आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 28

वर्गों 80 डीडी और 80घघक के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

धारा

धारा संख्या

28

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1998

वर्गों 80 डीडी और 80घघक के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

वर्गों 80 डीडी और 80घघक के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

वर्गों 80 डीडी और 80DDA के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन.

प्र 28 वर्गों 80 डीडी और आयकर अधिनियम की 80DDA के लिए निम्न अनुभाग अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1999, से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

. विकलांग आश्रित के इलाज सहित रखरखाव के संबंध में '80DD कटौती -. (1) एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार होने के नाते भारत का निवासी है, जो एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, अनुसार, वहाँ काटा जाएगा साथ और इस धारा के प्रावधानों, राशि के अधीन

(एक) चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक विकलांग आश्रित के पुनर्वास के माध्यम से किए गए व्यय की; या

(ख), भुगतान या उपधारा में निर्दिष्ट (2) और विकलांग आश्रित के रखरखाव के लिए इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों को जीवन बीमा निगम या भारत विषय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में तैयार किए किसी भी योजना के तहत जमा

टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर:

ऐसी कोई राशि खंड (क) या खंड (ख) या दोनों के तहत कुल में चालीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी.

(2) खंड के तहत कटौती (बी) की उपधारा (1) अर्थात्, निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं केवल यदि अनुमति दी जाएगी: -

(क) योजना खंड में निर्दिष्ट (ख) उप - धारा (1) के व्यक्ति की मौत या हिंदू के सदस्य की घटना में एक विकलांग आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए प्रदान करता है जिसका नाम सदस्यता योजना में अविभाजित परिवार बना दिया गया है;

(ख) निर्धारिती विकलांग आश्रित या किसी भी अन्य व्यक्ति या विकलांग आश्रित के लाभ के लिए, अपनी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक ट्रस्ट या तो नामांकित करता है.

(3) विकलांग आश्रित predeceases व्यक्ति या उपधारा में निर्दिष्ट हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य (2), भुगतान या धारा के तहत जमा राशि के बराबर राशि (बी) की उपधारा (1) करेगा इस तरह की राशि निर्धारिती द्वारा प्राप्त होता है और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय नहीं समझा जाएगा.

(4) इस खंड में, -

(क) "सरकार अस्पताल" पूर्णकालिक या अंशकालिक सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के एक वर्ग या वर्गों, एक अस्पताल की चिकित्सा उपस्थिति और इलाज के लिए स्थापित किया गया है और सरकार का एक विभाग द्वारा चलाए जा रहे है कि क्या एक विभागीय औषधालय शामिल एक स्थानीय प्राधिकारी और एक स्थानीय प्राधिकरण और व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा किया गया है, जो किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा;

(ख) "आश्रित विकलांग" एक व्यक्ति जो का मतलब

(मैं) जैसा भी मामला हो, हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है और उसके समर्थन या रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, व्यक्ति के एक रिश्तेदार है या; और

(द्वितीय) (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, एक चिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक मंदता जा रहा है , एक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक, जैसा भी मामला हो, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है, और जो सामान्य काम के लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न का प्रभाव पड़ता है;

(ग) 'जीवन बीमा निगम' (iii) उप - धारा (8) धारा 88 के खंड में के रूप में एक ही अर्थ होगा;

(घ) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मतलब है. '.

  

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