आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 286

वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.6.1987 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

286

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXIII - विविध

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.6.1987 से लोप किया गया।

वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.6.1987 से लोप किया गया।

लाभांश जिसे शेयरधारकों का सम्मान कंपनियों द्वारा सूचना भुगतान किया गया है.

86 286.[वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1987/01/06.]


  

 

८६पहले अपनी चूक के लिए, धारा 286 के तहत खड़ा था:
                        "286. एक भारतीय कंपनी या भारत में घोषणा और लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के इंतजाम किए हैं जो एक कंपनी है जो हर कंपनी के प्रमुख अधिकारी ने प्रत्येक वर्ष में जून के पन्द्रहवें दिन को या उससे पहले, को प्रस्तुत करेगा निर्धारित फार्म में वापसी अधिकारी निर्धारित है और इस तरह की राशि के रूप में एक से अधिक लाभांश या कुल लाभांश जिसे शेयरधारकों की कंपनी द्वारा बनाए रखा शेयरधारकों के रजिस्टर में प्रवेश किया, नामों और पतों की निर्धारित तरीके से जांचा जा सकता है इस संबंध में निर्धारित या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान और इसलिए प्रत्येक शेयरधारक को वितरित राशि का वितरित किया गया है. "

फ़ुटनोट