आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 32

अवक्षयण

धारा

धारा संख्या

32

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

अवक्षयण

अवक्षयण
मूल्यह्रास.
88 32.(1) इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर निर्धारिती के स्वामित्व और व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की मूल्यह्रास के संबंध में, निम्न कटौती, धारा 34 के प्रावधानों के अधीन, की अनुमति दी, किया जाएगा
(मैं) 89 [***];
(Ii) 90 [संपत्ति के किसी भी ब्लॉक, उसके निर्धारित किया जा सकता है के रूप में नीचे लिखा मूल्य पर इस तरह के प्रतिशत के मामले में 91 ]:
92 [किसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत से अधिक नहीं है जहां बशर्ते कि 93 [पांच हजार] रुपये, वास्तविक लागत क्या है ऐसी मशीनरी या संयंत्र पहले उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा:]
94 [परंतु कोई कटौती के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी कि
(क) किसी मोटर कार इसे इस्तेमाल किया जाता है जब तक इस तरह के मोटर कार, फरवरी, 1975 के 28 वें दिन के बाद निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है, जहां भारत के बाहर निर्मित
पर्यटकों के लिए भाड़े पर चलने के एक व्यापार में (मैं); या
(Ii) किसी दूसरे देश में अपने व्यवसाय या पेशे में भारत के बाहर; और
(ख) किसी मशीनरी या संयंत्र वास्तविक लागत क्या है धारा 42 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा किए गए एक समझौते के तहत एक या अधिक वर्षों में कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है:]
95 [भी, बशर्ते कि अप्रैल, 1991 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में, इस धारा के तहत संपत्ति के किसी भी ब्लॉक के संबंध में कटौती, एक कंपनी के मामले में प्रतिबंधित किया जाएगा तुरंत कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ से पहले इस अधिनियम के तहत निर्धारित ऐसी संपत्ति के नीचे लिखा मूल्य पर प्रतिशत पर राशि की गणना,, की पचहत्तर प्रतिशत करने के लिए:]
96 [भी प्रदान की कि संपत्ति के एक ब्लॉक में आने वाले किसी भी संपत्ति पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है और कहा कि पिछले एक साल में कम से कम एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए व्यापार या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, जहां के तहत कटौती ऐसी संपत्ति के संबंध में इस खंड ऐसी परिसंपत्ति जिसमें संपत्ति के ब्लॉक के मामले में इस खंड के अधीन निर्धारित प्रतिशत पर गणना की राशि का पचास प्रतिशत तक ही सीमित किया जाएगा.]
97 [स्पष्टीकरण 1: निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे उसके द्वारा लेकिन निर्धारिती अधिभोग का एक पट्टा या अन्य अधिकार रखती है और किसी भी पूंजीगत खर्च प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए है जिनके संबंध में स्वामित्व नहीं एक इमारत में किया जाता है जहां के रूप में अगर किसी भी संरचना का निर्माण या में या के संबंध में किसी भी काम के कर पर व्यापार या पेशे की, और नवीकरण या, या सुधार निर्माण, करने के विस्तार के वैसे, तो इस खंड के प्रावधानों को लागू नहीं होगी संरचना या काम निर्धारिती द्वारा स्वामित्व वाली एक इमारत है कहा.
स्पष्टीकरण 2: "संपत्ति के ब्लॉक का मूल्य नीचे लिखा" इस खंड के प्रयोजनों के लिए खंड के रूप में एक ही अर्थ होगा * उप - धारा (ग) धारा 43 (6)].
             98 (आईआईए) [***]
             99 (तीन) [***]
             1 (चतुर्थ) [***]
             2 (वी) [***]
             3 (vi) [***]
4 (1 ए) [***]
(2) निर्धारिती के आकलन में कहां, 5 [(निर्धारिती अपने भागीदारों के आकलन में एक पंजीकृत फर्म या एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन एक अपंजीकृत फर्म है, या, यदि) []] पूरा प्रभाव से किसी को नहीं दिया जा सकता भत्ता 6 [खंड के अधीन (द्वितीय) की उपधारा (1)] किसी भी पिछले एक साल में, वहाँ है कि पिछले वर्ष के लिए प्रभार्य कोई लाभ या लाभ जा रहा है या प्रभार्य तो भत्ता, की तुलना में कम होने के लाभ या लाभ के कारण के कारण जैसा भी मामला हो (3) धारा 73, भत्ता या भत्ता के हिस्से का जो प्रभाव, नहीं दिया गया है करने के लिए धारा 72 और उप - धारा की उपधारा के प्रावधानों (2) के अधीन करने के लिए जोड़ा जाएगा ऐसी कोई भत्ता कि पिछले वर्ष के लिए अगर वहाँ निम्नलिखित पिछले वर्ष के लिए मूल्यह्रास के लिए भत्ते की राशि और उस भत्ता का हिस्सा नहीं समझा, या, कि पिछले वर्ष के लिए भत्ता नहीं समझा, और इतने पर सफल होने के लिए जा पिछले वर्षों.

