धारा 115खक का संशोधन
धारा 115खक का संशोधन।
3.आयकर अधिनियम की धारा 115खक में, 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी,—
| (क) | कुछ घरेलू कंपनियों की आय पर कर" शीर्षक के स्थान पर "कुछ विनिर्माण घरेलू कंपनियों की आय पर कर" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा; | |
| (ख) | उप-धारा (1) में, "इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन" शब्दों के स्थान पर, "इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन, सिवाय उन प्रावधानों के जो धारा 115खकक और धारा 115खकख के अंतर्गत उल्लिखित हैं" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे; | |
| (ग) | उप-धारा (4) में, प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— |
''बशर्ते आगे यह भी प्रावधान है कि जहां व्यक्ति धारा 115खकक के तहत विकल्प का प्रयोग करता है, इस धारा के तहत विकल्प वापस लिया जा सकता है।"।

