प्रत्यक्ष करों के लिए और उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के लिए अलग-अलग केंद्रीय बोर्डों का गठन
प्रत्यक्ष करों तथा उत्पाद एवं सीमा शुल्क के लिए अलग-अलग केंद्रीय मंडलों का गठन।
3.( 1 ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय राजस्व मंडल के स्थान पर दो पृथक् राजस्व मंडल गठित करेगी, जिन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क मंडल कहा जाएगा और प्रत्येक ऐसा मंडल, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस मंडल को सौंपे जाएं।
( 2 ) प्रत्येक मंडल में पांच से अधिक व्यक्तियों की उतनी संख्या होगी, जितनी केन्द्रीय सरकार नियुक्त करना ठीक समझे।

