आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 295

नियम बनाने की शक्ति

धारा

धारा संख्या

295

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXIII - विविध

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1983

नियम बनाने की शक्ति

नियम बनाने की शक्ति

नियम बनाने की शक्ति.

295. (1) बोर्ड, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए नियम बना सकते हैं.

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस तरह के नियमों का पालन मामलों के सभी या किसी के लिए उपलब्ध करा सकता है

(एक) 9 प्रतीति और आय के किसी भी वर्ग का दृढ़ संकल्प;

आय के मामले में पर पहुंचे किया जाएगा जिसके द्वारा जो और प्रक्रिया में (ख) तरीके

(मैं) 10 कृषि से और हिस्से में व्यापार से हिस्से में प्राप्त आय;

(Ii) 11 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों;

12 [(iii) की उप - धारा के प्रावधानों (2) के तहत मूल्यांकन किया जा करने के लिए उत्तरदायी है जो एक व्यक्ति धारा 64 ;]

(ग) 13 ऐसे तरीके और इस तरह के आधार पर इस अधिनियम के तहत कर के किसी भी दस्तूरी प्रभार्य के मूल्य के निर्धारण उचित और उचित होने के लिए बोर्ड को दिखाई देता है;

(घ) 14 इमारतों मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में ह्रास के रूप में अनुमति दी जा सकती है, जो नीचे लिखा मूल्य पर प्रतिशत;

15 [(डीडी) 16 है, जो और जो, किसी भी व्यय (3) की उपधारा में निर्दिष्ट के अधीन शर्तों को हद धारा 37 की अनुमति दी जा सकती है;]

17 [(डीडीए) उप वर्गों में विनिर्दिष्ट विषयों (2) और (3) के खंड 44AA ​​;]

(ई) 18 प्रतिशत या निर्धारित की जाने वाली राशि 19 [खंड के अधीन उप - धारा (i) (4) की धारा 80 सी के ];

20 [(ई) 21 एक निर्धारिती द्वारा किए गए किराए के किसी भी भुगतान के तहत कटौती की जाएगी, जो करने के लिए विषय स्थितियों या सीमाओं अनुभाग 80GG ;

(ईईए) मामलों, प्रकृति और (6) की उप - धारा के तहत निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जो संपत्ति, सीमा और सिर खर्च की और व्यय के मूल्य धारा 139 ;

(EEB) 22 किसी भी व्यक्ति जो स्थायी खाता के संबंध में एक स्थायी खाता संख्या, फार्म और ऐसे आवेदन किया जा सकता है जिस तरह से और इस तरह के आवेदन शामिल होगा जो ब्यौरे के आवंटन और लेनदेन के लिए आवेदन कर सकते हैं जो भीतर समय संख्या के तहत इस तरह के लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों पर उद्धृत किया जाएगा खंड 139 क ;

(ईईसी) 23 लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के रूप और ऐसी रिपोर्ट की उप - धारा (2) के तहत होनी चाहिए जो ब्यौरे धारा 142 ;]

(च) 24 में में जाना जाता है के रूप में किसी भी ऐसी आय जो करने के लिए जो और अवधि में ढंग अनुभाग 180 आवंटित किया जा सकता है;

(छ) 25 इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए निर्धारित किया जा करने का अधिकार;

(ज) दोहरे कराधान के संबंध में राहत देने के लिए या इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा में प्रवेश किया जा सकता है जो दोहरे कराधान से बचने के लिए किसी भी समझौते की शर्तों को प्रभावी करने के लिए प्रक्रिया;

(I) किसी भी आवेदन, दावा, वापसी या जानकारी किस रूप में और तरीके से बनाया या सुसज्जित है और किसी भी आवेदन या दावे के संबंध में लगाया जा सकता है कि शुल्क किया जा सकता है;

(जे) इस अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने की जरूरत है किसी भी दस्तावेज सत्यापित किया जा सकता है जिस तरह से;

(कश्मीर) 1 रिफंड के लिए आवेदन पर अपनाई जाने वाली ि;

2 [(केके) 3 तरह के ब्याज के मामलों में गणना की जानी है जिसके लिए अवधि के बंद गोलाई सहित इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत करदाता को सरकार द्वारा देय निर्धारिती या ब्याज द्वारा देय ब्याज की गणना में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जहां इस तरह के अवधि एक एक महीने के अंश, और जिन परिस्थितियों में और निर्धारिती द्वारा देय ब्याज की क्षुद्र मात्रा में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता करने के लिए किस हद तक निर्दिष्ट करने में शामिल हैं;]

