महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना
महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना
313.जो कोई, महिला की सहमति के बिना, चाहे वह महिला गर्भवती हो या नहीं, पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध करेगा, उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

