शवाधान के स्थानों आदि में अनधिकृत प्रवेश।
शवाधान के स्थानों आदि में अनधिकृत प्रवेश।
297.जो कोई, किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आशय से, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से, या यह जानते हुए कि इससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, या इससे किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होने की संभावना है,
किसी पूजा स्थल या किसी समाधि स्थल पर या अंतिम संस्कार के लिए या मृतकों के अवशेषों को रखने के लिए निर्धारित किसी स्थान पर कोई अतिचार करेगा, या किसी मानव शव का अपमान करेगा, या अंतिम संस्कार के लिए एकत्रित हुए किसी व्यक्ति को परेशान करेगा,
वह किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

