आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 31

धारा 92ख का संशोधन

धारा

धारा संख्या

31

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2014

धारा 92ख का संशोधन

धारा 92ख का संशोधन

धारा 92ख का संशोधन

31. आय-कर अधिनियम की धारा 92ख की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2015 से,–

(i) "संव्यवहार के बारे में" शब्दों के स्थान पर, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के बारे में" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "सुसंगत व्यवहार के निबंधन ऐसे किसी व्यक्ति और सहयुक्त उद्यम के बीच" शब्दों के पश्चात्, "जहां उद्यम या सहयुक्त उद्यम या वे दोनों अनिवासी हैं, इस बात को विचार में लिए बिना कि ऐसा अन्य व्यक्ति कोर्इ अनिवासी है या नहीं," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

 

 

[वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014]

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