 

88.31-8-1965, पत्र [एफ दिनांक 23-3-1943 दिनांकित भी सर्कुलर नं 9,, सर्कुलर नंबर 29 डी (xix-14), देखें सं 1966/12/12 दिनांकित 10/14/66-IT (ऐ), और पत्र [एफ सं 10/47/68-IT (ए) द्वितीय], 17-7-1968 21-6-1968 के पत्र दिनांक, सर्कुलर नंबर 609 के साथ पठित दिनांक 29-7-1991 दिनांकित और सर्कुलर नंबर 622, दिनांक 1992/06/01.
८९ .कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. इससे पहले, मूल खंड (मैं), कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में अधिनियम, 1975 से प्रभावी1976/01/04.
90एवजी के लिए "इमारतों के मामले में, खंड (मैं) में शामिल जहाजों के अलावा अन्य मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, जिनमें से किसी मामले का मामला हो या वर्ग में मई के रूप में नीचे लिखा मूल्य पर ऐसी प्रतिशत निर्धारित किया जा;" कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 से प्रभावी से1988/01/04.
91.नियम 5 और परिशिष्ट आई. देखें
92 वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा डाला 1966/01/04.
93"+७५०" वित्त अधिनियम द्वारा, 1983 से प्रभावी के लिए एवजी 1984/01/04.
94 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, दूसरा परंतुक, 1975/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1975, द्वारा डाला जाता है और नीचे के रूप में पढ़ा 1988/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986, द्वारा संशोधित:
"कोई कटौती ऐसी मोटर कार फरवरी, 1975 के 28 वें दिन के बाद निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है और इसे चलाने के लिए एक व्यापार की तुलना में अन्यथा प्रयोग किया जाता है जहां भारत, बाहर निर्मित किसी मोटर कार के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी आगे कहा कि पर पर्यटकों के लिए किराया: "
95 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1991 से प्रभावी 15-1-1991.
96 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04.
97 कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
* 'उपखण्ड' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए.
  
