आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 280

लोक सेवकों द्वारा ब्यौरे को प्रकटीकरण

धारा

धारा संख्या

280

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII - अपराध और मुकदमें

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

लोक सेवकों द्वारा ब्यौरे को प्रकटीकरण

लोक सेवकों द्वारा ब्यौरे को प्रकटीकरण

सरकारी कर्मचारियों द्वारा ब्यौरे का प्रकटीकरण

280. एक सरकारी नौकर हैं (1) 3 [किसी भी जानकारी प्रस्तुत या की उप-धारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भी दस्तावेज़ का उत्पादन खंड 138 ,] वह छह महीने तक का हो सकता है, जो कारावास के साथ दंडनीय होगा, और यह भी हो जाएगा ठीक करने के लिए उत्तरदायी।

(2) कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ छोड़कर इस धारा के तहत स्थापित किया जाएगा।

 

3 वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा प्रतिस्थापित .20.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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