पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए उपाय करने के लिए केन्द्र सरकार की पावर
अध्याय II
केन्द्रीय सरकार की सामान्य शक्तियाँ
पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उपाय करने की केन्द्र सरकार की शक्ति,
3.(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए सभी ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे।
(2) विशिष्टतया, तथा उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपाय सम्मिलित हो सकेंगे, अर्थात्:-
(i) राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का समन्वय-
(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन; या
(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है;
(ii) रोकथाम के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण एवं उपशमन;
(iii) पर्यावरण की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के लिए मानक निर्धारित करना;
(iv) विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना:
बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन की गुणवत्ता या संरचना को ध्यान में रखते हुए उत्सर्जन या निर्वहन के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए जा सकेंगे;
(v) उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाना जिनमें कोई उद्योग, परिचालन या प्रक्रिया या उद्योगों का वर्ग, परिचालन या प्रक्रिया नहीं की जाएगी या कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन की जाएगी
(vi) पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय निर्धारित करना तथा ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारात्मक उपाय करना;
(vii) खतरनाक पदार्थों के संचालन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय निर्धारित करना;
(viii) ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्रियों और पदार्थों की जांच करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है;
(ix) पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जांच और अनुसंधान को संचालित करना और प्रायोजित करना;
(x) किसी भी परिसर, संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रक्रियाओं, सामग्रियों या पदार्थों का निरीक्षण करना और आदेश द्वारा ऐसे अधिकारियों, अधिकारियों या व्यक्तियों को ऐसे निर्देश देना जिन्हें वह पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए कदम उठाने के लिए आवश्यक समझे;
(xi) इस अधिनियम के अधीन ऐसी पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थानों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थानों की स्थापना या मान्यता;
(xii) पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामलों के संबंध में सूचना का संग्रह और प्रसार;
(xiii) पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित मैनुअल, कोड या मार्गदर्शिका तैयार करना;
(xiv) ऐसे अन्य मामले जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।
(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे नाम या नामों से एक प्राधिकरण या प्राधिकरणों का गठन कर सकेगी, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं। इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और पालन करने के लिए (जिनके अंतर्गत धारा 5 के अधीन निदेश जारी करने की शक्ति भी है) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे विषयों के संबंध में उपाय करने के लिए, जो आदेश में उल्लिखित किए जाएं और केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा ऐसे आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्राधिकरण या प्राधिकरण आदेश में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का पालन कर सकेगा या उपाय कर सकेगा, मानो ऐसा प्राधिकरण या प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करने या उन कृत्यों का पालन करने या ऐसे उपाय करने के लिए सशक्त किया गया हो।

