आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 28

धारा 80गगघ का संशोधन

धारा

धारा संख्या

28

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2014

धारा 80गगघ का संशोधन

धारा 80गगघ का संशोधन

धारा 80गगघ का संशोधन

28. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2015 से,–

(i) "जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोर्इ व्यष्टि है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोर्इ व्यष्टि है या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोर्इ व्यष्टि है" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(1क) उपधारा (1) के अधीन कटौती की रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।"।

 

 

[वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014]

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