धारा 50ग का संशोधन।
धारा 50ग का संशोधन।
31. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–
"परंतु जहां प्रतिफल की रकम नियत करने वाले करार की तारीख और पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक नहीं हो, वहां स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा करार की तारीख को अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य को ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए लिया जा सकेगा :
परंतु यह और कि पहला परंतुक केवल उस मामले में लागू होगा, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोर्इ भाग अंतरण के लिए करार की तारीख को या उससे पहले किसी पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी बैंक खाते की मार्फत इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा प्राप्त किया गया हो।"।