† 'खंड' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए.
98 कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. मूल खंड (आईआईए), 1981/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा सम्मिलित रूप, के रूप में नीचे खड़ा था:
'(आईआईए) मार्च, 1980 के 31 वें दिन के बाद से स्थापित है, लेकिन अप्रैल, 1985, एक आगे राशि के 1 दिन पहले के बराबर एक कर दिया गया है, जो (पोतों और विमानों के अलावा) कोई भी नई मशीनरी या संयंत्र के मामले में पिछले वर्ष के संबंध में मशीनरी या एक होटल के रूप में इस्तेमाल किसी भी परिसर में स्थापित संयंत्र) के संबंध में मशीनरी या संयंत्र का काम कर डबल या एकाधिक पारी और अतिरिक्त भत्ता के लिए अतिरिक्त भत्ता के विशेष खंड के अधीन देय राशि (द्वितीय) के आधे मशीनरी या संयंत्र पहले कि पिछले वर्ष के संबंध में, तो तुरंत सफल पिछले वर्ष में उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, तो ऐसी मशीनरी या संयंत्र, स्थापित या जो में:
कोई कटौती के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि
(क) किसी मशीनरी या किसी भी कार्यालय परिसर या किसी भी रिहायशी आवास में स्थापित संयंत्र;
(ख) किसी भी कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहनों; और
(ग) किसी मशीनरी या संयंत्र, जो की वास्तविक लागत की पूरी किसी भी एक का सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में एक कटौती (चाहे ह्रास के माध्यम से या अन्यथा) के रूप में अनुमति दी है पिछले वर्ष.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "नई मशीनरी या संयंत्र" इस उपधारा के खंड (vi) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड (2) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ख) "आवास" एक गेस्ट हाउस की प्रकृति में आवास भी शामिल है, लेकिन एक होटल के रूप में इस्तेमाल परिसर शामिल नहीं है; '
99.खण्ड (iii) कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) से छोड़ा गया था अधिनियम, 1986 से प्रभावी1988/01/04. पहले उसका न करने, मूल खंड (ग), प्रभावी वित्त अधिनियम, 1966 द्वारा यथा संशोधित 1966/01/04 और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 के द्वारा संशोधित, 1967/01/04 से प्रभावी, के रूप में खड़ा के तहत:
'(Iii) किसी भी इमारत, मशीनरी, संयंत्र या पिछले वर्ष में बेच दिया, त्याग, ध्वस्त या नष्ट हो जाता है, जो फर्नीचर (यह पहली बार उपयोग में लाया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में अन्य) के मामले में राशि है जिसके द्वारा यदि कोई हो, उसके नीचे लिखा मूल्य का कम होना एक साथ स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ इस तरह के निर्माण, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर,, के संबंध में देय धनराशि:
इस तरह की कमी वास्तव में निर्धारिती की किताबों में लिखा है कि उपलब्ध कराई गई.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
किसी भी इमारत के संबंध में (1) "धनराशि देय", मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर भी शामिल है,
(क) उसके संबंध में देय किसी भी बीमा, बचाना या मुआवजा धनराशि;
(ख) भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर बेचा जाता है जहां इसे बेचा जाता है, जिसके लिए कीमत,
तो, हालांकि, एक मोटर कार की वास्तविक लागत पच्चीस हजार रूपए हो लिया धारा 43 के खंड के परन्तुक (1) के अनुसार, जहां कि, इस तरह के मोटर कार के संबंध में देय धनराशि लिया जाएगा मोटर कार जैसा भी मामला हो, या बेचा जाता है, जिसके लिए राशि के लिए भालू जो एक योग हो, उसके (यदि कोई हो, स्क्रैप मूल्य की राशि सहित) संबंध में देय किसी भी बीमा, बचाना या मुआवजा धनराशि की राशि पच्चीस हजार रुपए की राशि के रूप में उसी अनुपात में यह कहा परंतुक लागू करने से पहले का अभिकलन किया गया होगा के रूप में निर्धारिती को मोटर कार की वास्तविक लागत के लिए भालू;
(2) "बेचा" विनिमय के माध्यम से एक हस्तांतरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक अनिवार्य अधिग्रहण शामिल है, लेकिन एकीकृत कंपनी को मिलाकर कंपनी द्वारा किसी भी संपत्ति के एकीकरण की योजना में एक हस्तांतरण, शामिल नहीं है एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है, जहां '
1खण्ड (चतुर्थ) कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था1988/01/04. मूल खंड (चतुर्थ), 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा यथा संशोधित, वित्त अधिनियम, 1978, 1979/01/04 से प्रभावी, वित्त 1977/01/04 से प्रभावी अधिनियम, 1976 और वित्त अधिनियम, 1966, 1966/01/04 से प्रभावी, के रूप में नीचे खड़ा था:
