आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 295

किसी जाति के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुँचाना या अपवित्र करना।

धारा

धारा संख्या

295

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

किसी जाति के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुँचाना या अपवित्र करना।

किसी जाति के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुँचाना या अपवित्र करना।

अध्याय XV

धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में

किसी जाति के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुँचाना या अपवित्र करना।

295.जो कोई किसी पूजा स्थल या किसी वर्ग के लोगों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली किसी वस्तु को इस आशय से नष्ट, नुकसान पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा कि उससे किसी वर्ग के लोगों के धर्म का अपमान हो या यह जानते हुए कि किसी वर्ग के लोग ऐसे विनाश, नुकसान या अपवित्रता को अपने धर्म का अपमान समझेंगे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

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