आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 29

धारा 80झखक का संशोधन

धारा

धारा संख्या

29

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2021

धारा 80झखक का संशोधन

धारा 80झखक का संशोधन

धारा 80झखक का संशोधन।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक में, 1 अप्रैल, 2022 से,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, जो किराया आवासन परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न हुए हैं, वहां ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।";

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, "2021" अंकों के स्थान पर, "2022" अंक रखे जाएंगे।

(ग) उपधारा (6) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घक) "किराया आवासन परियोजना" से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले इस खंड के अधीन राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है और उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों को पूरा करती है;'।

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