सार्वजनिक मार्ग या नौपरिवहन मार्ग में खतरा या बाधा उत्पन्न करना।
सार्वजनिक मार्ग या नौपरिवहन मार्ग में खतरा या बाधा उत्पन्न करना।
283.जो कोई, किसी कार्य द्वारा, या अपने कब्जे में या अपने प्रभार के अधीन किसी संपत्ति को व्यवस्थित करने में चूक करके, किसी लोक मार्ग या लोक परिवहन मार्ग में किसी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचाएगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा।

