आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 3

धारा 2 का संशोधन

धारा

धारा संख्या

3

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2022

धारा 2 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (12क) में, ''लिखित रूप में या किसी फ्लापी, डिस्क, टेप में'' शब्दों के स्थान पर, ''लिखित रूप में या इलेक्ट्रानिक रूप में या डिजिटल रूप में या किसी फ्लापी, डिस्क, टेप में ऐसे इलेक्ट्रानिक रूप में या डिजिटल रूप में'' शब्द रखें;

(ख) खंड (42ग) में, "प्रतिफल के लिए विक्रय के" शब्दों के स्थान पर, "प्रतिफल के लिए अंतरण के" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2021 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) खंड (47) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(47क) 'आभासी डिजिटल आस्ति' से,—

(क) कोई सूचना या कूट या संख्या या टोकन (जो भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा नहीं है) जिसका सृजन क्रिप्टोग्राफिक साधनों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, या अन्यथा से किया जाता है, जो प्रतिफल के साथ या उसके बिना विनिमय किए जाने के लिए जो अंतर्निहित मूल्य के आश्वासन या प्रतिनिधित्व के साथ डिजिटल उपदर्शन का उपबंध करती है या मूल्य के भंडारण या लेखा यूनिट के रूप में कृत्य करती है, जिसके अंतर्गत उसका किसी वित्तीय संव्यवहार या विनिधान में उपयोग सम्मिलित है किन्तु किसी विनिधान स्कीम तक सीमित नहीं है और जिसका इलैक्ट्रानिक रूप से अंतरण, भंडारण या व्यापार किया जा सकता है, अभिप्रेत है ;

(ख) अविनिमेय टोकन या समान प्रकृति का कोई अन्य टोकन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ;

(ग) कोई अन्य डिजिटल आस्ति, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे, अभिप्रेत है :

परंतु केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, आभासी डिजिटल आस्ति की परिभाषा से किसी डिजिटल आस्ति को अपवर्जित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अविनिमेय टोकन" से ऐसी डिजिटल आस्ति अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "करेंसी", "विदेशी करेंसी" और 'भारतीय करेंसी' पदों के वही अर्थ होंगे, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के क्रमश: खंड (ज), खंड (ड) और खंड (थ) में उनके है ।'।

फ़ुटनोट