निर्यात के संबंध में टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र
34 निर्यात के संबंध में टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट.
280ZC. (इस धारा के प्रावधानों को 1) के अधीन, फरवरी, 1965 के 28 वें दिन के बाद भारत के बाहर किसी भी माल या माल का निर्यात और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (7 के अनुसार भारत में उसके बिक्री आय प्राप्त करता है जो एक व्यक्ति 1947 के) 35 , और उसके अधीन बनाए गए नियमों, नहीं ऐसी बिक्री से प्राप्त आय की राशि पर पंद्रह प्रतिशत से अधिक की दर से गणना की राशि के लिए एक कर ऋण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा.
36 एल स्पष्टीकरण]: संदेह को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा इस उप - धारा में अभिव्यक्ति "बिक्री से प्राप्त आय" भाड़ा या परे माल या माल के परिवहन के कारण बीमा शामिल नहीं है कि घोषित किया जाता है 37 के रूप में परिभाषित सीमा शुल्क स्टेशन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52).
स्पष्टीकरण 2: इस उप - धारा, विदेशी मुद्रा विनिमय नियमावली, 1952 के नियम 3 के अनुसरण में घोषणा, प्रपत्र ईपी में जाने की आवश्यकता है जो के संबंध में किसी भी सामान या माल का निर्यात जो एक व्यक्ति, या फॉर्म के प्रयोजनों के लिए महामारी कहा नियमों की प्रथम अनुसूची में, इस तरह के माल या माल के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) के अनुसार भारत में बिक्री आय प्राप्त करने के लिए नहीं माना जाएगा 35 , और बनाए गए नियमों उक्त अधिनियम में परिभाषित के रूप में वह एक अधिकृत डीलर के माध्यम से भारत में एक ही प्राप्त करता है इस आधार पर जब तक.]
(2) एक कर ऋण प्रमाण पत्र (1) (उनके निर्यात गंतव्य सहित) उप - धारा और इस तरह के प्रमाण पत्र की राशि की गणना की जाएगी, जिस पर दर के तहत प्रदान किया जाएगा जिनके संबंध में माल या माल जैसे होंगे योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है:
अलग दरों विभिन्न वस्तुओं या माल के संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकेगा.
(3) और उन (उनके निर्यात गंतव्य सहित) माल या माल को निर्दिष्ट करने में केंद्र सरकार अर्थात् निम्नलिखित कारकों के संबंध होगा: -
(क) निर्माण या इस तरह के सामान या व्यापार और विदेशी बाजारों में भी इसी तरह के सामान की कीमतों में उत्पादन की लागत;
(ख) इस तरह के सामान या व्यापार के लिए विदेशी बाजार विकसित करने की जरूरत है;
(ग) विदेशी मुद्रा अर्जित करने की जरूरत है;
(घ) किसी भी अन्य प्रासंगिक कारक.
38 [(4) इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए दी गई एक टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र पर दिखाई गई राशि, प्रमाण पत्र पर पहले उत्पादन किया जा रहा होगा 38A [] मूल्यांकन अधिकारी, भारतीय आयकर अधिनियम के तहत उस व्यक्ति के किसी भी दायित्व में समायोजित किया , 1922 (1922 का 11), या इस अधिनियम, प्रमाण पत्र के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर तारीख पर मौजूदा 38A , [आकलन] अधिकारी और इस तरह के प्रमाण पत्र से अधिक इस तरह के दायित्व की राशि, या ऐसी कोई दायित्व नहीं है, जहां जहां अतिरिक्त या इस तरह की राशि का पूरा, जैसा भी मामला हो,, अध्याय XIX में किसी बात के होते हुए भी, कि अध्याय और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की वजह से ऐसे व्यक्ति को धन की वापसी होने के लिए कहा, तारीख को, समझा जाएगा तदनुसार लागू नहीं होगी .]
प्र.34. टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट (एक्सपोर्ट्स) योजना, 1965 के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 1348.
प्र.35. चूंकि निरस्त कर दिया है, अब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46).
प्र.36. 1964/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला.
प्र.37. "सीमा शुल्क स्टेशन" की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 83 देखें. 281 पूर्व.
प्र.38. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1965 से प्रभावी 1965/11/09.
38A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

