आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 283

सार्वजनिक मार्ग या नौपरिवहन मार्ग में खतरा या बाधा उत्पन्न करना।

धारा

धारा संख्या

283

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

सार्वजनिक मार्ग या नौपरिवहन मार्ग में खतरा या बाधा उत्पन्न करना।

सार्वजनिक मार्ग या नौपरिवहन मार्ग में खतरा या बाधा उत्पन्न करना।

सार्वजनिक मार्ग या नौपरिवहन मार्ग में खतरा या बाधा उत्पन्न करना।

283.जो कोई, किसी कार्य द्वारा, या अपने कब्जे में या अपने प्रभार के अधीन किसी संपत्ति को व्यवस्थित करने में चूक करके, किसी लोक मार्ग या लोक परिवहन मार्ग में किसी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचाएगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा।

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