धारा 80गगघ का संशोधन
धारा 80गगघ का संशोधन
28. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2015 से,–
(i) "जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोर्इ व्यष्टि है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोर्इ व्यष्टि है या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोर्इ व्यष्टि है" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
"(1क) उपधारा (1) के अधीन कटौती की रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।"।
[वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014]

