आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 280य

कुछ इक्विटी शेयरधारकों के लिए टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र

धारा

धारा संख्या

280य

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII-ख - टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1974

कुछ इक्विटी शेयरधारकों के लिए टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र

कुछ इक्विटी शेयरधारकों के लिए टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र

कुछ इक्विटी शेयरधारकों के लिए टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र.

280Z. (1) एक व्यक्ति खुद के द्वारा वह या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की सदस्यता ली है अगर एक टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र प्रदान, और राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दा है, के संबंध में भुगतान किया जाएगा.

(2) एक हिंदू अविभाजित परिवार को भी किसी भी व्यक्ति के लिए सदस्यता प्राप्त है अगर एक टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र प्रदान किया, और कहा कि हिन्दू अविभाजित परिवार की ओर से राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दा है, के संबंध में भुगतान किया जाएगा.

(3) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत दी गई एक टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र तो सदस्यता ली और चुकता पूंजी के संदर्भ के रूप में इसके अधीन अभिकलन मात्रा की राशि या कुल के लिए किया जाएगा

(मैं) पहली रुपये में. वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई राशि की 15,000 5 प्रतिशत की दर से;
(Ii) अगले रुपए में. वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई राशि की 10,000 3 फीसदी की दर से;
(Iii) अगले रुपए में. वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई राशि की 10,000 2 फीसदी की दर से;
(Iv) वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई राशि के संतुलन पर कोई नहीं.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए

(मैं) "सब्सक्राइब्ड" शेयर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची द्वितीय भाग मैं की धारा 11 के अनुसरण में एक ग्राहक (1956 का 1) के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जो एक व्यक्ति से राजधानी की एक पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने का अधिग्रहण भी शामिल है (बाद में इस खंड में ग्राहक के रूप में करने के लिए कहा गया है);

(Ii) भुगतान हद तक किया गया के रूप में माना जाएगा, जो करने के लिए और कहा कि भुगतान की राशि कंपनी की शेयर पूंजी खाते में जमा कर दिया गया है, जिस पर तारीख पर.

(4) उप - धारा में निर्धारित राशि के लिए एक कर ऋण प्रमाण पत्र (3) एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए प्रदान किया जाएगा -

(क) जहां सदस्यता के माध्यम से भुगतान भुगतान कर दिया गया है और तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक कि वर्ष के बाद, जिसमें वित्तीय वर्ष के संबंध में, कंपनी के लिए किया गया है; और

(ख) जहां किसी भी अगर अधिग्रहण के बाद वित्तीय साल वित्तीय वर्ष की समाप्ति से thirdfinancial वर्ष से परे नहीं गिरने की, respectof राजधानी ताकि अधिग्रहण कर लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष और हर एक में, हामीदार से बनाया गया है जिसमें सदस्यता की paymentby तरह के तहत लेखक द्वारा कंपनी के लिए बनाया गया है:

मामले प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंत में हो सकता है, के रूप में या तो मामले में राजधानी के द्वारा या व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार की ओर से की ओर से आयोजित किया जाता है, बशर्ते:

परंतु यह है कि जहां एक बाद में वित्तीय वर्ष, कर में, बेचा तबादला या अन्यथा का निपटारा किया जाता है (पहले वित्तीय वर्ष के रूप में चलकर कहा जाता है) एक कर ऋण प्रमाण पत्र एक वित्तीय वर्ष में दी गई थी जिनके संबंध में राजधानी के किसी भी भाग उस वर्ष के बाद कहा बाद में वित्तीय वर्ष या किसी भी वित्तीय वर्ष के संबंध में शेष पूंजी के संदर्भ में दी जा क्रेडिट सर्टिफिकेट टैक्स क्रेडिट प्रमाणपत्र पहले वित्तीय वर्ष में दी गई थी, जिसके लिए राशि के लिए भालू के रूप में इस तरह की राशि के लिए किया जाएगा टैक्स क्रेडिट प्रमाणपत्र पहले वित्तीय वर्ष में दी गई थी, जो करने के लिए संदर्भ के साथ पूंजी की कुल राशि को बाद में वित्तीय वर्ष भालू के मार्च के 31 दिन के रूप में शेष पूंजी की राशि के रूप में उसी अनुपात.

खुद से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार की ओर से किसी भी व्यक्ति हामीदार से राजधानी की एक पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने के लिए किसी भी शेयरों का अधिग्रहण किया है तो (5), वह एक टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र के अधीन करने के लिए हकदार नहीं होगा इस अनुभाग, उसका नाम कंपनी के शेयरधारकों के रजिस्टर में ऐसे शेयरों के संबंध में एक sharehoder के रूप में दर्ज किया जाता है जब तक.

(6) एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए दी गई एक टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र पर दिखाई गई राशि आयकर अधिकारी के समक्ष पेश किया जा रहा प्रमाणपत्र पर, भारतीय तहत ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी दायित्व में समायोजित किया जाएगा आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या इस "अधिनियम, प्रमाणपत्र ऐसे प्रमाण पत्र की राशि इस तरह के दायित्व से अधिक है, या ऐसी कोई दायित्व नहीं है, जहां आयकर अधिकारी और पहले तैयार की गई थी जिस पर आज की तारीख में मौजूदा, इस तरह की राशि से अधिक या पूरे, जैसा भी मामला हो,, अध्याय XIX में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए धन की वापसी होने के लिए कहा, तारीख को, समझा जाएगा, जैसा भी मामला हो, उस अध्याय और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत तदनुसार लागू नहीं होगी.

(7) केन्द्र सरकार राजधानी के पात्र मुद्दे के रूप में एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा एक योजना में साधारण शेयरों के किसी भी मुद्दे को निर्दिष्ट कर सकता.

(8) राजधानी के पात्र मुद्दे के रूप में साधारण शेयरों के किसी भी मुद्दे को निर्दिष्ट करने में केंद्र सरकार अर्थात् निम्नलिखित कारकों के संबंध होगा: -

(क) पूंजी की कुल राशि जारी;

(ख) नियमों और शर्तों को राजधानी जारी किया जाता है विषय जो करने के लिए;

(ग) संबंधित कंपनी लगी हुई है जिसमें व्यापार या कारोबार;

(घ) मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रयोजनों;

(ई) किसी भी अन्य प्रासंगिक कारक.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा संशोधित]

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