आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 30

किराए पर, दरों, करों, मरम्मत और इमारतों के लिए बीमा

धारा

धारा संख्या

30

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

किराए पर, दरों, करों, मरम्मत और इमारतों के लिए बीमा

किराए पर, दरों, करों, मरम्मत और इमारतों के लिए बीमा
किराए पर, दरों, करों, मरम्मत और इमारतों के लिए बीमा.
प्र.30. व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल परिसर के लिए किराए पर, दरों, करों, मरम्मत और बीमा के संबंध में, निम्नलिखित कटौतियों की अनुमति दी, किया जाएगा
(क) परिसर निर्धारिती द्वारा कब्जा कर रहे हैं, जहां
(मैं) एक किरायेदार के रूप में, इस तरह के परिसर के लिए भुगतान किराया; उन्होंने परिसर की मरम्मत का खर्च वहन करने के लिए कार्य शुरू किया है और अगर आगे, राशि ऐसे मरम्मत के खाते पर भुगतान;
(Ii) अन्यथा एक किरायेदार के रूप में की तुलना में, परिसर को वर्तमान मरम्मत के कारण उसके द्वारा भुगतान की गई राशि;
(ख) किसी भी रकम भू - राजस्व, स्थानीय दरों या नगरपालिका करों के खाते पर भुगतान;
(ग) परिसर की क्षति या विनाश के जोखिम के खिलाफ बीमा के संबंध में भुगतान किसी भी प्रीमियम की राशि.

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