आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 3

कर प्रभार

धारा

धारा संख्या

3

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

वर्ष

कर प्रभार

अध्याय II

शुल्क का आधार

कर का प्रभार।

3. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रत्येक करदाता पर, पिछले वर्ष की उसकी कुल अघोषित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में ऐसी अघोषित आय और आस्ति के तीस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा:

 बशर्ते  कि भारत के बाहर स्थित एक अघोषित संपत्ति पर पिछले वर्ष में उसके मूल्य पर कर लगाया जाएगा जिसमें ऐसी संपत्ति निर्धारण अधिकारी के ध्यान में आती है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अघोषित संपत्ति का मूल्य" का अर्थ है किसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) जो इस तरह से निर्धारित किया जाता है जो निर्धारित किया जा सकता है।

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