आयुक्त के कहने पर होना करने के लिए अभियोजन
आयुक्त के कहने पर होना करने के लिए अभियोजन.
279. (1) एक व्यक्ति के तहत अपराध के लिए के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा अनुभाग 275A या खंड 276 या अनुभाग 276A या अनुभाग 276B या अनुभाग 276C या अनुभाग 276D या खंड 277 या अनुभाग 278 कमिश्नर के कहने पर छोड़कर.
(1 ए) के एक व्यक्ति के तहत अपराध के लिए के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा अनुभाग 277 धारा के तहत उस पर imposable दंड (iii) की उपधारा (1) के जिनके संबंध में एक आकलन वर्ष के लिए मूल्यांकन के संबंध में खंड 271 है उस अनुभाग के उप - धारा के तहत एक आदेश (4 ए) के द्वारा कम या माफ कर दी गई.
(2) आयुक्त कार्यवाही की संस्था से पहले या बाद में या तो किसी भी तरह के अपराध यौगिक सकता है.
(3) किसी भी कार्यवाही (1), किसी भी दिए गए बयान या खाता या खंड में निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों के किसी भी पहले ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्पादित अन्य दस्तावेज़ उप - धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लिया गया है कहाँ (क), (ख) , (ग), (घ) और (ई) धारा 116 केवल विश्वास में इस तरह बयान किया गया था या इस तरह के खाते या अन्य दस्तावेज तैयार की गई थी कि जमीन पर इस तरह की कार्यवाही के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य नहीं होगा जुर्माना imposable की उप - धारा (4 क) के तहत कम या माफ कर दी जाएगी खंड 271 या ऐसी कार्यवाही लिया गया था जिनके संबंध में अपराध बढ़ जाएगा.
[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

