीनरी या संयंत्र, या स्थापित कर रहा है, जिसमें वर्ष:
कोई कटौती के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि
(क) किसी मशीनरी या किसी भी कार्यालय परिसर या किसी भी रिहायशी आवास में स्थापित संयंत्र;
(ख) किसी भी कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहनों; और
(ग) किसी मशीनरी या संयंत्र, जो की वास्तविक लागत की पूरी किसी भी एक का सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में एक कटौती (चाहे ह्रास के माध्यम से या अन्यथा) के रूप में अनुमति दी है पिछले वर्ष.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(क) "नई मशीनरी या संयंत्र" इस उपधारा के खंड (vi) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड (2) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ख) "आवास" एक गेस्ट हाउस की प्रकृति में आवास भी शामिल है, लेकिन एक होटल के रूप में इस्तेमाल परिसर शामिल नहीं है; '
७१.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998, wref 1998/01/04. इससे पहले मूल खंड (iii) 1966/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1966, और प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 के द्वारा संशोधित किया गया था 1967/01/04 और बाद में कराधान कानून (संशोधन द्वारा छोड़े गए पर और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी1988/01/04.
72 खण्ड (चतुर्थ) कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था1988/01/04. मूल खंड (चतुर्थ), 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा यथा संशोधित, वित्त अधिनियम, 1978, 1979/01/04 से प्रभावी, वित्त 1977/01/04 से प्रभावी अधिनियम, 1976 और वित्त अधिनियम, 1966, 1966/01/04 से प्रभावी, के रूप में नीचे खड़ा था:
'(चतुर्थ) नव निर्माण पूरी तरह से व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के निवास और तहत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति प्रभार्य की आय के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां मार्च 1961, को 31 दिन के बाद बनवाया गया है जो किसी भी इमारत के मामले में सिर "वेतन" दस हजार रुपये या उससे कम है, या इमारत एक अस्पताल, क्रेच, स्कूल, कैंटीन, पुस्तकालय, मनोरंजन केन्द्र, आश्रय, आराम से कमरे में या दोपहर के भोजन के रूप में ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए पूरी तरह या मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जहां कक्ष, भवन के निर्माण के पिछले वर्ष के संबंध में निर्धारिती को निर्माण की वास्तविक लागत का चालीस फीसदी के बराबर राशि; '
73 खण्ड (वी) कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था1988/01/04. मूल खंड (वी), 1968/01/04 और बाद में 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा संशोधित प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967, द्वारा सम्मिलित रूप तहत के रूप में खड़ा था:
"(V) किसी भी नए निर्माण के मामले में, जो के निर्माण भवन में एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व और एक होटल है और ऐसे होटल के रूप में इस तरह कंपनी द्वारा किया जाता है, जहां मार्च 1967, को 31 दिन के बाद पूरा हो गया है के लिए है केन्द्र सरकार, निर्धारिती को इमारत के निर्माण की वास्तविक लागत का प्रतिशत पच्चीस के बराबर राशि से इस संबंध में मंजूरी दी जा रही समय, इमारत के निर्माण के पूरा या कर रहा है जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में, ", ऐसे भवन पहला तो यह है कि पिछले वर्ष के संबंध में तुरंत सफल पिछले वर्ष में एक होटल के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो
74 खण्ड (vi) कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) से छोड़ा गया था अधिनियम, 1986 से प्रभावी1988/01/04. मूल खंड (छठी), प्रत्यक्ष कर 1975/01/04 और बाद में 1976/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, के रूप में नीचे खड़ा था प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा सम्मिलित रूप:
'(Vi) एक नया जहाज का मामला हो या जहाजों या विमान के संचालन के कारोबार में या नई मशीनरी या संयंत्र (अन्य की तुलना के मामले में लगे एक निर्धारिती द्वारा मई, 1974 के 31 वें दिन के बाद का अधिग्रहण एक नया विमान में पीढ़ी या बिजली के वितरण या सत्ता का या आइटम 1 में निर्दिष्ट लेख या चीजों में से किसी एक या एक से अधिक के निर्माण, निर्माण या उत्पादन के किसी अन्य रूप से व्यापार के प्रयोजनों के लिए उस तारीख के बाद स्थापित कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहन) नौवीं अनुसूची में या नई मशीनरी या निर्माण के व्यवसाय या के प्रयोजनों के लिए एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम में उस तारीख के बाद से स्थापित (कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहनों के अलावा) संयंत्र के मामले में सूची में 24 (दोनों समावेशी) किसी भी अन्य लेख या बातें, जहाज या विमान हासिल कर ली है, जिसमें पिछले वर्ष या मशीनरी या के संबंध में निर्धारिती को जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र, की वास्तविक लागत का बीस प्रतिशत के बराबर राशि का उत्पादन संयंत्र स्थापित, या जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र पहले तुरंत सफल पिछले वर्ष में उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, तो, कि पिछले वर्ष के संबंध में है; लेकिन ऐसे किसी भी राशि के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा:
