आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 288

भवनों को गिराने या मरम्मत करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।

धारा

धारा संख्या

288

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

भवनों को गिराने या मरम्मत करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।

भवनों को गिराने या मरम्मत करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।

भवनों को गिराने या मरम्मत करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।

288.जो कोई किसी भवन को गिराने या उसकी मरम्मत करने में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक उस भवन में ऐसी व्यवस्था करने में चूक करेगा जो उस भवन या उसके किसी भाग के गिरने से मानव जीवन को होने वाले किसी संभाव्य खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकता है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

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