किसी व्यक्ति के बर्खास्तगी, आदि को औद्योगिक विवाद माना जाना चाहिए
[किसी व्यक्ति के बर्खास्तगी, आदि, एक औद्योगिक विवाद माना जाना चाहिए।
2क [ (1) ] जहाँ कोई नियोक्ता किसी व्यक्तिगत कर्मचारी की सेवाओं का निर्वहन, बर्खास्तगी, पुनर्नियुक्ति या अन्यथा समाप्ति करता है, वहाँ उस कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच ऐसे निर्वहन, बर्खास्तगी, छंटनी या समाप्ति से संबंधित या उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा, इसके बावजूद कि कोई अन्य कर्मचारी या श्रमिकों का कोई संघ विवाद का पक्षकार नहीं है।]
राज्य संशोधन
आंध्र प्रदेश
धारा 2क को उसकी उप-धारा (1) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और उप-धारा के बाद, जैसा कि इस प्रकार पुनः क्रमांकित किया गया है, निम्नलिखित उप-धारा (2) जोड़ी जाएगीः-
(2) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऐसा कर्मचारी जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट है, उसमें निर्दिष्ट विवाद के निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को निर्धारित तरीके से आवेदन कर सकता है और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर श्रम न्यायालय को विवाद के किसी भी मामले पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने की अधिकारिता होगी, जैसे कि यह उसके समक्ष निर्दिष्ट या लंबित विवाद था और तदनुसार इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे विवाद के संबंध में लागू होंगे जो वे किसी अन्य औद्योगिक विवाद के संबंध में लागू होते हैं। ''- 1987 का आंध्र प्रदेश अधिनियम संख्या 32।
तमिलनाडु
धारा 2क को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और उक्त पुनःसंख्यांकित उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-
''(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की गई किसी सुलह कार्यवाही के दौरान कोई समझौता नहीं होता है, वहां व्यथित व्यक्तिगत कर्मकार, विहित रीति से, ऐसे विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय में आवेदन कर सकेगा और श्रम न्यायालय ऐसे विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा, मानो ऐसा विवाद न्यायनिर्णयन के लिए उसे निर्दिष्ट किया गया हो और तदनुसार, श्रम न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे न्यायनिर्णयन पर लागू होंगे।"'- 1988 का तमिलनाडु अधिनियम संख्या 5।
पश्चिम बंगाल
धारा 2क मेंः
( क ) "बर्खास्त करता है, छंटनी करता है" शब्दों के पश्चात् "रोजगार से इंकार करता है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