बशर्ते कि निर्धारिती हो सकता है, समय की समाप्ति की उप - धारा के तहत अनुमति दी से पहले (1) या उपधारा (2) धारा 139 का, मूल रूप से या विस्तार पर तय है, चाहे संबंध में आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वह पहली बार इस धारा के तहत कटौती के हकदार हो जाता है, जिनमें से इस खंड के प्रावधानों उसे लागू नहीं होगा कि लिखित रूप में आयकर अधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत है, और वह ऐसा करता है, तो इस खंड के प्रावधानों को लागू नहीं होगा उसे, कि आकलन वर्ष के लिए और हर बाद आकलन वर्ष के लिए; तो यह है कि निर्धारिती मई, उप - धारा (1) या उपधारा के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले आयकर अधिकारी को सुसज्जित लिखित में नोटिस (2) धारा 139 का, मूल रूप से या पर तय करें कि क्या विस्तार, किसी भी तरह के बाद के आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए, अपनी घोषणा को वापस ले और इस तरह के निरसन पर, इस खंड के प्रावधानों कि बाद के आकलन वर्ष के लिए और उसके बाद हर निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती को लागू नहीं होगी:
कोई कटौती के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी कि आगे प्रदान की
(क) किसी मशीनरी या किसी भी कार्यालय परिसर या एक अतिथि घर की प्रकृति में किसी भी आवास में शामिल किसी भी रिहायशी आवास, में स्थापित संयंत्र,
(ख) विकास छूट के माध्यम से कटौती धारा 33 के तहत स्वीकार्य है, और जो के संबंध में किसी भी जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र
(ग) मार्च, 1976 को 31 दिन, या किसी मशीनरी या उस तारीख के बाद स्थापित संयंत्र के बाद का अधिग्रहण किसी भी जहाज या विमान.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(1) "नए जहाज" या "नए विमान" यह किसी भी समय किसी भी के स्वामित्व में इस तरह के अधिग्रहण की तारीख करने के लिए पिछले नहीं था अगर निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया था जो एक जहाज या विमान शामिल भारत में निवासी व्यक्ति;
(2) "नई मशीनरी या संयंत्र" मशीनरी या निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं अगर निर्धारिती द्वारा इसकी स्थापना से पहले, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया था, जो संयंत्र शामिल हैं: -
(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत में इस्तेमाल किया निर्धारिती, द्वारा इस तरह के स्थापना की तारीख करने के लिए पिछले किसी भी समय नहीं था;
(ख) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत के बाहर किसी भी देश से भारत में आयात किया जाता है; और
(ग) ऐसे मशीनरी या संयंत्र के सम्मान में ह्रास के कारण कोई कटौती नहीं की अनुमति है या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है, या किसी की कुल आय की गणना में इस अधिनियम की गई है पूर्व निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से किसी भी अवधि के लिए व्यक्ति;
मशीनरी और संयंत्र का समग्र मूल्य स्थापित अगर (3) एक औद्योगिक उपक्रम उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए, पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में, एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम होने के लिए समझा जाएगा नहीं ७,५०,००० रुपए से अधिक; और इस उद्देश्य के लिए किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य, किया जाएगा -
(क) निर्धारिती के स्वामित्व में किसी मशीनरी या संयंत्र के मामले में, निर्धारिती को उसके वास्तविक लागत; और
(ख) निर्धारिती द्वारा काम पर रखा किसी मशीनरी या संयंत्र के मामले में उसके ऐसे मशीनरी या संयंत्र के मालिक के मामले में वास्तविक लागत. '
७५.उप - धारा (1 ए) कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1988/01/04. मूल उप - धारा (1 ए) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया था अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
७६. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (2), कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1986 से प्रभावी 1988/01/04, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) 1989/01/04 से प्रभावी अधिनियम, 1987, और वित्त अधिनियम, 1992, 1993/01/04 से प्रभावी, नीचे के रूप में पढ़ें:
"(2) कहाँ, निर्धारिती के आकलन में, पूर्ण प्रभाव उप - धारा की कि पिछले के लिए कोई लाभ या लाभ प्रभार्य वहाँ जा रहा है के कारण, किसी भी पिछले वर्ष में (1) के खंड (ख) के तहत किसी भी भत्ता नहीं दिया जा सकता है वर्ष, या प्रभार्य उप - धारा के प्रावधानों के अधीन तो भत्ता,, की तुलना में कम होने के लाभ या लाभ के कारण (2) धारा 72 और उप - धारा (3) के खंड 73, भत्ता का भत्ता या भाग की जो प्रभाव, नहीं दिया गया है करने के लिए जैसा भी मामला हो, निम्न पिछले वर्ष के लिए मूल्यह्रास के लिए भत्ते की राशि को जोड़ा जाएगा और उस भत्ता का हिस्सा नहीं समझा, या ऐसी कोई भत्ता कि पिछले वर्ष के लिए अगर वहाँ , कि पिछले वर्ष के लिए भत्ता नहीं समझा, और इतने पर सफल पिछले वर्षों के लिए किया. "
77 इस प्रकार के रूप में धारा 3 के खण्ड (GA) (1) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की, "निवल मूल्य" को परिभाषित करता है:
'(GA) "निवल मूल्य" चुकता पूंजी और मुक्त भंडार के कुल योग का मतलब है.
. स्पष्टीकरण - इस खंड, "मुक्त भंडार" के प्रयोजनों के लिए लाभ के बाहर और प्रीमियम खाता साझा श्रेय सभी भंडार का मतलब है, लेकिन वापस मूल्यह्रास प्रावधानों और समामेलन के लिखने, परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के बाहर श्रेय भंडार शामिल नहीं है; '