'(चतुर्थ) नव निर्माण पूरी तरह से व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के निवास और तहत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति प्रभार्य की आय के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां मार्च 1961, को 31 दिन के बाद बनवाया गया है जो किसी भी इमारत के मामले में सिर "वेतन" दस हजार रुपये या उससे कम है, या इमारत एक अस्पताल, क्रेच, स्कूल, कैंटीन, पुस्तकालय, मनोरंजन केन्द्र, आश्रय, आराम से कमरे में या दोपहर के भोजन के रूप में ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए पूरी तरह या मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जहां कक्ष, भवन के निर्माण के पिछले वर्ष के संबंध में निर्धारिती को निर्माण की वास्तविक लागत का चालीस फीसदी के बराबर राशि; '
प्र.20. खण्ड (वी) कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था1988/01/04. मूल खंड (वी), 1968/01/04 और बाद में 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा संशोधित प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967, द्वारा सम्मिलित रूप तहत के रूप में खड़ा था:
'(V) किसी भी नए निर्माण के मामले में, जो के निर्माण भवन में एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व और एक होटल है और ऐसे होटल के रूप में इस तरह कंपनी द्वारा किया जाता है, जहां मार्च 1967, को 31 दिन के बाद पूरा हो गया है के लिए है केन्द्र सरकार, निर्धारिती को इमारत के निर्माण की वास्तविक लागत का प्रतिशत पच्चीस के बराबर राशि से इस संबंध में मंजूरी दी जा रही समय, इमारत के निर्माण के पूरा या कर रहा है जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में, '; ऐसे भवन पहला तो यह है कि पिछले वर्ष के संबंध में तुरंत सफल पिछले वर्ष में एक होटल के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो
(3)खण्ड (vi) कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) से छोड़ा गया था अधिनियम, 1986 से प्रभावी1988/01/04. मूल खंड (छठी), प्रत्यक्ष कर 1975/01/04 और बाद में 1976/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, के रूप में नीचे खड़ा था प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा सम्मिलित रूप:
'(Vi) एक नया जहाज का मामला हो या जहाजों या विमान के संचालन के कारोबार में या नई मशीनरी या संयंत्र (अन्य की तुलना के मामले में लगे एक निर्धारिती द्वारा मई, 1974 के 31 वें दिन के बाद का अधिग्रहण एक नया विमान में पीढ़ी या बिजली के वितरण या सत्ता का या आइटम 1 में निर्दिष्ट लेख या चीजों में से किसी एक या एक से अधिक के निर्माण, निर्माण या उत्पादन के किसी अन्य रूप से व्यापार के प्रयोजनों के लिए उस तारीख के बाद स्थापित कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहन) नौवीं अनुसूची में या नई मशीनरी या निर्माण के व्यवसाय या के प्रयोजनों के लिए एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम में उस तारीख के बाद से स्थापित (कार्यालय उपकरणों या सड़क परिवहन वाहनों के अलावा) संयंत्र के मामले में सूची में 24 (दोनों समावेशी) किसी भी अन्य लेख या बातें, जहाज या विमान हासिल कर ली है, जिसमें पिछले वर्ष या मशीनरी या के संबंध में निर्धारिती को जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र, की वास्तविक लागत का बीस प्रतिशत के बराबर राशि का उत्पादन संयंत्र स्थापित, या जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र पहले तुरंत सफल पिछले वर्ष में उपयोग करने के लिए लगाया जाता है, तो, कि पिछले वर्ष के संबंध में है; लेकिन ऐसे किसी भी राशि के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा:
बशर्ते कि निर्धारिती हो सकता है, समय की समाप्ति की उप - धारा के तहत अनुमति दी से पहले (1) या उपधारा (2) धारा 139 का, मूल रूप से या विस्तार पर तय है, चाहे संबंध में आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वह पहली बार इस धारा के तहत कटौती के हकदार हो जाता है, जिनमें से इस खंड के प्रावधानों उसे लागू नहीं होगा कि लिखित रूप में आयकर अधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत है, और यदि वह करता है तो इस खंड के प्रावधानों उसे लागू नहीं होगा , कि आकलन वर्ष के लिए और हर बाद आकलन वर्ष के लिए; तो यह है कि निर्धारिती मई, उप - धारा (1) या उपधारा के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले आयकर अधिकारी को सुसज्जित लिखित में नोटिस (2) धारा 139 का, मूल रूप से या पर तय करें कि क्या विस्तार, किसी भी तरह के बाद के आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए, अपनी घोषणा को वापस ले और इस तरह के निरसन पर, इस खंड के प्रावधानों कि बाद के आकलन वर्ष के लिए और उसके बाद हर निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती को लागू नहीं होगी:
कोई कटौती के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी कि आगे प्रदान की
(क) किसी मशीनरी या किसी भी कार्यालय परिसर या एक गेस्ट हाउस की प्रकृति में किसी भी आवास में शामिल किसी भी रिहायशी आवास, में स्थापित संयंत्र,
(ख) विकास छूट के माध्यम से कटौती धारा 33 के तहत स्वीकार्य है, और जो के संबंध में किसी भी जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र
