आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 284

बंद व्यापार के मामले में नोटिस की सेवा

धारा

धारा संख्या

284

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXIII - विविध

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1966

बंद व्यापार के मामले में नोटिस की सेवा

बंद व्यापार के मामले में नोटिस की सेवा

बंद व्यापार के मामले में नोटिस की सेवा

284. एक आकलन के तहत बनाया जा रहा है जहां खंड 176 , आयकर अधिकारी के एक सदस्य था, जो किसी भी व्यक्ति पर एक फर्म या व्यक्तियों के एक संघ के मामले में, जिनकी आय का आकलन किया जा रहा है व्यक्ति पर सेवा करते हैं, या हो सकता है इसकी समाप्ति के समय में ऐसी फर्म या संघ या, एक कंपनी के मामले में, प्रिंसिपल अधिकारी पर क्या है, (2) की उप - धारा के तहत एक नोटिस में शामिल किया जा सकता है जो सभी आवश्यकताओं को या किसी भी युक्त एक नोटिस अनुभाग 139 , और नोटिस कि खंड के तहत जारी किए गए एक नोटिस के रूप में अगर इस अधिनियम के प्रावधानों, जहां तक हो सके, उसके अनुसार लागू होंगे.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित]

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