(एल) 4 प्रावधान में किया जाता है, जिसके लिए किसी भी बात के नियमन के अनुभाग 230 ;

(एम) 5 उप की कोई अपील या पार आपत्ति इस अधिनियम के तहत दर्ज किया जा सकता है, जिसमें फार्म और तरीके से, किसी भी रूप में इस तरह के आदेश की सूचना खंड (ग) में निर्दिष्ट है, जिसमें उसके संबंध और तरीके में देय शुल्क की धारा (2) खंड में 249 कार्य किया जा सकता है;]

6 [(मिमी) 7 जिन परिस्थितियों में, जो और जिस तरह से, अपीलीय सहायक आयुक्त के अधीन शर्तों 8 [या आयुक्त (अपील)] वह उत्पादन या जो नहीं किया था, जो साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक अपीलार्थी अनुमति दे सकता है वह आयकर अधिकारी के समक्ष उत्पादन की अनुमति नहीं थी;]

9 [(एमएमए) 10 के तहत बयान किस रूप में खंड 285B आयकर अधिकारी के लिए दिया जाएगा;

(एन) 11 उप - धारा के रूप में परिभाषित कानूनी चिकित्सकों या लेखाकार के अलावा अन्य व्यक्तियों का एक रजिस्टर का रखरखाव (2) के खंड 288 आयकर अधिकारियों से पहले और के संविधान और अधिकार के बाद होने की प्रक्रिया के लिए अभ्यास में भेजा करने के लिए कि खंड की उपधारा (5) में;

(ओ) निर्धारिती द्वारा कर के भुगतान का सत्यापन प्रमाणपत्र जारी;

(पी) इस अधिनियम के द्वारा हो सकता है, या हो सकता है, निर्धारित है जो किसी भी अन्य विषय.

(3) मामलों में खंड के अधीन आने वाले (बी) की उपधारा (2), जहां कर के लिए उत्तरदायी आय निश्चित रूप से पता नहीं चल सकता है, या निर्धारिती को परेशानी और खर्च की राशि के साथ ही पता लगाया जा सकता है जो की राय में बोर्ड, अनुचित है इस खंड के अंतर्गत बनाए गए नियमों May-

(क) ऐसी आय का एक अनुमान किया जा सकता है जिसके द्वारा तरीकों लिख; और

(ख) के मामलों में खंड के उपखंड (i) के तहत आने वाले (बी) की उपधारा (2) के कर के लिए उत्तरदायी आय होना समझा जाएगा जो आय का अनुपात निर्दिष्ट करें:

और इस तरह के अनुमान या अनुपात के आधार पर एक आकलन विधिवत इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा समझा जाएगा.

 12 के विपरीत है जब तक [(4) इस अनुभाग द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति, नियम या उनमें से किसी और को इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पहले नहीं एक तारीख से, पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए सत्ता में शामिल होगा प्रतिकूल निर्धारिती के हितों को प्रभावित करने के लिए इतनी के रूप में (चाहे स्पष्ट या आवश्यक निहितार्थ द्वारा) की अनुमति दी, नहीं पूर्वव्यापी प्रभाव किसी भी नियम को दी जाएगी.]

 

9 नियम -9 ए और 9B देखें.

10 नियम 7 और 8 देखें.

11 देखें 10 और 11 नियम.

प्र.12.     कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

प्र.13. नियम 3 देखें.

प्र.14. नियम 5 देखें.

प्र.15.     वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.

प्र.16. नियम 6AC, 6B और 6D देखें.

प्र.17. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

प्र.18. नियम 11 ए और 21 देखें.

प्र.19. एवजी के लिए 'के तहत उप खंड के खंड (क) (3) की धारा 87 की उपधारा या खंड (क) (4) के खंड 80A वित्त (नं. 2) अधिनियम द्वारा, जैसा भी मामला हो सकता है ", 1967, हम एफ. 1968/01/04.

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

प्र.21. नियम 11B देखें.

प्र.22. नियम 114 और फार्म सं 49A देखें.

प्र 23 नियम 14A और फार्म सं 6B देखें.

प्र 24 नियम 9 देखें (2).

प्र.25. नियम 5 ए, 6, 6A, 6AA, 16A और 52 देखें.

1 नियम 41 देखें.

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

(3) नियम 119A देखें.

(4) नियम 42-44 देखें.

प्र.5. नियम 45-47 देखें.

प्र.6. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.

प्र.7.        नियम 46A देखें.

8 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.

9 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

10 नियम 121A और फार्म सं 52A देखें.

प्र।11. नियम 52-66 देखें.

प्र.12.     प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 18-8-1974.

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

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