आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 280यघ

कुछ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र

धारा

धारा संख्या

280यघ

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII-ख - टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1989

कुछ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र

कुछ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र

62 कुछ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र.

280ZD. (1) अप्रैल, 1965, या बाद में किसी भी वित्तीय वर्ष के 1 दिन शुरू किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान (अप्रैल, 1970, या किसी के 1 दिन शुरू एक वर्ष नहीं किया जा रहा है जो इस धारा के प्रावधानों, एक व्यक्ति के अधीन वित्तीय वर्ष उसके बाद) किसी भी सामान बनाती है या पैदा करता है, नहीं से अधिक दर से गणना की राशि के लिए एक कर ऋण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा पच्चीस द्वारा मंजूरी दे दी गई वस्तुओं की है कि क्वांटम पर उसके द्वारा देय उत्पाद शुल्क की ड्यूटी की राशि का प्रतिशत या तो मामले में निकासी घर खपत या निर्यात के लिए है कि क्या आधार वर्ष के दौरान उसके द्वारा मंजूरी दे दी सामान की मात्रा अधिक हो जाती है, जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान उसे.

(2) एक कर ऋण प्रमाणपत्र उप - धारा के तहत प्रदान किया जाएगा जिनके संबंध में माल (1) और इस तरह के प्रमाण पत्र की राशि की गणना की जाएगी, जिस पर दर योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में इस तरह किया जाएगा:

अलग दरों विभिन्न वस्तुओं के संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकेगा.

(3) माल और उप - धारा के तहत दरों निर्दिष्ट में (1), केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित कारकों के संबंध होगा: -

(क) औद्योगिक उत्पादन उत्तेजक के लिए की जरूरत है;

(ख) इस तरह के सामान के निर्माण या उत्पादन में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता के लिए की जरूरत है;

(ग) किसी भी अन्य प्रासंगिक कारक.

(4) किसी भी उपक्रम (1), माल की मात्रा में मंजूरी दे दी एक कर ऋण प्रमाणपत्र उप - धारा के तहत दी जा सकती है, जो के संबंध में किसी भी माल का निर्माण या उत्पादन करने के लिए आधार वर्ष में अप्रैल के 1 दिन के बाद शुरू होता है, कहाँ योजना में प्रदान किया जा सकता है कि वर्ष, कि उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे ढंग से निर्धारित किया जाएगा.

63 [(5) इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए दी गई एक टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र पर दिखाई गई राशि, प्रमाण पत्र पर पहले उत्पादन किया जा रहा होगा 64 [] मूल्यांकन अधिकारी, भारतीय आयकर अधिनियम के तहत उस व्यक्ति के किसी भी दायित्व में समायोजित किया , 1922 (1922 का 11), या इस अधिनियम, प्रमाण पत्र के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर तारीख पर मौजूदा 64 अधिकारी [आकलन] और, इस तरह के प्रमाण पत्र की राशि इस तरह के दायित्व से अधिक है, या ऐसी कोई दायित्व नहीं है, जहां अतिरिक्त या मामले के रूप में इस तरह की राशि का पूरा, अध्याय XIX में किसी बात के होते हुए भी, कि अध्याय के तहत ऐसे व्यक्ति के कारण धन की वापसी और इस अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे होने के लिए कहा, तारीख को, समझा जाएगा, हो सकता है: ]

जैसा भी मामला हो समायोजन या वापसी,, इस उपधारा के अधीन में निर्दिष्ट किया जा सकता है जैसे की अवधि के भीतर प्रयोग किया जाता है के रूप में योजना, नहीं प्रमाणपत्र की राशि से अधिक है, इस तरह की राशि के लिए ही किया जाएगा बशर्ते कि

65 केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित वित्तीय संस्थानों में से किसी से व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी के लिए (मैं), या

(Ii) अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिए किसी भी इमारत का निर्माण, या सहित भारत में किसी भी पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए

(Iii) जहां व्यक्ति को भी अपने डिबेंचरों के छुटकारे के लिए, एक कंपनी है.

(6) इस अनुभाग में

विनिर्माण या माल अप्रैल, 1964 के दिन 1 पर शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, और किसी अन्य के संबंध में (1), इसका मतलब है उपधारा में निर्दिष्ट पैदा करता है जो एक मौजूदा उपक्रम के संबंध में (एक) "आधार वर्ष" उपक्रम, ऐसे उपक्रम ऐसी वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन शुरू होता है, जिसमें वित्तीय वर्ष;

(ख) 'उत्पाद शुल्क की ड्यूटी "केंद्रीय Excises और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के तहत लगाया आबकारी की ड्यूटी का मतलब है.

 

62 टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट (अतिरिक्त शुल्क निकासी पर उत्पाद शुल्क) के लिए स्कीम, 1965, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 2, 1988 संस्करण., पृ. 1767.

63 रूपये वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1968/01/04.

64 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

65.{{/1} वित्तीय संस्थाओं की पूरी सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 2, 1988 संस्करण., पृ. 1774.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

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