धारा 115ञच का संशोधन
धारा 115ञच का संशोधन
30. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञच के खंड (ख) में, उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2023 से रखे जाएंगे, अर्थात् :—
'(i) किसी निर्धारिती की दशा में जो धारा 115ञग की उपधारा (4) के खंड (i) में निर्दिष्ट कोई यूनिट है, नौ प्रतिशत की दर से ;
(iक) किसी निर्धारिती की दशा में जो धारा 115ञग की उपधारा (4) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कोई सहकारी सोसाइटी है, पंद्रह प्रतिशत की दर से ;'।

