अभियोजन पक्ष का संचालन करने की अनुमति
अभियोजन पक्ष का संचालन करने की अनुमति.
302 (1) किसी मजिस्ट्रेट की जांच या एक मामले इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे पुलिस अधिकारी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता अभियोजन की अनुमति दे सकता कोशिश कर; लेकिन महाधिवक्ता या शासकीय अधिवक्ता या एक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा अन्य व्यक्ति, करने के लिए, इस तरह की अनुमति के बिना ऐसा करने के लिए हकदार होगा:
उन्होंने आरोप लगाया मुकदमा चलाया जा रहा है जो करने के लिए सम्मान के साथ अपराध की जांच में भाग लिया है, तो कोई पुलिस अधिकारी अभियोजन का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी.
(2) अभियोजन के संचालन में किसी भी व्यक्ति को तो व्यक्तिगत रूप से या एक वकील से ऐसा कर सकते हैं.

