धारा 92ख का संशोधन
धारा 92ख का संशोधन
31. आय-कर अधिनियम की धारा 92ख की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2015 से,–
(i) "संव्यवहार के बारे में" शब्दों के स्थान पर, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के बारे में" शब्द रखे जाएंगे;
(ii) "सुसंगत व्यवहार के निबंधन ऐसे किसी व्यक्ति और सहयुक्त उद्यम के बीच" शब्दों के पश्चात्, "जहां उद्यम या सहयुक्त उद्यम या वे दोनों अनिवासी हैं, इस बात को विचार में लिए बिना कि ऐसा अन्य व्यक्ति कोर्इ अनिवासी है या नहीं," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
[वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014]