(ग) मार्च, 1976 को 31 दिन, या किसी मशीनरी या उस तारीख के बाद स्थापित संयंत्र के बाद का अधिग्रहण किसी भी जहाज या विमान.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(1) "नए जहाज" या "नए विमान" यह किसी भी समय किसी भी के स्वामित्व में इस तरह के अधिग्रहण की तारीख करने के लिए पिछले नहीं था अगर निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया था जो एक जहाज या विमान शामिल भारत में निवासी व्यक्ति;
(2) "नई मशीनरी या संयंत्र" मशीनरी या निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं अगर निर्धारिती द्वारा इसकी स्थापना से पहले, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया था, जो संयंत्र शामिल हैं: -
(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत में इस्तेमाल किया निर्धारिती, द्वारा इस तरह के स्थापना की तारीख करने के लिए पिछले किसी भी समय नहीं था;
(ख) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत के बाहर किसी भी देश से भारत में आयात किया जाता है; और
(ग) ऐसे मशीनरी या संयंत्र के सम्मान में ह्रास के कारण कोई कटौती नहीं की अनुमति है या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है, या किसी की कुल आय की गणना में इस अधिनियम की गई है पूर्व निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से किसी भी अवधि के लिए व्यक्ति;
मशीनरी और संयंत्र का समग्र मूल्य स्थापित अगर (3) एक औद्योगिक उपक्रम उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए, पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में, एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम होने के लिए समझा जाएगा नहीं ७,५०,००० रुपए से अधिक; और इस उद्देश्य के लिए किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य, किया जाएगा -
(क) निर्धारिती के स्वामित्व में किसी मशीनरी या संयंत्र के मामले में, निर्धारिती को उसके वास्तविक लागत; और
(ख) निर्धारिती द्वारा काम पर रखा किसी मशीनरी या संयंत्र के मामले में उसके ऐसे मशीनरी या संयंत्र के मालिक के मामले में वास्तविक लागत. '
(4)उप - धारा (1 ए) कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1988/01/04. मूल उप - धारा (1 ए), 1971/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:
                        व्यवसाय या पेशे निर्धारिती द्वारा लेकिन निर्धारिती अधिभोग का एक पट्टा या अन्य अधिकार रखती है और किसी भी पूंजीगत खर्च व्यापार के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए है जिनके संबंध में स्वामित्व नहीं एक इमारत में किया जाता है जहां '(1 ए) या पेशे मार्च, 1970 के 31 वें दिन के बाद, किसी भी संरचना का निर्माण या के संबंध में या में किसी भी काम के कर पर, और नवीकरण या, या सुधार निर्माण, करने के विस्तार के माध्यम से, तो, मूल्यह्रास के संबंध में ऐसी संरचना या काम की, निम्नलिखित कटौती, धारा 34 के प्रावधानों के अधीन, की अनुमति दी, किया जाएगा
(मैं) के रूप में संरचना या काम के नीचे लिखा मूल्य पर ऐसी प्रतिशत मामलों में से किसी मामले या वर्ग में निर्धारित किया जा सकता है;
(Ii) किसी ऐसी संरचना या बेचा, त्याग, ध्वस्त, नष्ट या अन्य की तुलना में पिछले वर्ष में इमारत (के संबंध में पट्टा या अधिभोग की अन्य अधिकार के दृढ़ संकल्प का एक परिणाम के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया है, जो काम के मामले में यह निर्माण या) राशि है जिसके द्वारा किया जाता है, जिसमें पिछले साल इस तरह की संरचना के संबंध या यदि कोई हो, उसके नीचे लिखा मूल्य का कम होना, स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ एक साथ काम में देय धनराशि:
इस तरह की कमी वास्तव में निर्धारिती की किताबों में लिखा है कि उपलब्ध कराई गई.
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
, किसी भी संरचना या काम के संबंध में, (मैं) "धनराशि देय" भी शामिल है
(क) उसके संबंध में देय किसी भी बीमा या क्षतिपूर्ति धनराशि;
(ख) संरचना या काम बेचा जाता है जहां इसे बेचा जाता है, जिसके लिए कीमत; और
(Ii) "बेचा" (iii) की उपधारा (1) 'खंड के स्पष्टीकरण में सौंपे अर्थ होगा.
प्र.5. "(निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म या उसके सहयोगियों के आकलन में एक पंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन एक अपंजीकृत फर्म है, या, यदि)" शब्द वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा रखे जाएँगे 1993/01/04. इस अभिव्यक्ति पहले प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़ा गया था अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.
प्र.6. "धारा के तहत (मैं) या खंड (ख) या खंड (आईआईए) या ​​एवजी के लिए खंड (चतुर्थ) या खंड (v) या उपधारा के खंड (vi) (1) या के तहत उप खंड के खंड (मैं) (1 ए) "कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 से प्रभावी से1988/01/04.

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