भवनों के लिए किराया, रेट, कर, मरम्मत और बीमा
भवनों के लिए किराया, रेट, कर, मरम्मत और बीमा
2530. कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिसर के लिए किराये, रेट, कर, मरम्मत और बीमा की बाबत निम्नलिखित कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी–
(क) जहां परिसर निर्धारिती के अधिभोग में–
(i) किराएदार की हैसियत में है, वहां ऐसे परिसर के लिए संदत्त किराया और इसके अतिरिक्त यदि उसने परिसर की मरम्मत का खर्च वहन करने का भार अपने ऊपर लिया है तो ऐसी मरम्मत की बाबत संदत्त रकम;
(ii) किराएदार की हैसियत से अन्यथा है, वहां परिसर की चालू मरम्मतों27 की बाबत उसके द्वारा संदत्त रकम;
(ख) भू-राजस्व, स्थानीय रेट या नगरपालिका करों की बाबत संदत्त कोर्इ राशियां;
(ग) परिसर के नुकसान या विनाश की जोखिम के विरुद्ध बीमा की बाबत संदत्त कोर्इ प्रीमियम राशि।
28[स्पष्टीकरण.–शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट मरम्मत के खर्च के मद्दे संदत्त रकम और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चालू मरम्मत के मद्दे संदत्त रकम में, पूंजी व्यय की प्रकृति का कोर्इ व्यय सम्मिलित नहीं होगा।]
25. सुसंगत केस लॉज़ के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
27. "चालू मरम्मत" पद के अर्थ के लिए देखिये टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज़ मैनुअल, खंड 3.
28. वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.4.2004 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित रूप में]

