आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 31

खंड 74 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

धारा

धारा संख्या

31

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1987

खंड 74 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

खंड 74 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

खंड 74 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

प्र.31. आयकर अधिनियम की धारा 74 के लिए, निम्न अनुभाग अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1988, से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत घाटा

'74. (1) जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में, सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत अभिकलन का शुद्ध परिणाम निर्धारिती और इस तरह के नुकसान के लिए एक नुकसान नहीं किया जा सकता है या पूर्ण में आय का कोई अन्य मद में आय के खिलाफ बंद सेट नहीं है खंड 71 के प्रावधानों, तो बंद सेट या वह किसी अन्य मद में कोई आय है, जहां नहीं किया गया है के रूप में नुकसान का इतना के अनुसार, पूरे नुकसान, इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन, को आगे ले जाया जाएगा निर्धारण वर्ष के बाद, और

किसी भी अगर (एक) यह है कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय सिर के नीचे, आय के खिलाफ "पूंजीगत लाभ" बंद सेट किया जाएगा; और

हानि पूर्ण इतनी दूर स्थापित नहीं किया जा सकता है यदि (ख), तो बंद सेट नहीं नुकसान की राशि इतने पर निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया, और किया जाएगा.

(2) किसी को नुकसान तुरंत नुकसान पहले अभिकलन किया गया था जिसके लिए आकलन वर्ष सफल आठ से अधिक मूल्यांकन वर्षों के लिए इस धारा के तहत आगे ले जाया जाएगा.

(3) किसी भी हानि अप्रैल, 1987, या यह सामने खड़ा था के रूप में इस धारा के प्रावधानों के अनुसार आगे किया जाता है जो किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के संबंध में प्रधान "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत camputed अप्रैल, 1988 के दिन 1, निर्धारण वर्ष में इस प्रकार के रूप में अप्रैल, 1988, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के 1 दिन शुरू से निपटा जाएगा: -

(क) अब तक इस तरह के नुकसान अल्पावधि पूंजी संपत्ति से संबंधित है में, यह आगे किया जाएगा और उप वर्गों (1) के प्रावधानों और (2) के अनुसार बंद सेट;

(ख) अब तक इस तरह के नुकसान लंबी अवधि के पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित है में, यह (2) धारा 48 और कम राशि के आगे किया जाएगा और साथ अनुसार बंद सेट उपधारा में निर्दिष्ट कटौती से कम हो जाएगा उप - धारा के प्रावधानों (1), लेकिन इस तरह के तुरंत नुकसान पहले अभिकलन किया गया था जिसके लिए आकलन वर्ष सफल चौथी आकलन वर्ष से परे अनुमति नहीं दी जाएगी आगे ले जाने के लिए. '.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1987]

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